BCom 2nd year Deductions Gross Total Income Study Material Notes in Hindi

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BCom 2nd year Deductions Gross Total Income Study Material Notes in Hindi

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BCom 2nd year Deductions Gross Total Income Study Material Notes in Hindi : Remembered Important Points Regarding the Deductions of Section Classification of Deductions of Section Deductions Related to Specific Savings Payments and Investment Other Defuctions in Respect of Certain Incomes Important Examination Questions Short Answer Question Long Answer Questions :

Deductions Gross Total Income
Deductions Gross Total Income

BCom 2nd year cost Accounting Unit output costing method study material notes in Hindi

सकल कुल आय में से कटौतियाँ

(DEDUCTIONS FROM GROSS TOTAL INCOME)

किसी भी देश के शीघ्रगामी एवं तीव्र आर्थिक विकास में बचतों की मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। बचतों एवं कुछ विशिष्ट उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कछ विशिष्ट आयों, बचतों एवं विनियोगों (Income, Savings and Investments) के सम्बन्ध में आय-करदाताओं को कुछ कटौतियाँ दी जाती हैं, जिन्हें सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ कहते हैं। ये कटौतियाँ किसी शीर्षक विशेष से सम्बन्धित नहीं होतीं, बल्कि सकल कुल आय से सम्बन्धित होती हैं, इसलिए पात्रता (eligibility) रखने वाले प्रत्येक करदाता को मिलती हैं। सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक में वर्णित कटौतियों (जिनका उल्लेख आय-कर अधिनियम के अध्याय VI में किया गया है) को घटाया जाता है। संक्षेप में, इन्हें धारा 80 की कटौती कहते हैं।

Deductions Gross Total Income

धारा 80 की कटौतियों के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु

(Rememberable Important Points Regarding the Deductions of Section 80)

1 सकल कुल आय में से धारा 80C से 800 के अन्तर्गत कटौतियाँ स्वीकृत की जाती हैं।

2. धारा 80C से 80U तक स्वीकृत सभी कटौतियों की राशि करदाता की ‘सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती। यदि सभी कटौतियों की राशि ‘सकल कल आय से अधिक है तो ये कटौतियाँ ‘सकल कुल आय की सीमा तक ही स्वीकृत होगी एवं करदाता की कुल आय शुन्य होगी। धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूँजीगत लाभ एवं दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ के सम्बन्ध में धारा 80 के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं मिलेगी।

3. यदि AOP या BOI द्वारा 80G, 80GGA, 80GGC, 80IA. 80IB. 80IC. 80ID और 80IE धाराओं की कटौती का लाभ प्राप्त कर लिया जाता है तो AOP या BOI के सदस्य AOP या BOI की आय में से अपने हिस्से की आय पर पुनः कटौती प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

4. विभिन्न आयों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौती सकल कुल आय में सम्मिलित शुद्ध आय के सम्बन्ध में ही स्वीकृत की जाती है। दूसरे शब्दों में, किसी विशिष्ट आय पर मिलने वाली कटौती की राशि, उक्त विशिष्ट आय जिसे सकल कुल आय में सम्मिलित किया गया है, से अधिक नहीं हो सकती।

5. यदि धारा 10AA या 10IA से 80RRB के अन्तर्गत इन आयों में से किसी कर-निर्धारण वर्ष में कटौती ली गई है तो इन आयों के सम्बन्ध में किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत कटौती नहीं मिलेगी।

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धारा 80 की कटौतियों का वर्गीकरण

(Classification of Deductions of Section 80)

आय-कर अधिनियम में वर्णित धारा 80 की कटौतियों को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया गया है

() विशिष्ट बचतों, भुगतानों एवं विनियोग सम्बन्धी कटौतियाँ (Deductions Related to Specific Savings, Payments and Investments)

() विशिष्ट आयों से सम्बन्धित कटौतियाँ (Deductions Related to Specific Incomes)

() विशिष्ट बचतों, भुगतानों एवं विनियोग सम्बन्धी कटौतियाँ

(Deductions Related to Specific Savings, Payments and Investment)

विशिष्ट बचतों, भुगतानों एवं विनियोग सम्बन्धी कटौतियों की विवेचना धारा 80C से 80GGC के अन्तर्गत की गयी है। इन कटौतियों की विवेचना नीचे की जा रही है

जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान, आस्थगित वार्षिकी, कछ अंशों, ऋणपत्रों एवं अन्य बचतों/विनियोगों आदि के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Contribution for Providend Fund, Life Insurance Premium, Deferred Annuity, Specific Shares or Debentures etc.) [धारा 80C]-इस कटौती के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं

(i) यह कटौती केवल व्यक्ति (An Individual) करदाता एवं हिन्दू अविभाजित परिवार (H.U.F.) को ही स्वीकृत होती

(ii) यह कटौती केवल कुछ विशिष्ट विनियोगों, भूगतानों, जमाओं एवं अंशदानों के लिए प्रदान की जाती है जिनका वास्तव में भुगतान कर दिया गया है। उक्त सभी का भगतान करदाता अपनी किसी आय से कर सकता है, चाहे वह आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-योग्य हो अथवा न हो।

कटौती योग्य भुगतान (Qualifying Payments)-धारा 80C के अन्तर्गत निम्नलिखित विनियोगों, भुगतानों, जमाओं एवं अंशदानों को कटौती योग्य माना गया है

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() व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार दोनों के लिए स्वीकृत कटौती योग्य भुगतान

1 जीवन बीमा प्रीमियम-किसी व्यक्ति के मामले में पॉलिसी स्वयं के लिये, अपनी पत्नी या अपने पति अथवा अपने बच्चों के लिये एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में में पॉलिसी परिवार के सदस्य के लिए ली गयी होनी चाहिए।

(i) जीवन बीमा पॉलिसी जो 01.04.2012 से पूर्व ली गई है, के सम्बन्ध में प्रीमियम के भुगतान की मान्य राशि वास्तविक पूंजी राशि (Capital sum assured) की 20% से अधिक नहीं होगी, (ii) यदि जीवन बीमा पॉलिसी 01.04.2012 को या इसके पश्चात् ली गई है, तो जीवन बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में भुगतान की मान्य राशि वास्तविक पूँजी राशि (Capital cum assured) की 10% से अधिक नहीं होगी एवं (iii) जीवन बीमा पॉलिसी जो 31.03.2013 के पश्चात् ली गई है, के सम्बन्ध में प्रीमियम के भुगतान की मान्य राशि वास्तविक पूँजी राशि के 15% से अधिक नहीं होगी. बशर्ते पॉलिसी निम्नलिखित किसी व्यक्ति के जीवन पर ली गई है(a) नि:शक्त व्यक्ति या गम्भीर नि:शक्त व्यक्ति। (b) धारा 80DDB में वर्णित निर्धारित रोग या व्याधि से पीड़ित व्यक्ति। यदि प्रश्न में यह सूचना नहीं दी हुई है कि जीवन बीमा पॉलिसी किस तिथि में ली गई है तो यह मानेंगे कि उक्त पॉलिसी 01.04.2012 से पूर्व ली गई है। विशेष-जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान के सम्बन्ध में यह शर्त है कि प्रीमियम का भुगतान कम-से-कम दो वर्ष तक अवश्य किया जाये अन्यथा स्वीकृत कटौती रद्द कर दी जायेगी।

2. स्वयं, जीवन साथी एवं बच्चों के नाम से भारतीय यूनिट ट्रस्ट की ULIP 1971 में अंशदान की राशि (यदि करदाता ULIP के अन्तर्गत दिये जाने वाले अंशदान को 5 वर्ष से पूर्व बन्द कर देता है तो स्वीकृत कटौती रद्द कर दी जायेगी)।

3. धारा 10(23D) में वर्णित भारतीय जीवन बीमा निगम के पारस्परिक कोष (Mutual Fund) के Unit Linked Insurance Plan में अपने अथवा अपने जीवन-साथी अथवा अपने बच्चे के नाम में अंशदान की राशि

4. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता, की किसी वार्षिकी योजना में भुगतान की गई राशि (नव जीवन धारा, नव जीवन धारा I, नव जीवन अक्षय, नव जीवन अक्षय प्लान, II प्लान एवं प्लान जो भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाएँ अधिसूचित की गई है)।

5. धारा 10(23D) में वर्णित आपसी कोष (Mutual Fund) के यूनिटों में विनियोग, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो।

6. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम (Notified Scheme) के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) में पाँच वर्ष या अधिक की नियत अवधि के लिए जमा की गई राशि।

7. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों एवं जमा योजनाओं में विनियोग की गई राशि।

8 रिहायशी मकान खरीदने अथवा बनवाने के सम्बन्ध में लिये गये ऋण का गत वर्ष में वापसी भुगतान। इस मकान की आय मकान-सम्पत्ति से आय के शीर्षक में कर-योग्य होनी चाहिए।

9. राष्ट्रीय आवास बैंक के गृह ऋण खात (Home Loan Account) में जमा की गयी राशि अथवा इस बैंक द्वारा स्थापित पेंशन फण्ड में अंशदान।

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10. डाकखाने के पाँच वर्षीय सावधि जमा खाते में जमा की गई राशि

11. राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development : NABARD) द्वारा जारी किए गए अधिसूचित बॉण्ड में अंशदान।

12. आधारभूत सुविधा प्रदान करने वाली तथा/अथवा बिजली के उत्पादन तथा/अथवा वितरण में लगी हई अथवा दरभाषी सेवाएँ प्रदान करने में लगी हुई (चाहे Baruc हो अथवा Cellular) अथवा औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र IS के विकास आदि कार्य में लगी हुई सार्वजनिक कम्पनी द्वारा निर्गमित समता अंशों अथवा ऋणपत्रों में किया गया विनियोग यह निर्गमन सार्वजनिक तथा पात्र होना चाहिए तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

() केवल व्यक्ति (An Individual) करदाता हेतु स्वीकृत बचतें, भगतान एवं विनि An Individual) करदाता हेतु स्वीकृत बचत, भुगतान एवं विनियोग (Savings, Payments and Investments Allowed only for An Individual)

1 स्वयं, अपनी पत्नी/पति एवं बच्चों के जीवन पर आस्थगित वार्षिकी Deffered Annuity) को चालू रखने के लिए भुगतान की गई राशि। यदि करदाता सरकारी कर्मचारी है तो वेतन के 1/5 (20%) भाग तक काटी गयी राशि।

2. वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Providend Fund) में कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान की राशि।

3. प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised Provident Fund) में कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान की राशि।।

4. स्वयं, जीवन-साथी अथवा बच्चों के नाम से सार्वजनिक भविष्य निधि (P.P.F.) में अंशदान की राशि (अधिकतम 1,50,000 ₹ तक)। यदि 1,50,000 से अधिक राशि जमा कराई जाती है तो 1,50,000 ₹ से अधिक जमा कराई गई राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा।

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5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate : N.S.C.) के अष्ठम् एवं नवम् निर्गमन (VIII and IX Issue) में विनियोजित की गई राशि एवं अर्जित ब्याज-N.S.C.) के अष्ठम् एवं नवम् निर्गमन में विनियोजित सम्पूर्ण राशि कटौती योग्य होगी। N.S.C. के अष्ठम् एवं नवम् निर्गमन जो पूर्व में खरीदे गये थे उन पर अर्जित ब्याज भी कटौती योग्य होगा।

नोट1. राष्ट्रीय बचत-पत्र VIII निर्गम में 28.02.2003 के पश्चात, परन्तु 01.12.2011 से पूर्व 100₹ विनियोग करने पर निम्न ब्याज प्रति वर्ष अर्जित तथा पुनः विनियोजित माना जाता है तथा धारा 80C के अन्तर्गत कटौती के योग्य होता है

नोटदसवें वर्ष का अर्जित ब्याज पुनः विनियोग नहीं किया जा सकता, अतः उस पर धारा 80C के अन्तर्गत कटौती नहीं मिलेगी।

6. सामूहिक/समूह बीमा योजना (Group Insurance Scheme) में जमा कराई गई राशि-मालिक के द्वारा कर्मचारी के वेतन में से काटकर ग्रुप इन्श्योरेन्स स्कीम में जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि।

7. अनुमोदित सुपरएन्यूएशन फण्ड (Approved Superannuation Fund) में जमा कराई गई राशि सकल कुल आय मे से कटौतियाँ

8. धारा 10(23D) के अन्तर्गत स्थापित किसी पेंशन निधि में एक व्यक्ति द्वारा किये गये अंशदान की राशि। इस सम्बन्ध में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की Retirement Benefit Pension Fund अधिसूचित है।

9. एक व्यक्ति (Individual) द्वारा भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या शैक्षणिक संस्था को अपने बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान; यह छूट अधिकतम दो बच्चों के लिए मान्य होगी।

10. भारत में रिहायशी मकानों के निर्माण अथवा क्रय करने के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कम्पनी की जमा योजना (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो) में जमा की गयी धनराशि।

11. निवास स्थान की आवश्यकता का समाधान करने अथवा नगरों, कस्बों तथा ग्रामों का सुधार अथवा विकास करने के लिए भारत में स्थापित किसी प्राधिकरण की जमा योजना (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो) में जमा की गयी धनराशि।

12. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन जमा की गई राशि।

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13. एक व्यक्ति (An Individual) द्वारा सकन्या समृद्धि खाता योजना में सम्बन्धित व्यक्ति (Individual) के नाम में (यदि करदाता एक लड़की बालक (Girl Child) है एवं उसके खाते में विनियोग किया गया है), अथवा उस व्यक्ति के किसी लड़की बालक के नाम में अथवा ऐसी किसी लड़की बालक के नाम में जिसके लिए ऐसा व्यक्ति वैधानिक संरक्षक है, वर्ष के अन्तर्गत जमा की गई कोई रकम। परन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जमा की गई राशि पर धारा 80C के अन्तर्गत कोई छूट नहीं मिलेगी। वित्त विधेयक, 2015 द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 से प्रभावी]

कटौती की राशिकरनिर्धारण वर्ष 2015-16 से उपरोक्त वर्णित सभी मदों में भुगतान/जमा की राशि का योग अथवा 1,50,000 ₹ जो भी दोनों में कम हो की राशि इस धारा में कटौती योग्य है।

नोट(i) धारा 80C, 80ccc तथा धारा 80CCD में कल कटौती की राशि 1.50,000 ₹ से अधिक नहीं होगी। यदि करदाता ने धारा 80C में ही 1,50,000 ₹ की सम्पूर्ण कटौती प्राप्त कर ली है तो उसे धारा 80CCC एवं धारा 80CCD में कोई कटौती कटौती प्रदान नहीं की जाएगी। [Sec. 80CCE)

(ii) धारा 80C की कटौती तभी मिलेगी जब सम्बन्धित गत वर्ष की 31 मार्च तक उपर्युक्त वर्णित योजनाओं में राशि जमा करा दी गई हो। यदि कोई राशि देय है, परन्तु 31 मार्च तक राशि जमा नहीं करायी गयी है तो उस राशि पर धारा 80C की कटौती नहीं मिलेगी।

(iii) 12.05.2005 के पश्चात् हिन्दू अविभाजित परिवार सार्वजनिक भविष्य निधि (P.P.F.) खाता नहीं खोल सकता। जो खाते चल रहे हैं वे 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर बन्द कर दिए जाएंगे और उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

(iv) हिन्दू अविभाजित परिवार, राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम अथवा IX निर्गम में विनियोग नहीं कर सकता।

[Notification No. GSR 289 (E) and 291 (E)/dated 13.05.2005]

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Illustration 1

निम्नलिखित जानकारी से गत वर्ष 2017-18 के लिए डॉ० विपुल अग्रवाल की धारा 80C के अन्तर्गत कटौती की राशि की गणना कीजिए

From the following particulars of Dr. Vipul Agarwal, compute the amount of deduction under section 80C for the previous year 2017-18:

1 जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान (Life Insurance Premium paid) :

स्वयं की जीवन बीमा पॉलिसी (On own policy)                                            15,000

पत्नी की जीवन बीमा पॉलिसी पर (on the life of wife)                                12,000

पिता की जीवन बीमा पॉलिसी (On the life of father)                                  9,000

विवाहित पत्री और दामाद को सयुक्त जीवन बीमा पॉलिसृ                               11,000

[On the life of married daughter and her husband (joint policy)]

2. प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड में 1,500 ₹ मासिक अंशदान 18,000

(Contribution to Recognized Provident Fund 1,500 p.m.)

3. मार्च, 2018 में सार्वजनिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में जमा कराए 18,000

(Deposits in Public Provident Fund in March, 2018)

4. सामहिक बीमा प्रीमियम 4,800

(Group Insurance Premium)

5. वर्ष 2017-18 में कृषि आय में से राष्ट्रीय बचत पत्र के नवम निर्गमन में विनियोजित किये 15,000।

[Investment made during 2017-18 in N.S.C. (IX issue) out of agricultural income]

[III) केन्द्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Contribution to Pension Scheme of Central Government (धारा 80CCD)-यह कटौती (i) केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोक्ता के कर्मचारी; (ii) अन्य कोई स्वयं नियुक्त (Self Employed) व्यक्ति जिन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना में गत वर्ष में अपने खाते में अंशदान जमा किया है, को स्वीकृत की जाती है। इस धारा के अन्तर्गत कटौती निम्न प्रकार स्वीकृत की जाती है

() कर्मचारी करदाता की दशा में कटौती की मात्रा

(i) कर्मचारी द्वारा गत वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसचित पेंशन योजना के अपने खाते में अंशदान के रूप में जमा की गई राशि अथवा उक्त कर्मचारी के वेतन का 10%, जो भी दोनों में कम हो (कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 से अधिकतम 1,50,000 ₹), तथा

(ii) केन्द्रीय सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के खाते में पेंशन अंशदान के रूप में दी गई राशि अथवा उक्त कर्मचारी के वेतन का 10%, जो भी दोनों में कम हो। इस प्रकार इस धारा के अन्तर्गत कर्मचारी को कटौती (उसके एवं नियोक्ता दोनों के अंशदान के सम्बन्ध में) उसके वेतन के 20% तक दी जा सकती है।

() अन्य व्यक्ति करदाता की दशा में-कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 से अन्य व्यक्ति करदाताओं की गत वर्ष में उनकी सकल कुल आय के 20% तक कटौती दी जा सकती है। (कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 से अधिकतम 1,50,000 ₹),

नोट-कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 से धारा 80 CCD(IB) के अन्तर्गत NPS में जमा की गई रकम के सम्बन्ध में 1,50,000 ₹ की अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी बल्कि NPS में जमा की गई राशि के सम्बन्ध में 50,000 ₹ तक की अतिरिक्त कटौती मिलेगी (Circular No. 19/2015 dated 27.11.2015)

प्राप्त राशिका कर योग्य होनायदि किसी गत वर्ष में उपरोक्त खाते में जमा (वृद्धि की राशि सहित) सम्पूर्ण राशि अथवा उसका कोई भाग करदाता को अथवा उसके नामांकित व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं में प्राप्त होता है तो इस प्रकार प्राप्त सम्पूर्ण राशि करदाता अथवा उसके नामांकित व्यक्ति की उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिसमें ऐसी राशि प्राप्त होती है

() पेंशन योजना के बन्द होने पर अथवा करदाता के पेंशन योजना छोड़ने पर, अथवा (ब) पेंशन योजना के बन्द होने अथवा छोड़ने पर वार्षिकी योजना अपनाई जाती है तो वार्षिकी योजना से पेंशन के रूप में प्राप्त राशि। प्राप्त राशिका कर योग्य नहीं होना-इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष में प्राप्त की गई राशि का उपयोग यदि उसी गत वर्ष में करदाता द्वारा कोई वार्षिकी योजना (Annuity plan) खरीदने के लिये कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि करदाता को गत वर्ष में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है तथा यह करदाता के लिये गत वर्ष में कर योग्य भी नहीं होगी।

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स्पष्टीकरण

1. यदि करदाता को उक्त खाते में जमा की गई राशि के सम्बन्ध में धारा 80CCD के अन्तर्गत कटौती दे दी जाती है तो उसे ऐसी राशि के सम्बन्ध में धारा 80C के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

2. इस धारा के उद्देश्यों के लिये ‘वेतन’ में सेवा शर्तों के अन्तर्गत मिलने वाला महंगाई भत्ता एवं कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर उसको एक निश्चित प्रतिशत से मिलने वाला कमीशन तो शामिल किया जाता है परन्तु अन्य कोई भत्ता अथवा अनुलाभ सम्मिलित नहीं किया जाता है।

धारा 80C. 80CCC एवं धारा 80CCD हेतु कटौती की सीमा (Limit of Deduction u/s 80C, 80CCC and 80CCD) (धारा 80CCE)-धारा 80C, 80CCC एवं 80CCD के अन्तर्गत स्वीकृत/प्रदान की जाने वाली कटौती की अधिकतम सीमा 1.5 लाख ₹ है अर्थात् इन तीनों धाराओं के अन्तर्गत कुल मिलाकर 1,50,000 ₹ की कटौती स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखने योग्य है कि धारा 80CCD के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा या अन्य किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के खाते में अंशदान के रूप में जमा की गयी राशि 1,50,000 ₹ की अधिकतम सीमा में शामिल नहीं है अर्थात धारा 80cCD के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा या अन्य किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के खाते में अंशदान के रूप में जमा की गयी राशि के सम्बन्ध में 1,50,000 ₹ की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त कटौती स्वीकत है।

TV सचीबद्ध समता अंशों में विनियोग करने के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Amount Invested in Listed Equity Shares) [धारा 80CCG : कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से प्रभावी-यदि भारत में निवासी व्यक्ति अधिसचित योजना के अन्तर्गत गतवर्ष में सूचीबद्ध समता अंशों में विनियोग करता है तो निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने पर गतवर्ष में ऐसे सचीबद्ध समता अंशों में विनियोग की गई राशि का 50% या 25,000 ₹ जो दोनों में कम हो, की राशि के बराबर कटौती स्वीकृत होगी

(i) करदाता की सकल कुल आय 12 लाख १ से अधिक नहीं है।

(ii) करदाता खुदरा विनियोजक (Retail Investor) है।

(iii) विनियोग ऐसे सूचीबद्ध समता अंशों/समता उन्मुखी निधि की यूनिटों में किया जाए जो इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट  (Specified) किये गये हों।

(iv) करदाता लगातार तीन कर-निर्धारण वर्षों में विनियोग करके कटौती ले सकता है।

(v) उक्त अंशों को प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्ष तक विक्रय/हस्तान्तरित न किया जाये अर्थात् तीन वर्ष तक स्वयं के नाम में ही रखा जाए।

(vi) कोई अन्य शर्त जो लगायी जाये।

यदि करदाता किसी गतवर्ष में उपरोक्त वर्णित शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो धारा 80CCG के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी कटौती की राशि उस गतवर्ष की आय मानी जायेगी जिस गतवर्ष में शर्त भंग की गई है अर्थात् उक्त राशि उस गतवर्ष में कर-योग्य होगी।

नोट1.4.2018 या इसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80CCG के अन्तर्गत कटौती नहीं मिलेगी। यदि किसी करदाता ने 01.04.2017 को इससे पहले आरम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष में इस धारा के अन्तर्गत कटौती का लाभ लिया है तो उसे कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 तक कटौती मिलेगी बशर्ते वह इस धारा के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कटौती प्राप्त करने का पात्र है।

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VI] चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Medical Insurance Premium) (धारा 80D)-यह कटौती केवल व्यक्ति करदाता एवं हिन्दू अविभाजित परिवार को ही प्राप्त है बशर्ते करदाता गत वर्ष में अपनी कर-योग्य आय में से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (Mediclaim Policy) पर प्रीमियम का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित (सामान्य बीमा कम्पनी या बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण) किसी योजना के अन्तर्गत रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से भुगतान करता है।

यदि किसी व्यक्ति करदाता ने अपने जीवन साथी अथवा माता-पिता (आश्रित हैं या नहीं इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते) तथा आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य का बीमा करवाया है या हिन्दू अविभाजित परिवार ने परिवार के किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य बीमा करवाया हो, तो उसके लिए चुकायी गयी बीमा प्रीमियम की राशि के सम्बन्ध में कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से स्वीकृत की जाने वाली कटौती से सम्बन्धित प्रावधान निम्नलिखित हैं

() एक व्यक्ति की दशा में(i) स्वयं के, अपने जीवन साथी के एवं आश्रित बच्चों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की चुकाई गई वास्तविक रकम अथवा 25,000/वरिष्ठ नागरिक अथवा अति वरिष्ठ नागरिक की दशा में 30,000₹ जो भी दोनों में कम हो;

(ii) मातापिता के सम्बन्ध में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की चुकाई गयी वास्तविक रकम अथवा 25,000 ₹ जो भी दोनों में कम हो की अतिरिक्त कटौती स्वीकृत होती है, परन्तु वरिष्ठ नागरिक अथवा अति वरिष्ठ नागरिक माता-पिता की दशा में चुकायी गयी वास्तविक रकम अथवा 30,000 ₹ जो भी दोनों में कम हो की अतिरिक्त कटौती स्वीकृत होगी।

() हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में-H.U.F. के किसी सदस्य के सम्बन्ध में चुकाये गये स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की वास्तविक राशि या 25,000₹ जो भी दोनों में कम हो, परन्तु वरिष्ठ नागरिक अथवा अति वरिष्ठ नागरिक सदस्य के सम्बन्ध में चुकाये जाने वाले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की दशा में चुकायी गयी वास्तविक रकम अथवा 30,000 ₹ जो भी दोनों में कम हो की कटौती स्वीकृत होगी।

करनिर्धारण वर्ष 2013-14 से धारा 80D की कटौती हेतु वरिष्ठ नागरिक’ से आशय भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु गतवर्ष में कभी भी 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो चुकी है।

विशेषकरनिर्धारण वर्ष 2011-12 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य परियोजना [Central Government Health Scheme (CGHS)] एवं कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य स्वास्थ्य परियोजना में दिये गये अंशदान पर भी धारा 80D की कटौती का लाभ स्वीकृत कर दिया गया है।

करनिर्धारण वर्ष 2013-14 से स्वास्थ्य प्रतिरोधक जाँच पडताल के सम्बन्ध में किये गये व्यय की धारा 80D के। अन्तर्गत कटौती (Deduction for Expenditure on Preventive Health Check-up w.e.f. A.Y. 2013-14)-किसा। करदाता द्वारा स्वयं अपने जीवन-साथी, आश्रित बच्चे एवं माता-पिता के स्वास्थ्य की प्रतिरोधक जाँच-पड़ताल पर व्यय की गई राशि को कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से धारा 80D के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित कटौती राशि 25.000/30.000₹ जैसी भी स्थिति। हो के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा, परन्तु स्वास्थ्य की प्रतिरोधक जाँच पड़ताल पर व्यय की गई राशि का योग 5,000₹ से अधिक मान्य नहीं होगा अर्थात स्वास्थ्य प्रतिरोधक जांच पड़ताल के सम्बन्ध में किये गये व्यय की वास्तविक राशि अथवा 5,000 जो भी दोनों में कम हो, की राशि को ही धारा 80D के अन्तर्गत मान्य कटौती राशि 25.000/30.000 ₹ (जैसी भी स्थिति हो) शामिल किया जायेगा। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य प्रतिरोधक जाँच पड़ताल की राशि का भुगतान रोकड़ सहित किसी भी प्रकार किया जा सकता है।

Illustration 2

श्री अतुल ने गत वर्ष 2017-18 में अपने परिवार के सभी सदस्यों का चिकित्सा बीमा कराया तथा अग्रलिखित प्रीमियम दिए। धारा 80D के अन्तर्गत स्वीकृत कटौती की गणना कीजियेMr. Atul got medical insurance of all family members and paid premium in the previous year 2017-18 as under. Compute the amount of deduction admissible u/s 80D :

1 स्वयं के चिकित्सा बीमा प्रीमियम का चैक द्वारा भुगतान (Medical insurance or self paid by cheque) 6,000

2. पत्नी के मेडी-क्लेम का प्रीमियम नकद दिया (Medi-claim premium on wife paid in cash) 5,000

3. अपने 16 वर्षीय पुत्र का चिकित्सा बीमा प्रीमियम चेक के द्वारा एक प्राइवेट बीमा कम्पनी को दिया जो बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण से अनुमोदित है 4,200 (Medical insurance premium of 16 years old son paid by cheque to a private insurance company approved by Insurance Regulatory and Development Authority)

4. स्वयं के, पत्नी एवं बच्चों के स्वास्थ्य की निवारक जाँच-पड़ताल के सम्बन्ध में 4,000₹ रोकड़ में दिए (Paid ₹ 4,000 in cash for preventive health check-up of himself, spouse and childrens)

5. उसने अपने पिता और माता के मेडि-क्लेम का प्रीमियम दिया। 8,000 (Medi-claim premium paid on the medical insurance of his father and mother)

6. उस पर आश्रित छोटे भाई के मेडी-क्लेम की पॉलिसी का प्रीमियम दिया

5,800 (Medi-claim premium on the policy of dependent younger brother)

 [VII] विकलांग आश्रित व्यक्तियों के भरणपोषण एवं चिकित्सा पर हुए व्यय के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Medically Handicapped Dependents) (धारा 80DD) यदि भारत में निवासी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा अपने पर आश्रित, विकलांग व्यक्ति की चिकित्सा, प्रशिक्षण अथवा पुनर्वास पर कोई व्यय किया गया है अथवा इसी उद्देश्य हेत भारतीय जीवन बीमा निगम, अन्य बीमाकर्ता या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के द्वारा बनायी गयी ऐसी योजना में धन जमा किया गया है तो इस सम्बन्ध में 75,000 ₹ (कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 से) तथा गम्भीर रूप से निसक्तता से ग्रस्त आश्रित (असमर्थता /विकलांगता 80% से अधिक है) के लिए 1,25,000 ₹ (कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 से) की कटौती प्राप्त होगी।

Deductions Gross Total Income

कटौती की शर्ते

1 करदाता की मृत्यु के पश्चात् (जिसके नाम में धन जमा किया गया है) उस निःशक्त आश्रित के लाभ के लिए यह जमा धन एकमुश्त अथवा वार्षिकी के रूप में भुगतान किया जाएगा।

2. करदाता के निःशक्त आश्रित को अथवा अन्य व्यक्ति को ऐसे आश्रित की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए। नामांकित कर दिया है।

3. चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रतिवर्ष आयकर की रिटर्न के साथ जमा करानी होगी।

4. यदि चिकित्सा अधिकारी के प्रमाप-पत्र में निर्धारित अवधि के पश्चात् निःशक्तता की सीमा का पुनर्निर्धारण अपेक्षित है

तो नया प्रमाण-पत्र लेकर उसकी प्रति रिटर्न के साथ दाखिल करनी होगी अन्यथा कटौती नहीं मिलेगी। जमा धन का कर-योग्य होना-यदि निःशक्त आश्रित की मृत्यु करदाता से पूर्व हो जाती है तो जमा की गई राशि करदाता की उस वर्ष की कर-योग्य आय होगी जिस वर्ष उसे राशि मिलेगी।

आश्रित-(i) किसी व्यक्ति की दशा में उसका पति/पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहिनों या उनमें से कोई, (ii) हिन्द अविभाजित परिवार की दशा में परिवार का कोई सदस्य. जो अपनी सहायता एवं भरण-पोषण के लिए उस पर पूर्णत: या मुख्यतः आश्रित है और जिसने सम्बन्धित गतवर्ष में धारा 800 के अन्तर्गत कटौती की मांग नहीं की है।

[{VIII] घोषित बीमारियों के उपचार पर किए गए व्ययों हेत कटौती (Deduction for Expenditure Incurred on Medical Treatment of Notified Disease or Ailment) (धारा 80DDB)-यह कटौती एक व्यक्ति एवं हिन्द अविभाजित परिवार जो भारत में निवासी करदाता हो. को दी जाती है, बशर्ते करदाता निम्नलिखित शर्ते पूरी करता हो

(i) करदाता ने ऐसे रोग अथवा उल्लिखित बीमारी के उपचार के लिए व्यय किया हो जो इस सम्बन्ध में नियम 11A में अधिसूचित हैं (e.g. 1. Neurological diseases, 2. Cancer, 3. AIDS, 4. Chronic Renal Failure, 5. Hemophilia, 6. Thalassaemia)

(ii) व्यय वास्तविक रूप में स्वयं पर आश्रित रिश्तेदार पर तथा हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार के सदस्य के चिकित्सीय उपचार के लिए किया गया हो  आश्रित रिश्तेदार का आशय-करदाता की पत्नी (पति करदाता के लिए) या पति (पत्नी करदाता के लिए), भाई, बहन, माता-पिता एवं बच्चे सम्मिलित हैं जो करदाता पर आश्रित हों।

(iii) करदाता ने स्नातकोत्तर (Master /PG) उपाधि वाले, सरकारी पंजीकृत चिकित्सक से निर्धारित फार्म 101 (Form 101) में सम्बन्धित रोग का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आय के विवरण के साथ प्रस्तुत किया हो। कटौती की राशि (Amount of Deduction)(i) करदाता के द्वारा किया गया वास्तविक व्यय अथवा 40,000 ₹, इनमें से जो भी कम हो।

(i) यदि उक्त चिकित्सा व्यय वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) के सम्बन्ध में हुआ हो तो 60.000 ₹ तक की राशि स्वीकृत होगी। ‘वरिष्ठ नागरिक’ का अर्थ ऐसे निवासी व्यक्ति से है जिसने सम्बन्धित गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण कर ली हो।

(iii) यदि व्यय अति वरिष्ठ नागरिक (आयु 80 वर्ष या अधिक) के सम्बन्ध में किया गया हो तो 80,000 ₹ तक की कटौती स्वीकृत होगी। (कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 से प्रभावी)

विशेषयदि उपर्युक्त वर्णित व्यक्तियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में बीमा कम्पनी से बीमा दावे के रूप में कोई राशि प्राप्त हुई हो अथवा नियोक्ता (मालिक) के द्वारा चिकित्सा व्ययों का पुनर्भुगतान (Reimbursement) किया गया हो तो ऐसी राशि को घटाने के बाद बची हुई शेष राशि की ही कटौती स्वीकृत की जायेगी।

Illustration 3

श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी हैं तथा वे तथा उनके पिता (जो उन पर आश्रित नहीं हैं) तथा उनका पुत्र ऐसी बीमारी से पीडित हैं, जिसके बारे में अधिसचना जारी हो गई है। उन्होंने चिकित्सा पर निम्नलिखित व्यय किये

Mr. Gopal is a government employee and he, his father (who is not dependent on him) and his son are suffering from notified illness. He has incurred the following expenses on treatment.

राशि में

(Amount in ₹)

अपनी स्वयं की चिकित्सा पर (On his own treatment)                                                 40,000

मालिक के द्वारा किया गया पुनर्भुगतान (Amount reimbursed by employer)                16,000

उनके पुत्र की चिकित्सा पर (On treatment of his son)                                                  30.000

बीमा दावे की प्राप्त राशि (Insurance claim received)                                                  14,000

उनके पिता की चिकित्सा में व्यय (On treatment of his father)                                      15,000

बीमा दावे की प्राप्त राशि (Insurance claim received)                                                    5,000

धारा 80DDB के अन्तर्गत कटौती की राशि की गणना कीजिए।

Calculate the amount of deduction u/s 80DDB.

 [IIXI उच्च शिक्षा हेत लिए गए ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Interest on Loan taken for Higher Education) (धारा 80E) यह कटौती एक व्यक्ति करदाता को स्वयं की या जीवनसाथी या बच्चों की अथवा उस विद्यार्थी की जिसका कि करदाता कानुनी अभिवावक है (कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 से प्रभावी) उच्च शिक्षा हतु। लिये गये ऋण के ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में दी जाती है। इस कटौती से सम्बन्धित प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित प्रकार है

1 ऋण स्वयं की या जीवनसाथी या बच्चों की अथवा उस विद्यार्थी की जिसका कि करदाता कानूनी अभिवावक है (कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 से प्रभावी) उच्चतर शिक्षा हेतु लिया गया हो। उच्चतर शिक्षा से आशय केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा इस आशय के लिये अधिकृत किसी अन्य सत्ता द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय, बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम को जारी रखने से है।

2. ऋण किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या मान्यता प्राप्त पुण्यार्थ संस्था से प्राप्त किया गया हो, व्यक्तिगत नहीं।

3. ऋण के ब्याज का भुगतान करदाता ने अपनी करयोग्य आय से किया हो।

4. गत वर्ष में भुगतान की गई ब्याज की सम्पूर्ण राशि पर कटौती मिलेगी।

5. यह कटौती ब्याज का सम्पूर्ण भूगतान होने या 8 वर्ष (जो पहले हो) तक मिलेगी अर्थात् यह कटौती ब्याज का भुगतान प्रारम्भ करने वाले वर्ष से लेकर अधिकतम 8 वर्षों तक अथवा ऋण का ब्याज सहित भुगतान पूरा होने वाले वर्ष तक जो भी पहले आए, प्रदान की जाएगी अर्थात् भुगतान प्रारम्भ करने वाले प्रारम्भिक वर्ष में अथवा अगले 7 वर्षों तक ही यह कटौती दी जा सकती है। यदि ऋण का ब्याज सहित भुगतान उक्त अवधि से पूर्व हो जाता है तो यह कटौती उसी अवधि तक दी जाएगी।

[X] आवासीय गृह सम्पत्ति के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती (Deduction in Respect of Interest on Loan taken for Residential House Property) (धारा 80EE) (w.e.f. A.Y. 2017-18)-किसी निवासी अथवा अनिवासी व्यक्ति (Individual) द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर आवासीय गृह सम्पत्ति के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में कर-निर्धारण वर्ष 2017-18 से 50,000 ₹ तक की कटौती धारा 80EE के अन्तर्गत मिलेगी।

1 ऋण किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा 01.04.2016 से 31.03.2017 तक स्वीकार किया जाना चाहिए।

2. स्वीकृत ऋण की राशि 35 लाख ₹ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. गृह सम्पत्ति का मूल्य 50 लाख ₹ से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. ऋण स्वीकृत करने की तिथि को करदाता किसी अन्य आवासीय गृह सम्पत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए।

नोटजब धारा 80EE के अन्तर्गत ब्याज की राशि की कटौती ली गई हो, तो उक्त ब्याज की राशि की कटौती आय-कर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत उसी या अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष में प्राप्त नहीं की जा सकती।

{XI] कुछ कोषों (निधियों) और पुण्यार्थ संस्थाओं आदि को दिये गये दान के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Donations to Certain Funds, Charitable Institutions etc.) (धारां 80G)-यह कटौती सभी करदाताओं को दी जाती है।

धारा 80G की कटौती स्वीकृत होने के लिए आवश्यक शर्ते

(i) दान मुद्रा के रूप में दिये गये हों। यदि दान वस्तु के रूप में दिया गया है तो उस दान के सम्बन्ध में कटौती स्वीकत नहीं होगी। यदि 01.04.2017 को या इसके पश्चात् अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2,000 ₹ से अधिक का दान दिया जाता है तो ऐसा दान रोकड़ (Cash) में न देकर किसी अन्य प्रकार (चैक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड आदि द्वारा) दिया जाना चाहिए, अन्यथा कटौती स्वीकृत न होगी।

(ii) दान किसी विशेष जाति, वर्ग अथवा धर्म के हित के लिए न हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी हुई जातियाँ अथवा स्त्रियाँ अथवा बच्चे किसी विशेष जाति अथवा धर्म के नहीं माने जाते हैं।

(III) दान केवल धारा 80G में वर्णित कोषों या संस्थाओं को ही दिया गया हो। यदि करदाता ने कोई पुण्यार्थ कार्य स्वयं किया है तो इस पर कटौती नहीं मिलेगी, अत: कटौती के लिए आवश्यक है। कि दान संस्था या कोष को दिया जाए।

(v) यदि करदाता को उक्त दानों के सन्दर्भ में आय-कर अधिनियम की अन्य किसी धारा में कटौती मिली है, तो इस धारा की कटौती प्रदान नहीं की जाएगी।

(vi) करदाता को दान की कटौती प्राप्त करने के लिए प्राप्ति की रसीद जमा करानी होगी।

धारा 80G के अन्तर्गत स्वीकृत दानों के प्रकार-दान दो प्रकार के होते हैं-1. ऐसे दान जिनकी योग्य राशि (Qualifying Amount) की कोई सीमा नहीं है, 2. ऐसे दान जिनकी योग्य राशि की एक सीमा है।

Deductions Gross Total Income

1 बिना सीमा वाले दान (Without Limit Donations)-ये दान भी दो प्रकार के होते हैं

(i) ऐसे दान जिनके सम्बन्ध में 100% कटौती मिलती है;

(ii) ऐसे दान जिनके सम्बन्ध में 50% कटौती मिलती है।

2. सीमा वाले दान (Donations with Limit)-ऐसे दानों के सम्बन्ध में कटौती के लिए Qualifying Amount की एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है एवं दान की वास्तविक रकम अथवा योग्य राशि (Qualifying amount) दोनों में जिसकी रकम कम हो उस पर 100% या 50% जो भी दर लागू हो की दर से दान की कटौती स्वीकृत की जाती है।

योग्य राशि का आशयसकल कुल आय में से अनलिखित आयों की राशि घटाने के बाद बची हुई राशि की 10% राशि को योग्य राशि (Q.A.) कहते हैं।

(i) सकल कुल आय में शामिल कर-मुक्त आय;

(ii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभः एवं

(iii) धाराएँ 800 से 800 तक (धारा 80G की कटौती को छोड़कर) की कटौतियाँ। [I]

() बिना सीमा वाले दान जिनके सम्बन्ध में 100% कटौती स्वीक़त है

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष एवं राष्ट्रीय बाल कोष (National Defense Fund and National Children Fund);

(ii) प्रधानमन्त्री का राष्ट्रीय सहायता कोष (Prime Minister’s National Relief Fund);

(iii) प्रधानमन्त्री का आरमीनिया भूकम्प सहायता कोष (Prime Minister’s Armenia Earthquake Relief Fund);

(iv) अफ्रीका फण्ड (सार्वजनिक अंशदान-भारत) [Africa (Public Contribution : India) Fund];

(v) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव (सौहार्द्र) फाउण्डेशन (National Foundation for Communal Harmony);

(vi) अनुमोदित विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय महत्त्व का शैक्षणिक संस्थान (Approved University or Educational Institution of National Eminence)

(vii) महाराष्ट्र मुख्यमन्त्री का भूकम्प/भूचाल सहायता कोष (Maharashtra Chief Minister’s Earthquake

Relief Fund);

(viii) जिला साक्षरता समिति (Zila Saksharata Samiti);

राष्ट्रीय रक्त ट्रान्सफ्यूज़न काउंसिल/राज्य रक्त ट्रान्सफ्यूज़न काउंसिल

(National Blood Transfusion Council or State Council for Blood Transfusion);

राज्य सरकार द्वारा गरीबों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित कोष

(State Government Fund for providing Medical Relief to the poor);

(xi) सेना अथवा हवाई सेना का केन्द्रीय राहत कोष तथा भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े का परोपकारी कोष

(Army Central Welfare Fund or Indian Naval Benevolent Fund or Air Force Central Welfare Fund); आन्ध्र प्रदेश मुख्यमन्त्री तूफान पीड़ित सहायता कोष

(Andhra Pradesh Chief Minister’s Cyclone Relief  Fund);

(xiii) बीमारियों का राष्ट्रीय सहायता कोष (National Illness Assistance Fund);

मुख्यमन्त्री अथवा लेफ्टीनेन्ट गवर्नर का राहत कोष

(Chief Minister’s Relief Fund or Lieutenant

Governor’s Relief Fund);

(xv) राष्ट्रीय खेलकूद कोष (National Sports Fund);

(xvi) राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष (National Cultural Fund):

(vii) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी/तकनीकी विकास तथा प्रयोग कोष

(Technology Development and Applications Fund);

सकल कुल आय मे से कटौतियाँ

(xviii) गुजरात सरकार द्वारा भूकम्प से हताहत व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु स्थापित कोष

(Fund set up by the Government of Cujarat for providing Relief to Victims of Earthquake);

(xix) मस्तिष्क, चक्कर तथा मानसिक विलम्बन आदि बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति के कल्याणार्थ स्थापित राष्ट्रीय ट्रस्ट

(National Trust for Welfare of Persons with Austism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities)

() बिना सीमा वाले दान जिनके सम्बन्ध में 50% कटौती मिलती है

(i) जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष (Jawahar Lal Nehru Memorial Fund); (i) प्रधानमन्त्री का अकाल सहायता कोष (PM’s Drought Relief Fund); (ii) इन्दिरा गाँधी स्मारक ट्रस्ट (Indira Gandhi Memorial Trust);

(iv) राजीव गाँधी फाउण्डेशन (Rajeev Gandhi Foundation)

[II) () सीमा वाले दान जिनके सम्बन्ध में योग्य राशि की 100% कटौती मिलती है(i) परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए दिए गए दान जो सरकार अथवा स्थानीय सत्ता अथवा ऐसे संघ अथवा संस्था को दिए गए हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हैं; अथवा (ii) एक कम्पनी द्वारा भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन अथवा भारत में स्थापित एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित खेल-कूद के संघ अथवा संस्था को निम्न कार्य के लिए दान(a) भारत में क्रीड़ा और खेल-कूद के सम्बन्ध में अवसंरचना के विकास के लिए; या (b) भारत में क्रीड़ा या खेल-कूद के प्रयोजन के लिए। (ब) सीमा वाले दान जिनके सम्बन्ध में योग्य राशि की 50% कटौती मिलती है(i) सरकार अथवा किसी स्थानीय सत्ता को किसी पुण्यार्थ कार्य के लिए दिए गए दान (परिवार नियोजन के उद्देश्य को छोड़कर); अथवा (ii) भारत में स्थापित किसी ऐसी संस्था अथवा कोष में दिए गए दान जो पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया

(iii) किसी ऐसी सत्ता को दिए गए दान जो मकान बनाने अथवा शहरों, कस्बों व गाँवों का योजनाबद्ध विकास तथा सधार करने के उद्देश्य से किसी कानन के अन्तर्गत भारत में संगठित हुई हो; अथवा (iv) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसा निगम जो अल्पसंख्यक लोगों के हितों को उन्नत अथवा उत्थान करने के लिए हो; अथवा (1) किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर अथवा अन्य ऐसे स्थान की मरम्मत अथवा नवीनीकरण के लिए दिए गए दान कर से मुक्त हैं तथा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय पत्र में ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्त्व के अथवा किसी राज्य भर में महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पूजा के स्थान घोषित कर दिए गए हैं। स्वच्छ भारत कोष एवं स्वच्छ गंगा कोष में दिये गये दान पर धारा 80G की कटौती वित्त विधेयक, 2015 के द्वारा किया गया संशोधन, कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 से लाग-विशिष्ट करदाताओं को निम्नलिखित दो कोषों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकार से कुल आय में से दिये गये दान की राशि पर 100% कटौती प्रदान की जायेगी(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में निवासी एवं अनिवासी किसी भी करदाता द्वारा दिये गये दान की राशि पर, (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष (Clean Ganga Fund) में निवासी करदाता द्वारा दिये गये दान की राशि पर GHI) निवासी एवं अनिवासी करदाता द्वारा राष्ट्रीय औषधि दुरूपयोग नियन्त्रण कोष में दिये गये दान की राशि पर 100%

(करनिर्धारण वर्ष 2016-17 से प्रभावी) परन्तु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अन्तर्गत निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) के अनुपालन में व्यय का गई कोई राशि धारा 80G के उपरोक्त उद्देश्य के लिए कुल आय में से कटोती हेत मान्य (eligible) नहीं होगी।

Illustration 4

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में श्री श्याम की सकल कुल आय 40.15.000 ₹ थी। उसने चैक द्वारा। निम्नलिखित दान दिए(5 प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष में 1,00,000 ₹

(ii) राष्ट्रीय बाल कोष में 2,00,000 ₹।

(iii) सार्वजनिक पूजा के मन्दिर (जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है) की मरम्मत के लिए 2 लाख

(iv) धारा 80G के अन्तर्गत अनुमोदित एक स्थानीय कॉलेज में कक्षाओं के कमरे बनाने के लिए 1,00,000

(v) एक गरीब विद्यार्थी को 20,000 ₹ की सहायता। (vi) नगरपालिका को 1,00,000 ₹। (vii) उत्तर प्रदेश सरकार को परिवार नियोजन हेतु 50,000 ₹ उसने 15,000 ₹ सार्वजनिक प्रॉविडेण्ट फण्ड में जमा किये। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए।

Shri Shyam’s gross total income for the previous year ending on 31st March, 2018 is ₹ 40,15,000. He donated the following amounts by cheque :

(i) Prime Minister’s National Relief Fund ₹ 1,00,000.

(ii) National Children’s Fund ₹ 2,00,000.

(iii) ₹2,00,000 for repairs of a temple of public worship so notified.

(iv) ₹ 1,00,000 for construction of class rooms to a local college approved u/s 80G.

(v) ₹20,000 given as aid to a poor student.

(vi) ₹1,00,000 to Municipality.

(vii) ₹50,000 to U.P. Government for family planning. He deposited 15,000 in Public Provident Fund. Determine his total income for the assessment year 2018-19.

Note : Donation to a poor student does not qualify for deduction.

[XII] रहने हेतु लिए गए मकान के भुगतान किये गये किराये के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of | Rent Paid) (धारा 80GG) यदि कोई व्यक्ति (An Individual) अपनी कर-योग्य आय में से अपने रहने के मकान हेतु किराये के रूप में कोई भुगतान करता है तो भुगतान की गई किराये की राशि के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्ते पूरी होने पर यह। कटौती स्वीकृत की जाती है1. करदाता या तो स्वयं का कारोबार करता हो अथवा ऐसा वेतन पाने वाला कर्मचारी हो जिसे अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता नहीं मिल रहा हो। 537 सकल कुल आय मे से कटौतियाँ

2. करदाता के या उसके जीवनसाथी के या उसके अवयस्क बच्चे के या यदि करदाता हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य ह तो उस परिवार के स्वामित्व में उस स्थान पर जहाँ पर वह सामान्यतया रहता हो या नाकरा करता हा या अपना व्यापार या पेशा चलाता हो, कोई आवासीय मकान न हो। 3. करदाता ने भुगतान किये गये किराये के सम्बन्ध में फार्म 10BA के अन्तर्गत एक घोषणा पत्र दाखिल किया हो। कटौती की राशि-निम्नलिखित राशियों में से न्यूनतम राशि कटौती योग्य है(i) भुगतान किया गया वास्तविक किराया – समायोजित कुल आय (AT) का 10%l (ii) समायोजित कुल आय (Adjusted Total Income) का 25%I (ii) 5,000₹ प्रति माह (w.e.f. A.Y. 2017-18)। नाटसमायाजत कुल आय से आशय सकल कल आय में से धारा 80C से 80U तक की स्वीकत कटौतियाँ (परन्तु धारा 80GG का कटाता का छोड़कर) तथा दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभ घटाने के बाद बची हुई आय से है।

Illustration 5

याद एक पेशे में लगे हुए व्यक्ति की सकल कर-योग्य आय (Gross Taxable Income) (अर्थात् इस कटाता का घटान क पूर्व का आय) 30.000 ₹ हो तथा वह वाराणसी में मकान का 700₹ मासिक किराया देता हो तो धारा 80GG के अन्तर्गत कटौती की राशि ज्ञात कीजिए।

If a professional man has his gross taxable income (i.e., income before allowing this deduction) of 30,000 and pays rent of 700 p.m. at Varansi, calculate the amount of

deduction u/s 80GG.

Solution :

 [XIII] वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं ग्रामीण विकास के लिए दिये गये दानों के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Certain Donations for Scientific Research and Rural Development) (धारा 80GGA)-यह कटौती उन सभी करदाताओं के लिए स्वीकृत की जाती है जिनकी ‘व्यवसाय एवं पेशे के लाभ’ शीर्षक में कर-योग्य आय न हो क्योंकि यदि करदाता की कोई आय इस शीर्षक में है तो ऐसे दानों के सम्बन्ध में इस शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात करते समय धारा 35 के अन्तर्गत व्यय के रूप में पहले ही कटौती उपलब्ध है, ऐसे करदाताओं को धारा 80GGA के अन्तर्गत कटौती प्राप्त नहीं होती है। यह कटौती निम्नलिखित भुगतानों पर 100% स्वीकृत होती है

(i) किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसन्धान संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा संस्थान को वैज्ञानिक अनुसन्धान हेतु दी गई राशि।

(ii) सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यिकीय विज्ञान अनुसन्धान के लिए किसी अनुमोदित विश्वविद्यालय एवं संस्था को भुगतान की गई राशि। कर-निर्धारण वर्ष 2011-12 से सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यिकीय विज्ञान के अनुसन्धान हेतु बनाये गये अनुसन्धान संघ (Research Association) को भुगतान की गयी राशि के सम्बन्ध में भी यह कटौती स्वीकृत होगी।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित ग्राम विकास कोष में दी गयी धनराशि।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कम्पनी अथवा स्थानीय सत्ता अथवा किसी अनुमोदित संघ अथवा संस्था को किसी ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए भुगतान की गयी धनराशि जिससे जनता का सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण तथा उत्थान हो तथा जो राष्ट्रीय समिति (National Committee) की संस्तुति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो।

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित शहरों की गरीबी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कोष में दी गयी राशि।

यदि उपरोक्त वर्णित भुगतानों से सम्बन्धित किसी भी मद में 01.04.2012 को या इसके पश्चात् 10,000 से अधिक का भगतान किया जाता है, तो उक्त भुगतान रोकड़ में देकर किसी अन्य प्रकार दिया जाना चाहिए अन्यथा कटौती स्वीकृत होगी।

संक्षेप में वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए अनुमोदित संस्थाओं को दी गयी राशि 100% कटौती योग्य होती है। परन्त यह छट केवल उन्हीं करदाताओं को प्राप्त होती है जिनकी सकल कुल आय में व्यापार अथवा पेशे के लाभ शामिल न हों।

XIVI भारतीय कम्पनी द्वारा राजनीतिक दल को अंशदान (धारा 80GGB) यदि कोई भारतीय कम्पनी किसी राजनीतिक दल को अंशदान (Contribution) देती है तो उसे ऐसी दी गई राशि की 100% कटौती मिलेगी। A.Y. 2014-15 से उक्त भुगतान रोकड़ में न देकर किसी अन्य प्रकार दिया जाना चाहिए अन्यथा कटौती स्वीकृत न होगी। ।

स्पष्टीकरणअंशदान की राशि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 में निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी।

[XV] किसी व्यक्ति (Person) द्वारा राजनीतिक दल को अंशदान (धारा 80GGC) यदि कोई व्यक्ति (भारतीय कम्पनी, स्थानीय सत्ता एवं कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को छोड़कर जिसे सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है) किसी राजनीतिक दल को अंशदान देता है तो उसे ऐसी दी गई राशि की 100% कटौती मिलेगी। A.Y. 2014-16 से उक्त भुगतान रोकड़ में न देकर किसी अन्य प्रकार दिया जाना चाहिए अन्यथा कटौती स्वीकृत न होगी। नोट-धारा 80GGB एवं 80GGC के उद्देश्य हेतु राजनीतिक दल से अभिप्राय Representation of the Peoples Act, 1951 की धारा 29-A के अन्तर्गत पंजीकृत (Registered) राजनीतिक दल से है।

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विशिष्ट आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ

(Deduction in Respect of Certain Incomes)

1 पुस्तकों के लेखकों को अधिकार शुल्क से आय पर कटौती (Deduction in Respect of Royalty Income of Authors) (धारा 80QQB)-ऐसे व्यक्ति जो भारत में निवासी हैं तथा साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति की पुस्तक में एकल या सह-लेखक हैं तो प्रकाशन पर प्रतिफल में प्राप्त एकमुश्त राशि अथवा 15% की दर तक रॉयल्टी से हुई आय कर-मुक्त होगी। यदि इस सम्बन्ध में कोई आय भारत के बाहरी स्रोतों से प्राप्त होती है तो विदेशी विनियम प्रबन्ध अधिनियम (FEMA) के अन्तर्गत इसे 6 माह में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत लाना होगा। इस धारा के अन्तर्गत कटौती की अधिकतम सीमा 3,00,000 ₹ है। इस धारा के अन्तर्गत कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिए करदाता को फार्म संख्या 10CCD में एक प्रमाण-पत्र आय-कर विवरणी के साथ जमा करना होगा जिसे अधिकार-शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया हो एवं उसमें वांछित जानकारी दी गई हो। ‘पुस्तक’ में कोई पुस्तिका (Brochure), व्याख्या (Commentary), डायरी (Diary), निर्देशिका (Guide), जर्नल (Journal), मैगजीन (Magazine), समाचार-पत्र (News paper), पैम्पलेट (Pamphlet), स्कूल के कोर्स की पाठ्य पुस्तक (Text-book of school), ट्रैक्ट (Tract) अथवा किसी ऐसी ही प्रकृति का अन्य प्रकाशन, जो चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, शामिल नहीं है।

2. पेटेन्ट से प्राप्त रॉयल्टी के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Royalty on Patent) (धारा 80RRB)-यह कटौती भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति (An Individual) को ही मिलती है जिसने किसी अविष्कार का पेटेन्ट कराया है एवं ऐसा पेटेन्ट, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत उसके नाम से पंजीकृत है। करदाता ने इस पेटेन्ट का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को करने हेतु दिया हो व इसके परिणामस्वरूप वह करदाता रॉयल्टी के रूप में आय प्राप्त कर रहा हो। रॉयल्टी के भुगतान में पेटेन्ट के इस्तेमाल अथवा कार्य करने से प्राप्त भुगतान या पेटेन्ट के अन्तर्गत समस्त या कुछ अधिकारों के हस्तान्तरण पर प्राप्त भुगतान शामिल है। एकमुश्त भुगतान में वह अग्रिम भुगतान भी शामिल है जिसको वापिस नहीं करना है, परन्तु इसमें उत्पाद की बिक्री की वह राशि शामिल नहीं होगी जिसका उत्पादन पेटेन्ट की प्रक्रिया या पेटेन्ट वाली वस्तु का वाणिज्यिक इस्तेमाल करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार, इसमें ऐसा कोई प्रतिफल भी शामिल नहीं होगा जो कि “पूँजीगत लाभ” के रूप में कर-योग्य है। धारा 80RRB के अन्तर्गत ऐसी प्राप्त होने वाली रॉयल्टी की वास्तविक रकम या 3 लाख ₹ दोनों में जो भी राशि कम हो, उतनी राशि की कटौती स्वीक़त की जाती है।

नोट-(i) यदि करदाता को भारत के बाहर से पेटेन्ट से रॉयल्टी प्राप्त हुई है तो ऐसी राशि पर कटौती तभी मिलेगी जब उसने इसे सम्बन्धित गत वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर या बढ़ी हुई अवधि में विदेशी मुद्रा प्रबन्ध कानून के अन्तर्गत भारत में परिवर्तनशील मुद्रा में प्राप्त कर लिया हो। करदाता को पेटेन्ट के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रपत्र संख्या 10CCE में सम्बन्धित अधिकृत व्यक्ति से हस्ताक्षर करा कर आय के विवरण के साथ प्रस्तुत करना होगा। in यदि करदाता को पेटेन्ट सम्बन्धी रॉयल्टी की कटौती इस धारा में मिली है तो उसे इस आय पर, आय-कर अधिनियम की अन्य धाराओं में  कोई कटौती नहीं मिलेगी।

3. बचत खाते में जमा पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Interest on Deposits in Savings Accounts) धारा 80TTA कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से प्रभावी-यह कटौती केवल एक व्यक्ति (An Individual) करदाता एवं हिन्दू अविभाजित परिवार (H.U.F.) को ही स्वीकृत की जायेगी। यदि बचत खाता किसी बैंक, बैंक का व्यवसाय करने वाली किसी सहकारी समिति या डाकघर में खोला गया हो तो उक्त बचत खाते में जमा धन पर प्राप्त ब्याज की वास्तविक रकम या 10,000 ₹ जो भी दोनों में कम हो, की राशि के बराबर कटौती स्वीकत होगी।

4. स्थायी रूप से शारीरिक असमर्थता (अंधेपन को सम्मिलित करते हुए) से पीड़ित व्यक्ति की दशा में कटौती (धारा 800)-भारत में निवासी व्यक्ति जो शारीरिक असमर्थता से पीड़ित हैं, अपनी कर-योग्य आय की गणना करने में धारा 800 के “अन्तर्गत 75,000₹ (कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 से प्रभावी) की कटौती पाने का अधिकारी है। यदि वह व्यक्ति गम्भीर शारीरिक असमर्थता अर्थात ‘80% से अधिक असमर्थता से पीड़ित है तो 1,25,000 ₹ (कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 से प्रभावी) की निश्चित राशि कटौती योग्य है। इस धारा में कटौती प्राप्त करने के लिये चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र को आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र चिकित्सक द्वारा बताई गई अवधि तक वैध माना जाता है।

असमर्थता से आशय-) अन्धापन (Blindness); (ii) कम दिखाई देना (Low vision); (iii) कोढ़ राग (Leprosy-cured); (iv) श्रवणशक्ति की क्षति/बहरापन (Hearing impairment); (v) चलने में असमर्थता (Locomotor disability); (vi) मानसिक पिछड़ापन/पागलपन (Mental retardation): (vii) मानसिक/दिमागी बीमारी (Mental illness); (viii) आत्मविमोह (Autism); (ix) दिमागी पक्षाघात (Cerebral Palsy); (x) बहुल अयोग्यताएं (Multiple disabilities) आदि से है।

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अन्य कटौतियाँ

(Other Deductions)

1 आधारभूत संरचना के विकास में लगे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Profits and Gains from Industrial Undertaking Engaged in Infrastructure Development) (धारा 80IA)-ऐसे उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में लगातार 10 कर-निर्धारण वर्षों तक 100% कटौती मिलती है। यदि कोई उपक्रम 1.4.2017 को या इसके पश्चात् किसी आधारभूत संरचना का विकास या प्रचालन एवं अनुरक्षण करता है तो उसे इस सम्बन्ध में कटौती नहीं मिलेगी।

2.विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र विकसित करने में संलग्न उपक्रम या साहस के लाभों पर कटौती (Deduction in Respect of Profit of an Undertaking or Enterprise Engaged in the Development of Special Economic Zones) (ART 80 AB)-इस प्रकार के कार्यों में संलग्न उपक्रमों के लाभ दस कर-निर्धारण वर्षों तक 100% कटौती योग्य होते हैं।

3. विशिष्ट राज्यों में स्थापित विशिष्ट उपक्रमों के लाभों पर कटौती (Deduction in respect of certain industrial undertakings in certain special states) (धारा 80IC)-विशिष्ट राज्यों में स्थापित विशिष्ट उपक्रमों के लाभ कुछ दशाओं में प्रथम दस कर-निर्धारण वर्षों तक 100% तथा अन्य दशाओं में प्रथम पाँच कर-निर्धारण वर्षों में 100% तथा अगले पांच कर-निर्धारण वर्षों तक यदि यह उपक्रम कम्पनी है तो 30% अन्यथा 25% कटौती योग्य होते हैं।

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4. विशिष्ट क्षेत्रों में होटल एवं अधिवेशन केन्द्रों के व्यवसाय से आय के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of profits and gains from business of hotels and convention centres in specified area) (धारा 80ID)-ऐसे ‘उपक्रम जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में होटल (Two-star, three-star अथवा four-star श्रेणी की) के निर्माण एवं इसे चलाने का कार्य 31.03.2008 के पश्चात् परन्तु 01.04.2013 से पूर्व करते हैं उनके लाभों पर प्रथम पाँच कर-निर्धारण वर्षों तक 100% कटौती मिलती है।

5. उत्तरपूर्वी राज्यों में स्थापित विशिष्ट उपक्रमों के लिए कटौती (Deduction in respect of certain undertakings in North-Eastern States) (धारा 80IE)-‘यह कटौती उन उपक्रमों के लाभों पर मिलती है जो 31.03.2007 के पश्चात् परन्तु 01.04.2017 से पूर्व किसी पूर्वोत्तर राज्य में मान्य वस्तु का उत्पादन या निर्माण करते हैं। ऐसे व्यवसाय के लाभ कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर प्रथम दस कर-निर्धारण वर्षों तक 100% कटौती योग्य होते हैं। ।

6. जैवश्रेणीकरणीय अवशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय के लाभ के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of profit from business of collecting and processing of bio-degradable waste) (ETT 80JJA)-इस प्रकार के कार्य में संलग्न उपक्रमों के लाभ प्रथम पाँच कर-निर्धारण वर्षों तक 100% कटौती योग्य होते हैं।

7. समुद्र पार बैंकिंग इकाई की आय के सम्बन्ध में छूट (Deduction in respect of income of offshore banking unit) (धारा 80LA)-ऐसे उपक्रमों के लाभ प्रथम पाँच कर-निर्धारण वर्ष तक 100% तथा अगले पाँच कर-निर्धारण वर्षों में 50% तक कटौती योग्य होते हैं।

8. सहकारी समितियों की आय के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of income of co-operative societies) (धारा 80P)-धारा 80P के अन्तर्गत एक सहकारी समिति की सकल कुल आय में से निम्नलिखित कटौतियाँ दी जाती हैं

कुछ विशेष कार्यों से प्राप्त आय का 100%-एक सहकारी समिति को निम्नलिखित क्रियायें करने से प्राप्त ‘सम्पूर्ण आय’ (अर्थात् 100%) उसकी सकल कुल आय में से कटौती के रूप में स्वीकृत होगी-(i) बैंकिंग व्यापार अथवा अपने सदस्यों को साख सुविधा/ऋण देने के व्यापार की क्रियायें; या (ii) कुटीर उद्योग; या (iii) अपने सदस्यों को कषि उत्पादन के विपणन का कार्य; या (iv) अपने सदस्यों को देने के लिए कृषि उपकरण, बीज, जानवर एवं कृषि के उपयोग की अन्य वस्तुएँ क्रय करने का कार्य; या (v) अपने सदस्यों के कृषि उत्पादन का बिना शक्ति प्रयोग प्रसंस्करण। (Processing) करने की क्रिया; या (vi) अपने सदस्यों के श्रम की सामूहिक पूर्ति (Collective disposal) करने का कार्य: या (vii) मछली पकड़ने एवं उससे सम्बन्धित अन्य क्रियाएँ, जैसे-मछली पकड़ना, पकाना (Curing), प्रसंस्करण Processing) करना, सुरक्षित रखना, उनका भण्डारण (storing) करना तथा उनका विक्रय करना आदि, अथवा इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु अपने सदस्यों को देने हेतु आवश्यक सामग्री या उपकरण क्रय करने का कार्य करना।

[In एक ऐसी प्रारम्भिक सहकारी समिति के सम्पर्ण लाभ'(अर्थात् 100%) जो अपने सदस्यों द्वारा एकत्रित उत्पादित दूध, तिलहन, फल या सब्जियाँ-6) किसी संघीय सहकारी समिति (Federal Cooperative Society) को (जो इन्हीं वस्तुओं के वितरण व्यापार में संलग्न है): अथवा (ii) सरकार या स्थानीय सत्ता को; अथवा (iii) सहकारी। कम्पनी या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम (जो इन्हीं वस्तुओं के वितरण कार्य में संलग्न है) को देने का कार्य करती है, ऐसे व्यापार के सम्पूर्ण लाभों को उसकी सकल कुल आय में से घटा दिया जायेगा।

अन्य कोई समिति जो उपर्युक्त [I] एवं [IT) में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करती है तो उसको निम्नलिखित कटौती दी जायेगीउपभोक्ता सहकारी समिति की दशा में 1,00,000 अन्य किसी सहकारी समिति की दशा में 50,000

[IV] सहकारी समिति करदाता द्वारा किसी दूसरी सहकारी समिति में किये गये विनियोगों से प्राप्त ‘ब्याज अथवा लाभांश की सम्पूर्ण राशि’ (अर्थात् 100%) सकल कुल आय में से घटा दी जायेगी। सहकारी समिति को वस्तुओं का भण्डारण करने, प्रसंस्करण करने अथवा विपणन में सहायता पहुँचाने के लिए गोदामों या भण्डार-गृहों को किराये पर देने से प्राप्त ‘आय की सम्पूर्ण राशि’ कटौती के रूप में स्वीकृत होगी।

VII एक सहकारी समिति की ‘प्रतिभूतियों पर ब्याज’ या ‘मकान सम्पत्ति से आय’ शीर्षक की सम्पूर्ण आय’ भी इस धारा के अन्तर्गत कटौती योग्य है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्ते पूरी हो रही हों-(i) सहकारी समिति की सकल कुल आय 20,000 रुपए से अधिक नहीं हो; (ii) सहकारी समिति, मकान बनाने वाली समिति, नगर उपभोक्ता समिति अथवा यातायात का व्यापार करने वाली समिति न हो; (iii) शक्ति के प्रयोग से वस्तुओं का निर्माण करने वाली समिति न हो।

नोट1. सहकारी बैंक को इस धारा के अन्तर्गत कटौती नहीं मिलेगी। परन्तु प्राथमिक कृषि प्रत्यय समिति (Primary agricultural credit society) या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को इस धारा के अन्तर्गत कटौती मिलेगी। 2. यदि करदाता समिति धारा 80-HH या 80-HHA या 80-HHB या 80-HHC या 80-HHD या 80-I या 80-IA या 80-J या 80-JJ के

Deductions Gross Total Income

परीक्षा हेतु सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

(EXPECTED IMPORTANT QUESTIONS FOR EXAMINATION)

दीर्घ उत्तरीय सैद्धान्तिक प्रश्न

(Long Answer Theoretical Questions)

1 एक करदाता की सकल कल आय में से की जाने वाली किन्हीं आठ कटौतियों का वर्णन कीजिए।

Explain any eight deductions out of gross total income of an assessee.

2. आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत एक करदाता की कुल आय की गणना करने में दी जाने वाले कटौतियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

Discuss briefly the provisions of Income Tax Act regarding deductions as to be allowed in computing the total income of an assessee.

कुल सकल आय से कटौती से आप क्या समझते हैं ? कल सकल आय से प्रदान की जाने वाली किन्हीं दो कटौतियों की जो व्ययों से सम्बन्धित हों और दो कटौतियाँ जो आय से सम्बन्धित हों, की व्याख्या कीजिए।

What do you mean by deduction from gross total income ? Explain two deductions regarding expenses and two deductions regarding income from gross total income.

4. कुछ पुण्यार्थ संस्थाओं, कोषों आदि को दिए गए दान के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 80G के अन्तर्गत कटौती प्राप्त करने के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

What are the provisions relating to deduction from G.T.I. in respect of donation to certain funds, charitable institutions etc. under section 80G of Income Tax Act, 1961.

5. निम्नलिखित के लिए सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियों सम्बन्धी प्रावधानों का विवेचन कीजिए

(i) विशेष कोषों एवं पुण्यार्थ संस्थाओं को दान।

(ii) केन्द्रीय सरकार की नई पेन्शन योजना के सन्दर्भ में कटौती।

(iii) जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान आदि के सम्बन्ध में (धारा 80CI

(vi) विकलांग व असमर्थ आश्रितों की चिकित्सा व्यय की कटौती।

(v) उच्च शिक्षा के लिये प्राप्त ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती।

(vi) भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमाकर्ता के पेन्शन फण्ड में अंशदान पर कटौती।

(vii) मकान के किराया भुगतान के सम्बन्ध में कटौती।

Discuss the provisions relating to deductions from Gross Total Income for the following:

(i) Donation to Certain Funds and Charitable Institutions.

(ii) Deduction in respect of New Pension Scheme of Central Government.

(iii) Life Insurance Premium, contribution to Provident Fund etc. (Sec. 80C).

(iv) Deduction for medical treatment of handicapped dependents.

(v) Deduction in respect of interest. on loan taken for higher education.

(vi) Deduction in respect of contribution to pension fund set-up by LIC or other insurer.

(vii) Deduction in respect of House Rent Paid.

6. सहकारी समितियों की आय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत कटौतियों के लिए क्या प्रावधान हैं?

What are the provisions of allowed deductions under this Act regarding income from Co-operative Societies?

7. धारा 80D एवं 800 के सम्बन्ध में प्रावधान लिखें

Write provisions regarding Section 80D and 80E.

Deductions Gross Total Income

लघु उत्तरीय सैद्धान्तिक प्रश्न

(Short Answer Theoretical Questions)

1 धारा 80C के अन्तर्गत एक करदाता को मिलने वाली कटौती को समझाइये।

Explain the deductions u/s 80C which are available to an assessee.

2. धारा 80GG के अन्तर्गत किराये के भुगतान के सम्बन्ध में कटौती से सम्बन्धित प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

Explain the provisions related to deduction in respect of rent paid u/s 80GG. (MDU

3. धारा 80EE के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कटौती पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

Write a short note on deduction u/s 80EE.

4. लेखकों को प्राप्त होने वाली रॉयल्टी आय के सम्बन्ध में धारा 80QQB की कटौती को समझाइये।

Explain the deductions u/s 80QQB in respect of royalty income of authors.)

5. स्थायी रूप से शारीरिक असमर्थता (अन्धेपन सहित) की दशा में सकल कुल आय में से दी जाने वाली धारा 80U की कटौती को समझाइए।

Explain the deduction under section 80U from the gross total income in respect of permanent physical disability including blindness.

6. धारा 80 D की कटौती किन व्यक्तियों को दी जाती हैं ?

To whom deduction is allowed under section 80D ?

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chetansati

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