BCom 2nd year Corporate Laws Health Study Material Notes in Hindi

BCom 2nd year Corporate Laws Health Study  Material Notes in Hindi

Table of Contents

BCom 2nd year Corporate Laws Health Study  Material Notes in Hindi: Provisions Related to Cleanliness of Factory Provisions for Disposal of wastes and effluents Ventilation and Temperature provisions For Dust and Fume Artificial Humidification Provisions to Check the Over Crowding Provisions’ Related to Lighting Provisions For Drinking Water Latrines and Urinals Spittoons Important Examination Long Answer Question Short Answer Question :

Health Study Material Notes
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BCom 2nd year Approval Licensing Registration Inspection Factories Study Material Notes In Hindi

स्वास्थ्य (HEALTH)

किसी भी औद्योगिक उपक्रम में कार्यरत/सेवारत श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिये उनका स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब तक श्रमिकों को कार्य करने के लिये स्वच्छ वातावरण उपलब्ध नहीं होगा,उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं हो सकती है। वास्तविकता यह है कि स्वास्थ्यप्रद वातावरण के अभाव में श्रमिकों की कार्यक्षमता में कमी होने लगती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी होने लगती है। उत्पादन में कमी होने से श्रमिकों एवं नियोक्ताओं दोनों को ही हानि होती है। अतः श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिये भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम की धारा 11 से धारा 20 में श्रमिकों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विभिन्न प्रावधानों का समावेश किया है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधानएक दृष्टि में

1.सफाई अथवा स्वच्छता सम्बन्धी प्रावधान      (धारा 11)

2. व्यर्थ एवं गन्दे पदार्थों को हटाने की व्यवस्था (धारा 12)

3. हवादान (वायु संचालन) एवं तापमान की व्यवस्था (धारा 13)

4. धूल एवं धुएँ को दूर करने की व्यवस्था (धारा 14)

5. कृत्रिम नमी की व्यवस्था (धारा 15)

6. अत्यधिक भीड़-भाड़ से बचाव की व्यवस्था (धारा 16)

7. प्रकाश सम्बन्धी व्यवस्था (धारा 17)

8. पेयजल की व्यवस्था (धारा 18)

9. शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था (धारा 19)

10. थूकदान/पीकदान की व्यवस्था (धारा 20)

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स्वच्छता सम्बन्धी प्रावधान (धारा 11)

(Provisions Related to Cleanliness of Factory)

कारखाना अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसार, प्रत्येक कारखाना साफ रखा जायेगा और उसे किसी भी नाली, शौचालय अथवा अन्य हानिकारक पदार्थ से उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध से मुक्त रखा जायेगा। संक्षेप में, प्रत्येक कारखाने की सफाई के लिये निम्नलिखित व्यवस्थाओं का पालन करना होगा

(i) कूडेकरकट को हटाना-कारखाने के प्रत्येक कार्यस्थल (जैसे कार्य-कक्षों के फर्श बैन्चों सीढियों एवं आने-जाने के रास्तों तथा भोजन कक्ष आदि) पर एकत्र होने वाला कूड़ा-करकट प्रतिदिन झाड़कर या अन्य किसी उचित तरीके से साफ किया जाना चाहिये। वस्तुतः कारखाने के प्रत्येक स्थान से प्रतिदिन कचरे एवं गन्दगी को हटाया जाना अनिवार्य है।

(ii) फर्श को घोनाकार्य करने के प्रत्येक स्थान के फर्श को धोकर कीटाणुनाशक पदार्थों का उपयोग करते हुये, सप्ताह में कम-से-कम एक बार सफाई की जायेगी।

(iii) गीलापन एवं जल निकासीकारखाने में कार्य के दौरान या उत्पादन प्रक्रिया के समय फर्श या माल पर पानी बहने अथवा पानी एकत्रित होने की दशा में पानी के निकास (Drainage) की प्रभावकारी व्यवस्था की जानी चाहिये।

(iv) पुताई/रंगरोगन (Whitewashed and Paint) की व्यवस्था कारखाने की सभी भीतरी दीवार विभाजक दीवार (Partition Walls), कमर का छत एव शिखर तथा रास्ते एवं सीढियों की दीवार किनारे आदि की पताई यदि वार्निश या पेण्ट (बिना धोने योग्य पेण्ट) से हुई है तो प्रति पाँच वर्ष में कम-से-कम एक बार पन: पेण्ट या वार्निश की जाये तथा चौदह माह में कम-से-कम एक बार निर्धारित ढंग से अपनाई छोये जाने योग्य पानी पेण्ट (Washable Water Paint) से की गयी है तो कम-से-कम 9 वर्ष की अवधि में एक बार पुन: पेण्ट किया जाये तथा प्रत्येक छ: माह में एक बार सफाई की जाये। यदि पुताई सफेदी या रंग से की जाती है तो प्रत्येक चौदह महीने में कम-से-कम एक बार सफेदी या रंग से पताई । अवश्य की जायेगी। इसके अतिरिक्त कारखाने के समस्त दरवाजे खिड़की, फ्रेम,शटर्स तथा लकड़ी एवं धातु के अन्य ऐसे स्थानों को वार्निश या पेण्ट करके रखा जायेगा तथा प्रत्येक पाँच वर्ष बाद पुनः पेण्ट या वार्निश की जायेगी।

(v) पुताई/रंगरोगन की प्रविष्टि निर्धारित रजिस्टर में करना-रंग-रोगन/पुताई जिस तिथि में हुई है, उनकी प्रविष्टि एक निर्धारित रजिस्टर में की जायेगी।

धारा 11 के प्रावधानों के अनुपालन में शिथिलता (Relaxation in Execution of Section 11) यदि किसी कारखाने में वहाँ के काम की प्रक्रिया के कारण इस धारा में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किया जा सकता हो तो राज्य सरकार इन प्रावधानों का पालन न करने की छूट देने का आदेश दे सकती है। परन्तु कारखाने को साफ रखने के लिये अन्य विधियों का विशेष रूप से पालन करने का आदेश भी दे सकती है।

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2 व्यर्थ एवं गन्दे पदार्थों को हटाने की व्यवस्था (धारा 12)

(Provisions for Disposal of Wastes and Effluents)

(i) प्रत्येक कारखाने में निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट (Wastes) एवं गन्दे पदार्थों के हटाने की प्रभावकारी व्यवस्था की जानी चाहिये।  [धारा 12(1)]

(ii) राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था निर्धारित करने के सम्बन्ध में आवश्यक नियम बना सकती। है अथवा किसी निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा ऐसी व्यवस्था स्वीकृत करने सम्बन्धी नियम बना सकती [धारा 12(2)]

3. हवादान एवं तापमान (धारा 13)

(Ventilation and Temperature)

कारखाना अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत कारखाने में कार्य करने के प्रत्येक स्थान या कमरों में हवादान एवं तापमान की उचित, पर्याप्त एवं प्रभावी व्यवस्था करने के लिये निम्नलिखित प्रावधान किये गये

(i) प्रत्येक कारखाने के प्रत्येक कार्य-कक्ष में पर्याप्त मात्रा में वायु-संचार द्वारा ताजी हवा संचालित होने की व्यवस्था होगी। कारखाने की दीवारें तथा छतें ऐसे पदार्थ से और ऐसे नमूने से बनाई जायें, जिससे तापमान (Temperature) अधिक न बढ़े और यथासम्भव कम-से-कम रहे । [धारा 13(1)]

(ii) यदि किसी कारखाने में किये जाने वाले कार्य विशेष की प्रकृति के कारण तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है या बढ़ने की सम्भावना हो तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की सुरक्षा के लिये वे प्रभावकारी उपाय किये जायेंगे जिससे अत्यधिक तापमान उत्पन्न करने वाली क्रिया कार्यकक्ष से अलग की जा सके या गर्म भागों का पृथक्करण (Insulation) किया जा सके। राज्य सरकार तापमान का स्तर निर्धारित कर सकती है। [धारा 13(2)]

(iii) यदि राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि किसी कारखाने या किसी वर्ग या श्रेणी के कारखानों में अत्यधिक ऊंचा तापमान निम्नलिखित उपायों द्वारा कम किया जा सकता है तो वह इन उपायों को अपनाने के लिये निर्देश दे सकती है.-(i) सफेदी करना, (ii) छिड़काव करना, (iii) विभक्तिकरण (Insulating) करना, (iv) दीवारों, छों या खिड़कियों के बाहरी भागों में पर्दा लगाना. (v) छत की ऊंचाई बढ़ाना, (vi) वायु-स्थान, दोहरी छत बनाकर या विशेष प्रकार के पदार्थ (Insulated material) का उपयोग करना, अथवा (vii) अन्य साधनों द्वारा,जो कि निर्धारित किये जायें। [धारा 13 (3)]

4. धूल एवं धुयें सम्बन्धी व्यवस्था (धारा 14)

(Provisions for Dust and Fume)

धारा 14 के अनुसार, प्रत्येक कारखाने में जहाँ धूल और धुआं अथवा अन्य गन्दगी या अशुद्धि Impurity सप्रकार की व इतनी मात्रा में निकलती है कि वहा काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचने की। सम्भावना हो या धूल अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है तो इस बात के प्रभावकारी उपाय या खाली करन वाले उपकरण (Exhaust Appliance) की आवश्यकता हो तो वह उपकरण धूल, धुयें या अन्य अशुद्धिक उद्गम-स्थान के यथासम्भव निकट लगाया जायेगा और उसे चारों ओर से बन्द कर दिया जायेगा। संक्षेप में

(i) कार्यशाला में घूल तथा धुएँ के जमावड़े तथा श्वास में जाने (inhalation and accumulation _of dust, fumes, etc.) से रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये। (ii) जहाँ भी आवश्यक हो, जहाँ तक सम्भव हो, धूल, धुएँ तथा अन्य अशुद्धियों के उद्गम के स्थानों पर खाली करने वाला उपकरण (Exhaust appliances) फिट किया जाना चाहिये । ऐसे बिन्दुओं को भी,जहाँ तक सम्भव हो,बन्द किया जाना चाहिये। । [धारा 14

(1)] स्थायी आन्तरिक दाहक इन्जन के सम्बन्ध में किसी भी कारखाने में स्थायी आन्तरिक दाहक इन्जन (Internal combustion engine) तब तक नहीं लगाना चाहिये जब तक उसके निकलने वाले धुएँ की व्यवस्था इस प्रकार की न कर दी जाये कि वह धुआँ हवा में जा सके। इसके अतिरिक्त यह इन्जिन किसी भी कार्य विभाग में उस समय तक नहीं चलना चाहिये जब तक कि इससे निकलने वाले धुएँ को इकट्ठा होने से रोकने की व्यवस्था न कर दी गई हो।  [धारा 14(2)]

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5. कृत्रिम नमी या आर्द्रता (धारा 15)

(Artificial Humidification)

कारखाना अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कारखाने में नमी में कृत्रिम वृद्धि से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं

(i) कृत्रिम नमी के सम्बन्ध में नियम बनाना-ऐसे सभी कारखानों के सम्बन्ध में, जिनमें हवा की नमी में कृत्रिम रूप से वृद्धि की जाती है, राज्य सरकार निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में नियम बना सकती है

() नमी के स्तर को निश्चित करने के लिये।

() नमी बढ़ाने की विधियों को निश्चित करने के लिये।

() कारखाने में हवा की नमी को सही-सही बनाये रखने तथा उसका रिकॉर्ड रखने के लिये। [धारा 15(1)]

(ii) प्रयुक्त पानी को साफ करने के सम्बन्ध में यदि किसी कारखाने में हवा की नमी बढ़ाने के लिये पानी का प्रयोग किया जाता है तो वह पानी पेयजल के स्रोतों से प्राप्त किया जाना चाहिये । यदि प्रयुक्त पानी किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाता है तो ऐसे पानी को प्रभावकारी ढंग से साफ किया जाना चाहिये।। [धारा 15(2)]

(iii) निरीक्षक द्वारा आदेश देना–यदि कारखाना निरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में हवा की नमी बढ़ाने के लिये प्रयोग किये जाने वाला पानी उपर्युक्त 15(2) के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार शुद्ध नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में वह कारखाने के प्रबन्धक को पानी को शुद्ध करने के निर्दिष्ट उपाय (जो उसकी राय मे उपयुक्त हों) निर्धारित तिथि से पूर्व क्रियान्वित करने का लिखित आदेश दे सकता [धारा 15(3)]

6. अत्यधिक भीड़भाड़ से बचाव की व्यवस्था (धारा 16)

(Provisions to check the Over-Crowding)

कारखाना अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत कारखाने में अत्यधिक भीड़ से बचाव की व्यवस्था करने के लिये निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं

(i) भीड की रोकथामधारा 16(1) के अनुसार किसी भी कारखाने के किसी भी कक्ष में इतनी भीड नहीं होनी चाहिये कि वहाँ काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

(ii) प्रत्येक श्रमिक हेतु न्यूनतम स्थान का निर्धारण कारखाने के कार्यकक्ष में श्रमिकों की अत्यधिक भीड न हो तथा वे अपना कार्य सरलता से कर सके, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये कारखाना अधिनियम में प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम स्थान उपलब्ध कराये जाने का भा व्यवस्था की गयी है। उन कारखानों में जो 11.30 इस आधानयम लाग होने से पर्व स्थापित हो चके थे उनके प्रत्येक श्रमिक को कम-से-कम 9.9 घनमीटर स्थान उपलब्ध होना चाहिये जबकि इस अधिनियम के लाग होने के बाद स्थापित होने वाले कारखानों में प्रति श्रमिक कम-से-कम 14.2 घनमीटर स्थान की व्यवस्था होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यक्षेत्र का गणना के लिये फर्श के स्तर के ऊपर 4.2 मीटर से अधिक के स्थान को ध्यान में नहीं रखा जायगा। [धारा 16(2)]

(iii) श्रमिकों की संख्या निश्चित करना-मुख्य निरीक्षक आवश्यक समझे तो कारखाने के प्रत्येक कक्ष में कार्य करने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर सकता है एवं उक्त सूचना को सम्बन्धित कक्ष में प्रदर्शित करने का आदेश भी दे सकता है। [धारा 16(3)]

(iv) नियमों या प्रावधानों से छट-मुख्य निरीक्षक किसी कार्यकक्ष या कमरे के सम्बन्ध में उक्त व्यवस्थाओं से छूट प्रदान कर सकता है, यदि वह इस तथ्य या बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि ऐसा करना श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है। यदि वह उचित समझे तो कुछ शर्तों के साथ भी यह छूट दे सकता है।

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7. प्रकाश व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान (धारा 17)

(Provisions Related to Lighting)

(1) प्रकाश की समुचित व्यवस्था कारखाने के उन स्थानों पर जहाँ श्रमिक कार्य करते हैं, आते-जाते हैं, वहाँ प्राकृतिक अथवा कृत्रिम प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। 1 [धारा 17(1)]

.(ii) खिड़कियों एवं रोशनदानों को साफ रखना-यदि कारखाने के कार्यकक्षों में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिये चमकदार (dlazed) खिड़कियों एवं छत के पास रोशनदान (Skylights) का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी दशा में समस्त खिड़कियाँ व रोशनदान अन्दर-बाहर दोनों तरफ से साफ-सुथरे रखे जाने चाहिये। [धारा 17(2)]

(iii) श्रमिकों की आँखों पर चकाचौंध या परछाई पड़ने से बचाव की व्यवस्था-ऐसा तीव्र (चकाचौंध करने वाला) प्रकाश जो या तो प्रकाश के उद्गम-स्थान से सीधा आता हो अथवा किसी चिकनी या चमकदार सतह से प्रतिबिम्ब के रूप में या इतनी अधिक परछाई (Shadows) बनाना जिससे श्रमिकों की आंखों पर जोर पड़े अथवा किसी श्रमिक की दुर्घटना का खतरा हो, को रोकने की यथासम्भव व्यवस्था की जायेगी। . [धारा 17(3)]

(iv) राज्य सरकार द्वारा प्रकाश के स्तर का निर्धारण-राज्य सरकार कारखानों के लिये अथवा किसी वर्ग या श्रेणी के कारखानों के लिये या किसी निर्माण प्रक्रिया के लिये पर्याप्त व उपयुक्त प्रकाश का स्तर निश्चित कर सकती है।

8. पेयजल की व्यवस्था (धारा 18)

(Provisions for Drinking Water)

(i) स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की पर्याप्त व्यवस्था प्रत्येक कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिये आवश्यक एवं सुविधाजनक उपयुक्त स्थानों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जिन स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी वहाँ स्पष्ट रूप से ‘पीने का पानी’ शब्द लिखी तख्ती (श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में) लगी होनी चाहिये। ।

(ii) पेयजल स्थान की स्थिति -पेय-जल का स्थान स्नानगृह, शौचालय, मूत्रालय, थूकदान, पीकदान, कीचड या व्यर्थ पदार्थ की नाली या प्रदूषण के किसी भी स्रोत से 6 मीटर दूर होना चाहिये। मुख्य निरीक्षक चाहे तो उसकी अनुमति से 6 मीटर की दूरी के अन्दर भी पेयजल स्थापित किये जा सकते हैं। HD ठण्डे पानी की व्यवस्था-ऐसे प्रत्येक कारखाने में जहाँ सामान्यत: 250 श्रमिकों से अधिक श्रमिक [धारा 18

(2)] कार्य करते हों. वहाँ गर्मी के मौसम में पीने के ठण्डे पानी तथा उसके वितरण की उचित एवं प्रभावी व्यवस्था की जायेगी। [धारा 18

(3)] राज्य सरकार द्वारा नियम बनाना-प्रत्येक कारखाने या वर्ग या श्रेणी के कारखानों में पेयजल की प्रनित एवं उपयक्त पर्ति एवं वितरण के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है तथा निर्धारित अधिकारियों। द्वारा उसकी जाँच-पड़ताल करवा सकती है। [धारा 18

9. शौचालय एवं मूत्रालय (धारा 19)

(Latrines and Urinals)

रखाना अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत कारखाने में शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रावधान दिये गये हैं

(1) शौचालयों का प्रकार स्थान एवं संख्या प्रत्येक कारखाने में नियमानुसार निर्धारित प्रकार के शौचालय एवं मूत्रालय पर्याप्त संख्या में ऐसे सुविधाजनक स्थानों पर बनाये जाने चाहियें जहाँ पर श्रमिक कार्य करने के दौरान उनका उपयोग कर सकें।

(ii) स्त्री एवं पुरुष श्रमिकों के लिये अलग-अलग व्यवस्था-स्त्री एवं पुरुष श्रमिकों के लिये अलग-अलग शौचालय एवं मूत्रालय होंगे और वे चारों तरफ से दीवारों से घिरे हुये होंगे।

(iii) प्रकाश एवं वायु संचालन की व्यवस्था-उक्त स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश तथा वायु संचालन की प्रभावी व्यवस्था की जायेगी और जब तक मुख्य निरीक्षक विशेष रूप से लिखित छूट नहीं देता, ऐसे शौचालय एवं मूत्रालय का रास्ता किसी कार्यकक्ष में होकर नहीं जायेगा। कार्यकक्ष एवं शौचालय तथा मूत्रालय के बीच खुला हुआ स्थान या वायु संचालित मार्ग का होना आवश्यक है।

(iv) साफसफाई की व्यवस्था कारखाने में सभी शौचालय एवं मूत्रालय आदि प्रत्येक समय साफ व स्वास्थ्यप्रद दशा में रखे जायेंगे।

(v) कर्मचारी की नियुक्तिशौचालय एवं मूत्रालय व नहाने-धोने के स्थानों की सफाई हेतु कर्मचारी (मेहतर) नियुक्त किये जायेंगे जिनका मुख्य कार्य इन्हें साफ-सुथरा रखना होगा। सफाई हेतु उचित कीटाणुनाशक पदार्थ एवं उचित तकनीकों का उपयोग करना भी आवश्यक है।

(vi) यदि कारखाने में 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हों [धारा 19(2)]-ऐसे प्रत्येक कारखाने में जहाँ 250 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, शौचालय एवं मूत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान दिये गये हैं

() समस्त शौचालय एवं मूत्रालय निर्धारित स्वास्थ्यप्रद किस्म के होंगे।

() शौचालय, मूत्रालय तथा सैनिटरी ब्लॉक (Sanitary Blocks) के फर्श एवं आन्तरिक दीवारें 90 सेण्टीमीटर की ऊंचाई तक चिकनी टाइलों (Glazzed Tiles) से अथवा अन्य प्रकार से पॉलिश करके इस तरह बनायी जायेंगी ताकि उनकी सतह चिकनी, चमकदार एवं दुर्भेद्य रहे।

() फर्श.दीवारें,सैनिटरी पैन्स (sanitary pan) आदि शौचालयों तथा मूत्रालयों में उपयुक्त डिटरजेंटों तथा/या कीटाणुनाशकों (disinfectants) के साथ सात दिनों में कम-से-कम एक बार धोया तथा स्वच्छ किया जाना चाहिये।

(vii) राज्य सरकार द्वारा नियम बनाना [धारा 19(3)] –राज्य सरकार को अधिकार है कि निम्नलिखित के सम्बन्ध में नियमावली बना सके

() कारखाने में साधारणतः कार्यरत पुरुष तथा महिलाओं की संख्या के अनुपात में बनाये जाने वाले शौचालयों तथा मूत्रालयों की संख्या निर्धारित करने के लिये।

() कारखानों में स्वच्छता के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त विषय।

() इन मामलों में श्रमिकों का उत्तदायित्व।

10. थूकदान या पीकदान (धारा 20)

(Spitoons)

श्रमिक सामान्यतया कारखानों में अपने आस-पास ही थूक देते हैं, परिणामस्वरूप न केवल कारखानों में गन्दगी दिखाई देती है वरन् अनेक बीमारियां फैलने की भी आशंका उत्पन्न हो जाती है। इस रोकने के लिये कारखाना अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत थूकदान/पीकदान के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया गया है

उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त संख्या में थूकदानों की व्यवस्था प्रत्येक कारखाने में उपयक्त एवं सविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में थूकदानों की व्यवस्था की जायेगी तथा उनको साफ रखा जायेगा।

(ii) राज्य सरकार का अधिकार राज्य सरकार प्रत्येक कारखाने में रखे जाने वाले थूकदानों के प्रकार सख्या. उनके रखे जाने के स्थानों एवं साफ करने के सम्बन्ध में आवश्यक नियम बना सकती ह।

(iii) अन्यत्र थूकने पर प्रतिबन्ध-कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य के लिये रखे गये थूकदानों के अतिरिक्त । कारखाने के भवन में अन्य किसी स्थान पर नहीं थूकेगा। कारखाना परिसर में उपयुक्त स्थानों पर एक नोटिस या सूचना लगाई जायेगी जिसमें थूकने सम्बन्धी नियम एवं उन नियमों का पालन न करने पर दिये जाने वाले दण्ड का उल्लेख होगा।

 (iv) आर्थिक दण्ड की व्यवस्था यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त नियम [घारा 20(3)] का उल्लंघन करता। है, तो उस पर अधिकतम 5 रु. का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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परीक्षा हेतु सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

(EXPECTED IMPORTANT QUESTIONS FOR EXAMINATION)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(LONG ANSWER QUESTIONS)

1 कारखाना अधिनियम, 1948 में श्रमिकों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में दिये गये प्रावधानों को समझाइए।

Explain the provisions of the Factories Act, 1948 with regarding the health of workers.

2. भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों की स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी प्रावधानों को स्पष्ट करके समझाइए।

Explain clearly the various provisions of the Indian Factory Act, 1948 with regard to the safeguarding of the health of the workers.

3. “कारखाना अधिनियम, 1948 का एक प्रमुख उद्देश्य कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।” इस कथन को स्पष्ट करते हुए कारखाना अधिनियम में वर्णित श्रमिकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधानों को बतलाइये।

“The main objective of the Factories Act, 1948 is to safeguard the health of the workers in the factories.” Explain this statement mentioning clearly the provisions of the Factories Act with regard to safeguarding the health of the workers.

लघु उत्तरीय प्रश्न

(SHORT ANSWER QUESTIONS)

1 कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत सफाई सम्बन्धी प्रावधानों को बताइये।

State the provisions related to cleanliness under Factories Act.

2. कारखाना अधिनियम के पेयजल सम्बन्धी प्रावधान क्या हैं ?

What are the provisions related to drinking water under Factories Act?

3. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाश एवं वायु संचालन सम्बन्धी प्रावधान क्या हैं ?

What are the provisions related to lighting and ventilation under Factories Act?

4. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अत्यधिक भीड़भाड़ की रोकथाम सम्बन्धी प्रावधानों को समझाइए।

State the provisions related to over-crowding under Factories Act.

5. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नमी में कृत्रिम वृद्धि सम्बन्धी प्रावधान क्या हैं?

What are the provisions related to artificial humidification under Factories Act?

6. कारखाना अधिनियम के अधीन शोचालय एवं मूत्रालय सम्बन्धी प्रावधानों को बताइये।

State the provisions related to latrines and urinals under Factories Act.

7. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत सफाई, हवा एवं तापमान सम्बन्धी प्रावधानों को बताइये ।

State the provisions related to cleanliness, ventilation and temperature under Factories Act.

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