BCom 2nd Year Exempted Incomes Tax Study Material Notes in Hindi

/

BCom 2nd Year Exempted Incomes Tax Study Material Notes in Hindi

Table of Contents

BCom 2nd Year Exempted Incomes Tax Study Material Notes in Hindi : Meaning and Types of Exempted Income  Fully Exempt form Tax Exempted Incomes for all types of Assessees Exempted Incomes for Employee Assessees  Exempted incomes of non Resident Assessees Exempted income of Institutions Difference Between the Incomes Fully FOr Tax and Incomes Partially Exempt for tax  Important Examination Questions Long Answer Questions Short Answer Questions :

Exempted Incomes Tax
Exempted Incomes Tax

BCom 2nd Year Residential Status Income Tax Liability Study Material Notes in Hindi

करमुक्त आयें

(EXEMPTED INCOMES)

भारत एक प्रजातंत्र राष्ट्र है, प्रजातंत्र राष्ट्र होने के कारण भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सरक्षा के उद्देश्य स, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि के विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य से, देश की आर्थिक प्रगति हेतु कुछ उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से, संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से एवं दोहरे कराधान से बचाने के उद्देश्य से कुछ आयों को कर-मुक्त घोषित किया गया है। धारा 10 से 13B के अन्तर्गत कुछ आय पूर्णतया। कर-मुक्त हैं और कुछ आय एक निश्चित सीमा तक कर-मुक्त घोषित की गयी हैं। संक्षेप में, निम्नलिखित आयों को एक करदाता की कुल आय की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाता है

(i) आय जो किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाती हैं (धारा 10):

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई स्थापित इकाई के लाभों के सम्बन्ध में कटौती धारा 10(AATE

(iii) पुण्यार्थ एवं धार्मिक ट्रस्ट की सम्पत्ति की आय (धारा 11):

(iv) पुण्यार्थ एवं धार्मिक ट्रस्ट की चन्दे से आय (धारा 12);

(v) राजनीतिक पार्टियों की आय (धारा 13A);

(vi) निर्वाचन प्रन्यास की आय (धारा 13B)

Exempted Incomes Tax

करमुक्त आय का अर्थ एवं प्रकार

(Meaning and Types of Exempted Income)

करदाता की ऐसी आय जिस पर आय-कर नहीं लगता है वह कर-मुक्त आय कहलाती है। आय-कर अधिनियम की धारा 10 में ऐसी आयों की सूची दी गई है जो कर-मुक्त होती हैं। कर-मुक्त आयें दो प्रकार की होती हैं

() पूर्णतः करमुक्त आयें (Incomes fully exempt from tax)-ऐसी आयों को सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है।

() आंशिक करमुक्त आयें (Incomes partly exempt from tax)-ऐसी आयों को सकल कुल आय में शामिल तो किया जाता है लेकिन धारा 86 के अन्तर्गत आय-कर में से औसत दर से छूट दी जाती है।

Exempted Incomes Tax

() पूर्णत: करमुक्त आयें

(Incomes Fully Exempt from Tax)

आय-कर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार निम्नलिखित आयें पूर्णत: कर-मुक्त हैं जिन्हें किसी भी करदाता की सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है

Exempted Incomes Tax

(1) सभी करदाताओं के लिए करमुक्त आय

(Exempted Incomes for all Types of Assessees)

1 कृषि आय (Agricultural Income) (धारा 10 (1)]-कृषि आय पूर्णत: कर-मुक्त है, बशर्ते यह आय धारा 2 (1A) में दी कृषि आय की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो। यद्यपि कृषि आय पूर्णत: करमुक्त होती है और इसे कुल आय की गणना में भी शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन आय-कर की गणना करते समय इसे कुल आय में शामिल करके आय-कर की राशि ज्ञात की जाती है और बाद में कृषि आय पर न्यून दर पर कर की छूट दी जाती है। विदेशी कृषि भूमि से आय कर-मुक्त नहीं होती है अर्थात् विदेश में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय कर-योग्य होती है। इसका विस्तृत वर्णन अध्याय 3 में किया गया है।

2. हिन्द अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त राशि (Sum received by a Member from HUF) (धारा 10 (2)]-कोई भी राशि जो एक व्यक्ति को हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में हिन्दू अविभाजित परिवार से धारा 64(2) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त हो, कर-मुक्त होगी, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो

(i) यह आय परिवार की आय से प्राप्त होनी चाहिए, या

(ii) अविभाजित सम्पत्ति की दशा में, यह राशि परिवार की सम्पत्ति की आय से भुगतान होनी चाहिए।

हिन्द अविभाजित परिवार की आय में से किसी भी सदस्य (सहभागी) को कोई राशि प्राप्त होती है तो पूर्णत: कर-मुक्त होती है चाहे हिन्दू अविभाजित परिवार पर आय-कर लगे अथवा नहीं।

3.फर्म की कुल आय में साझेदार को प्राप्त हिस्से की रकम (Share of Partner in Firm’s Income) (धारा 10 | (2A)]-फर्म से एक साझेदार की आय का भाग कर-मुक्त होता है, क्योंकि फर्म अपनी कुल आय पर स्वयं कर चुकाती है। यदि साझेदार को अपनी फर्म से कोई ब्याज, बोनस, कमीशन अथवा वेतन आदि प्राप्त होता है तो ऐसी आय उसकी व्यक्तिगत कुल। आय में व्यापार अथवा पेशे से आय’ शीर्षक में शामिल होगी।

उदाहरण के लिए मि० पीयूष गर्ग एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं। गत वर्ष में उन्हें इस फर्म से 40.000 वतन एव। 20,000र पूंजी पर ब्याज प्राप्त हुआ एवं शुद्ध लाभ में 1,16,000 ₹ हिस्सा प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में लाभ में हिस्सा 1,16,000 र तो करमुक्त होगा, लेकिन वेतन 40,000₹ एवं ब्याज 20,000 ₹ अर्थात् 60,000₹ उसकी व्यक्तिगत आय की गणना में शामिल होंगे।

4. भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत भुगतान (Payments under Bhopal Gas Leak Disaster Act, 1985) [धारा 10 (10 BB)] इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत किसी बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राप्त कोई राशि कर-मुक्त होगी। परन्तु यदि ऐसी किसी प्राप्ति के सम्बन्ध में पहले ही कटौती स्वीकृत हो चुकी हो तो। यह प्राप्ति कर-मुक्त नहीं होगी।

5.किसी व्यक्ति (An Individual) या उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा किसी आपदा के कारण से क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त अथवा प्राप्य राशि धारा 10 (10BC)-ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि केन्द्र अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से। प्राप्त या प्राप्य होनी चाहिए। परन्तु यह छूट उस सीमा तक नहीं मिलेगी जिस सीमा तक इस अधिनियम के अन्तर्गत हानि या नुकसान के लिए कटौती प्राप्त कर ली गई है।

6. जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम (Sum received from Life Insurance Policy) [धारा 10 (10D)]-जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि. जैसे-पॉलिसी का परिपक्वता मूल्य, बोनस अथवा दोनों की राशि कर-मुक्त होती है, किन्तु निम्नलिखित दशाओं में बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन कर-मुक्त नहीं होता है अर्थात् प्राप्त सम्पूर्ण धन कर योग्य होगा(i) कीमेन (Keyman) बीमा पॉलिसी कीमेन (Kevman) बीमा पॉलिसी से आशय एक व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के जीवन पर ली गई पॉलिसी से है जो इस व्यक्ति का कर्मचारी था अथवा है, अथवा जो इस व्यक्ति के व्यापार से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ था अथवा जुड़ा हुआ है। से प्राप्त धन कर-मुक्त नहीं होगा। परन्तु यदि कीमेन पॉलिसी को परिपक्वता से पूर्व कीमेन (Keyman) को हस्तान्तरित किया गया है एवं हस्तान्तरित करने के बाद उक्त पॉलिसी पर दिये जाने वाले प्रीमियम का भुगतान कीमेन द्वारा किया जाता है तो ऐसी बीमा पॉलिसी सामान्य जीवन बीमा पॉलिसी की तरह हो जाती है। अत: ऐसी दशा में उक्त कीमेन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम धारा 10(10D) के अन्तर्गत कर-मुक्त होती है।

(i) कोई भी ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी जिसे 31-3-2003 के बाद परन्तु 1-4-2012 से पूर्व निर्गमित किया गया है और इस पॉलिसी की अवधि में किसी भी वर्ष में प्रीमियम की देय राशि वास्तविक बीमित पूजी राशि के 20% से अधिक है। (ii) यदि कोई बीमा पॉलिसी 31-3-2012 के पश्चात् परन्तु 01-04-2013 से पूर्व जारी की गई है और इस पॉलिसी की अवधि में किसी भी वर्ष में देय प्रीमियम की राशि, वास्तविक बीमा पूँजी राशि के 10% से अधिक है। (iv) यदि कोई बीमा पॉलिसी 31.03.2013 के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के जीवन पर जारी की गई है और इस पॉलिसी की अवधि में किसी भी वर्ष में देय प्रीमियम की राशि वास्तविक बीमा पूँजी राशि के 15% से अधिक है(अ) निःशक्त व्यक्ति या गम्भीर निःशक्त व्यक्ति (ब) धारा 80DDB में वर्णित निर्धारित रोग या व्याधि से पीड़ित व्यक्ति उपरोक्त (ii), (iii) एवं (iv) में वर्णित पॉलिसी की रकम यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्राप्त होती है, तो सम्पूर्ण रकम कर-मुक्त होगी।

Exempted Incomes Tax

7 .सकन्या समृद्धि खाते में जमा धन पर ब्याज एवं निकाली गई रकम [धारा 10 (11A) (कर निर्धारण वर्ष 2015-16 से प्रभावी)

7 A. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली न्यास द्वारा भुगतान [धारा 10 (12A) w.e.f. A.Y. 2017-18]-कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय पेन्शन योजना (धारा 80 CCD में वर्णित) में अपना खाता बन्द करने या उससे अलग होने का विकल्प चुनने पर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली न्यास से प्राप्त राशि की 40% तक की राशि कर मुक्त होगी।

8. कुछ विशिष्ट विनियोगों पर ब्याज, प्रब्याजि अथवा बोनस (Interest, Premium or Bonus on Specified Investments) [धारा 10 (15)]-सरकार द्वारा निर्गमित एवं अधिसूचित कुछ प्रतिभूतियों, बॉण्डस, प्रमाण-पत्रों एवं जमा योजनाओं का ब्याज कर-मुक्त होता है, अर्थात् कुल आय की गणना करते समय आय में शामिल नहीं किया जाता। संक्षेप में, निम्नलिखित ब्याज की आय, आय-कर से पूर्णतया कर-मुक्त है

(i) 1.6.2002 से पूर्व जारी 7% पूँजी विनियोग बॉण्डस पर ब्याज, (i) 8% राहत बॉण्ड, 2002 तथा 6.5% बचत बॉण्ड, 2003 (कर-मुक्त) पर ब्याज. (iii) 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत वार्षिकी प्रमाण-पत्र पर ब्याज, (iv) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉण्ड, 1980 पर ब्याज, (v) स्पेशल बीयरर बॉण्ड्स, 1991 पर ब्याज,  (vi) 12 वर्षीय या 7 वर्षीय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर ब्याज, (vii) ट्रेजरी सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज, (viii) पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट पर ब्याज, (ix) राष्ट्रीय प्लान सर्टिफिकेट 10-वर्षीय तथा 12 वर्षीय पर ब्याज, (x) डाकखाने के बचत बैंक खाते पर ब्याज, व्यक्तिगत (Individual) खाते की दशा में 3,500 ₹ एवं संयुक्त खाते की दशा में 7,000 ₹ तक का ब्याज कर-मुक्त होगा (अधिसूचना संख्या 32 दिनांक 03.06.2011)] (xi) सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कम्पनी द्वारा ऐसे बॉण्डों अथवा ऋणपत्रों पर देय ब्याज जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना

द्वारा कर-मुक्त घोषित कर दिया हो, (xii) ऐसी जमा राशियों पर देय ब्याज, जो सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के किसी कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृति पर प्राप्त धन में से जमा किया हो। यह जमा कम-से-कम तीन वर्ष के लिए होगी, सम्बन्धित जमा योजना को केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचित किया हो। (xiii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसचित स्वर्ण निक्षेप योजना. 1999 के अन्तर्गत जारी किए गए स्वर्ण निक्षेप बॉण्ड्स अथवा कर-निर्धारण वर्ष 2017-18 से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme), 2015 के अन्तर्गत निर्गमित जमा प्रमाण पत्र पर ब्याज, (xiv) ऐसे बॉण्ड्स पर ब्याज जो किसी स्थानीय प्राधिकरण या State Pooled Finance Entity द्वारा जारी किए गए हैं तथा जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके विनिर्दिष्ट किया गया है। (xv) एक अनिवासी या असाधारण निवासी को ऐसी जमा पर प्राप्त ब्याज जो 1-4-2005 को या इसके बाद किसी Off shore Banking Unit में जमा की गई है।

9. छात्रवृत्तियाँ (Scholarships) [धारा 10 (16)]-सरकार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा शिक्षा एवं शोध-कार्यों के व्यय हेतु प्रदान की जाने वाली छात्रवृतियाँ एवं शिष्यवृत्तियाँ (Fellowship) प्राप्तकर्ता के लिए पूर्णतया कर-मुक्त होती हैं। यदि कोई प्राप्तकर्ता इन्हें शिक्षा पर पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पाता है तो भी ये पूर्णतया कर-मुक्त होंगी।

Exempted Incomes Tax

10. सांसदों एवं विधायकों के भत्ते (Allowances of M.P’s and M.L.A.’s) [धारा 10 (17)](i) संसद के दोनों सदनों (लोक सभा एवं राज्य सभा) के सदस्यों एवं विधान मण्डल के दोनों सदनों (विधान सभा एवं विधान परिषद्) के सदस्यों को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्तों की सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होगी। (ii) संसद सदस्य द्वारा प्राप्त अन्य सभी भत्तों की प्राप्त सम्पूर्ण राशि भी करमुक्त होती है। (iii) उपर्युक्त दोनों सदनों की किसी कमेटी के सदस्यों को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्तों की सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होगी। (iv) विधान सभा या विधान परिषद के सदस्यों को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होगी।

स्पष्टीकरणसंसद सदस्यों व विधान मण्डल के सदस्यों को प्राप्त वेतन कर-मुक्त नहीं होता है। यह वेतन आय के पाँचवें शीर्षक ‘अन्य साधनों से आय के अन्तर्गत कर-योग्य होगा।

11 पुरस्कार (Awards) [धारा 10 (17A)](i) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक कार्यों के लिए प्रदत्त पुरस्कार (चाहे मुद्रा के रूप में हो या वस्तु के रूप में) कुल आय में शामिल नहीं किये जायेंगे। (ii) उपर्युक्त कार्यों के सम्बन्ध में सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, तो भी कर-मुक्त होगा बशर्ते कार्यों का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा होना चाहिए।

12. कछ दशाओं में सरकारी कर्मचारियों के परिवार को प्राप्त पेंशन [धारा 10 (18)]-‘परमवीर चक्र’ या ‘महावीर चक्र’ या ‘वीर चक्र’ अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य किसी वीरता पुरस्कार से सम्मानित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे पूर्व कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन कर-मुक्त होती है।

13. परिवार पेंशन (Family pension) [धारा 10 (19)]-भारत सरकार की सशस्त्र सेनाओं (Armed forces), वायु सेना सहित, के सदस्य की विधवा, बच्चों अथवा नामित उत्तराधिकारियों को प्राप्त परिवार पेंशन आय-कर से मुक्त होगी बशर्ते कि ऐसे सैनिक की मृत्यु सैन्य कार्यवाही के दौरान अपनी ड्यूटी करते समय हुई हो।

14. भारतीय रियासतों के शासकों के एक महल का वार्षिक मूल्य [धारा 10 (19A)]-भारतीय रियासत के किसी शासक के एक महल का वार्षिक मूल्य पूर्णतया कर-मुक्त होगा। यदि महल का कोई भाग किराये पर उठा दिया गया हो तो उस भाग का वार्षिक मूल्य कर-मुक्त नहीं होगा।

15. स्वच्छ भारत कोष एवं स्वच्छ गंगा कोष की आय [धारा (23C)]-वित्त विधेयक, 2015 द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 से प्रभावी कर-मुक्त आयें

16. अनुसूचित जनजातियों की आय धारा 10 (26)]-अनुसचित जनजातियों के उन सदस्यों की निम्नलिखित आय जा ट्राइबल क्षेत्र (Tribal areas) में अथवा अरूणाचल प्रदेश, मणिपर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्याच जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में रहते हों, पूर्णतया कर-मुक्त है

(1) ऐसी आय जो उपर्युक्त ट्राइबल क्षेत्र अथवा राज्यों में उदय हुई हो, अथवा । (ii) लाभांश अथवा प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय जो किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हुई हो।

17. सिक्किम के निवासी व्यक्ति की आय [धारा 10 (26AAAJ-इस उपधारा के अनुसार सिक्किम के निवासा व्याक्त । को होने वाली निम्नलिखित आय को आय-कर से मुक्त रखा गया है

(i) सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से होने वाली आय, अथवा (ii) लाभांश अथवा प्रतिभूतियों के ब्याज से होने वाली आय अपवाद-यह छूट सिक्किम की ऐसी निवासी महिला को नहीं मिलेगी जो 1-4-2008 को अथवा उसके पश्चात् ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जो सिक्किम का निवासी नहीं है।

18. चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान (Subsidy received from Tea Board) [धारा 10 (30)]-भारत में कसा क का, जा चाय क उत्पादन तथा निर्माण में संलग्न हे, चाय बोर्ड या इसके माध्यम से कोई सहायता या अनुदान प्राप्त हाताला प्रयोग करदाता द्वारा चाय के पौधों को पुनः लगाने या चाय के पौधों के नवीनीकरण के लिए किया जाता है जो यह प्राप्त अनुदान । आय-कर से पूर्णतया मुक्त होगा।

19. पौधे लगान वालों द्वारा प्राप्त अनुदान (Subsidy received by Planters) [धारा 10(31)]-याद किसा करदाता का रबड़, कॉफी, इलायची अथवा अन्य किसी वस्तु, जो इस सम्बन्ध में स्पष्टतया घोषित कर दी जाय, के पौधों को लगान का सम्बन्ध में कोई अनुदान या सहायता रबड़ बोर्ड, कॉफी या मसाला बोर्ड से प्राप्त होती है और इस अनुदान का प्रयोग उपयुक्त। प्रकार के पौधों को पुनः लगाने हेतु या उनका प्रतिस्थापन करने हेतु किया गया है, तो इस अनुदान की प्राप्त राशि कर-मुक्त हागा।

20. अवयस्क बच्चे की मानी गई आय (Deemed Income of Minor Child) [धारा 10 (32)]-यदि अवयस्क बच्च। की आय माता-पिता की आय में सम्मिलित की जाती है, तो 1.500 १ प्रति अवयस्क बच्चे की आय कर-मुक्त होती है। यदि अवयस्क बच्चा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम (Handicapped) हो तो ऐसे बच्चे की पूरी मानी गई आय कर-मुक्त होती है।

21. यूनिट योजना, 1964 के यूनिटों के हस्तान्तरण से आय (Capital Gain on transfer of US-64 Units) [धारा 10 (33)]-यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट योजना, 1964 (Unit Scheme, 1964 or US 64) के यूनिटों के हस्तान्तरण पर होने वाला पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा बशर्ते कि हस्तान्तरण 31 मार्च, 2002 के बाद होता है।

Exempted Incomes Tax

22. धारा 115-0 के अन्तर्गत घरेलू कम्पनी से लाभांश की आय [धारा 10 (34)]-किसी घरेलू कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 2003 को अथवा इसके बाद घोषित, वितरित, या भुगतान किया गया लाभांश (अन्तरिम अथवा अन्तिम) प्राप्तकर्ता अंशधारी के लिए कर-मुक्त होता है।

23. यदि घरेलू कम्पनी किसी अंशधारी से अंश (जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है) क्रय द्वारा वापिस लेती है तो अंशधारी को इससे होने वाली आय [धारा 10 (34A) A.Y. 2014-15 से प्रभावी।।

24. म्यच्यअल फण्ड पर लाभांश [धारा 10 (35)]-अंशों पर लाभांश के समान यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एवं धारा 10(23D) में वर्णित म्यूच्युअल फण्ड के अंशों पर लाभांश की आय भी कर-मुक्त है।

25. किसी प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय में से उस न्यास में विनियोगकर्ता को प्राप्त राशि [धारा 10 (35AJA.Y. 2014-15 से प्रभावी।

26. योग्य समता अंशों में विनियोजन से दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ (Long-term Capitana investment in ‘Eligible Equity Shares’) [धारा 10 (36)] -कर-निधारण वर्ष 2004-2005 से यह प्रावधान किया गया है। कि 28.2.2003 के पश्चात् परन्तु 1-3-2004 से पूर्व क्रय किये गये योग्य समता अंशों को 12 माह के पश्चात बेचने पर हुआ दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ कर-मुक्त होगा।

योग्य समता अंशों (Eligible Equity Shares) से तात्पर्य निम्नलिखित से है

1.8.2003 को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचित ऐसे समता अंश जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 500 अंशों के सूचकांक में वर्णित हैं। () 13-2003 के पश्चात् सार्वजनिक निर्गमन में निर्गमित किसी कम्पनी के समता अंश जो 1.8.00na प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचित हों।

27. शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाले पूँजी लाभ (Capital Gain on Transfer of Urban Agricultural का-निर्धारण वर्ष 2005-06 से किसी व्यक्ति (An Individual) अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार। (H.U.F.) को शहरी कृषि भूमि से निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर होने वाले पुँजी से निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर होने वाले पूंजी लाभ कर-मुक्त माने जाते हैं

(1) यह हस्तांतरण केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण के द्वारा हआ है अथवा प्रतिफल की राशि कन्द्राय सरकार द्वारा अथवा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदित की गई हो। (ii) इस भूमि का प्रयोग अधिग्रहण से तुरंत पहले के दो वर्षों में करदाता अथवा उसके माता-पिता द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिये किया गया हो। (iii) क्षतिपूर्ति प्रतिफल की राशि (जिसमें बढ़ायी गई क्षतिपूर्ति भी शामिल है) करदाता द्वारा 1 अप्रैल, 2004 अथवा उसके बाद प्राप्त होती है। संक्षेप में, ऐसी शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि जिसे एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार गत दो वर्षों से कृषिकार्य में उपयोग म ले रहा था, का अनिवार्य अधिग्रहण किया जाता है व क्षतिपर्ति या बढ़ायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि 1-4-2004 को या इसके। पश्चात् प्राप्त होती है तो प्राप्त राशि से ज्ञात पँजी लाभ पूर्णतः कर-योग्य होगा। यदि भूमि का अधिग्रहण 1-4-2004 के पहले व क्षतिपूर्ति 1.4.2004 या इसके पश्चात् मिली है तो भी पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा।

28. कम्पनी के साधारण अंश या समता अंशों से सम्बद्ध कोष के यूनिट के अन्तरण से दीर्घकालीन पूजी लाभ (Long-term Capital Gain on transfer of equity shares and units of Equity Oriented Fund) [धारा 10 (38)]-निम्नलिखित शतें पूरी होने पर पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा

(i) कम्पनी के अंश या Equity oriented fund के यूनिट दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति हैं। (ii) हस्तान्तरण 1-10-2004 को या इसके पश्चात् किया जाना चाहिए। (ii) ऐसे व्यवहार (transaction) पर प्रतिभूति व्यवहार कर (Security Transaction Tax) देय है।। परन्तु कंपनी के दीर्घकालीन पूंजीलाभ न्यूनतम वैकल्पिक कर की गणना के लिए पुस्तक लाभ में शामिल किए जाएंगे। स्पष्टीकरण-Equity Oriented Fund से तात्पर्य ऐसे फण्ड से है(i) विनियोजन योग्य राशि का पैसठ प्रतिशत से अधिक घरेलू कम्पनी के साधारण अंशों में विनियोग किया गया है, (ii) फण्ड धारा 10(23D) के अन्तर्गत आपसी कोष योजना के अन्तर्गत स्थापित किया गया है।

29. अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा से आय (Income from International Sports Competition) [धारा 10 (39)]-किसी भी अधिसूचित अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा से उत्पन्न होने वाली आय कर-मुक्त होगी। बशर्ते कि

(6) ऐसा खेल उस अन्तर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए जो इस प्रकार के खेल का नियमन करती है, (ii) इस खेल में दो से अधिक देशों ने भाग लिया हो, (iii) ऐसी आय केन्द्रीय सरकार द्वारा कर-मुक्त अधिसूचित की जाए।

30. विपरीत/प्रतिवर्ती बन्धक (Reverse Mortgage) योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में प्राप्त रकम (Exemption of amount received by an individual as loan under reverse mortgage scheme) [धारा 10 (43)1 (कर-निर्धारण वर्ष 2008-09 से प्रभावी)-विपरीत बन्धक में उधार प्राप्तकर्ता सामान्यतः वरिष्ठ नागरिक होता है जिसके पास नियमित आय का साधन नहीं होता। ऐसा वरिष्ठ नागरिक अपनी सम्पत्ति को किसी अधिसूचित बैंक या गृह निर्माण वित्त कम्पनी (ऋणदाता) के पास बन्धक रख कर एक निश्चित राशि एकमुश्त या किस्तों में अपने जीवनकाल में प्राप्त कर सकता है। इस दौरान ऋणी अपनी सम्पत्ति का उपयोग भी कर सकता है एवं उसे मूलधन व उसके ब्याज को चुकाना भी आवश्यक नहीं है। ऋणदाता अपने ऋण की राशि व ब्याज की वसूली ऋणी की सम्पत्ति से उसकी मृत्यु के पश्चात् वसूल कर सकता है।

ऋणी ने जो राशि ऋणदाता से प्राप्त की है वह धारा 10 (43) के अन्तर्गत कर-मुक्त है तथा ऋणी की सम्पत्ति जो ऋणदाता को हस्तांतरित होती है उसे धारा 47 के अन्तर्गत हस्तांतरण नहीं माना जाता है, अत: ऐसा पूँजी लाभ कर योग्य नहीं होता है। संक्षेप में, एक व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति को प्रतिवर्ती बन्धक (Reverse Mortgage) रखकर एकमुश्त या किस्तों में उधार ली गई राशि कर-मुक्त होती है।

31. न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट [धारा 10 (44)]-27-2-2008 को स्थापित न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हुई आय कर-मुक्त होती है।

32. संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, सेवा निवृत चेयरमैन, अन्य कोई सदस्य अथवा सेवा निवत सदस्य को केन्द्र । सरकार द्वारा अधिसूचित भत्ते अथवा अनुलाभ का भुगतान की राशि [Any allowance or perquisite notified by the Central Government, paid to the Chairman or a retired Chairman or any other member or retired member of the Union Public Service Commission [Section 10(45) [वित्त अधिनियम 2011 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से प्रभावी)—यह कर-मुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner), चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners) एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों (Judges of the Supreme Court) को भी सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है।

Exempted Incomes Tax

33. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था/प्राधिकरण/परिषद/प्रन्यास एवं आयोग की विशिष्ट आय (Any Specified Income of Notified Body/Authority/Board/Trust/Commission) [Section 10(46) w.e.f.| 01.06.2011]-इन संस्थाओं की विशिष्ट आय निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर ही कर-मुक्त घोषित की गयी है(1) इनकी स्थापना केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत हुई हो अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापना की गयी हो; () इनकी स्थापना सामान्य जनता के लाभार्थ (benefit) किसी क्रियाकलाप (activity) को विनियमित (regulating) अथवा प्रशासनिक (administering) उद्देश्य से की गयी हो; (iii) किसी वाणिज्य गतिविधि (Commercial Activity) में संलग्न न हो; एवं । (iv) इस उप-वाक्य (clause) के उद्देश्य हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया हो।।

34. अवसंरचना ऋण कोष की आय (Income of an Infrastructure Debt Fund) [Section 10(47) w.e.f.। 01.06.2011]-केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थापित किये गये किसी भी अवसरचना। ऋण कोष की आय कर-मुक्त होगी।

35. विशिष्ट विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय मुद्रा में भारत में प्राप्त आय (Any Income of a Foreign Company Received in India in Indian Currency) [धारा 10 (48). 1.4.2012 से प्रभावी यदि किसी विदेशी कम्पनी को भारत में किसी व्यक्ति को कच्चा तेल (Crude Oil) बेचने पर भारत में भारतीय मुद्रा में आय प्राप्त होती है, तो निम्नलिखित शतें पूरी होने पर ऐसी आय कर-मुक्त होगी(0) ऐसी आय केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुबन्ध किये जाने के परिणामस्वरूप अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अनुबन्ध के अन्तर्गत हुई हो। (ii) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय हित प्रकट करते हुए उक्त विदेशी कम्पनी एवं अनुबन्ध को अधिसूचित कर दिया हो। (iii) उक्त विदेशी कम्पनी, भारत में ऐसी आय की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी क्रिया-कलाप में संलग्न नहीं है।

Exempted Incomes Tax

कर्मचारी करदाताओं के लिए करमुक्त आय

(Exempted Incomes for Employee Assessees)

आय-कर अधिनियम में घोषित की गई कर-मुक्त आयों में से कुछ कर-मुक्त आयों का सम्बन्ध केवल वेतनभोगी करदाताओं अथवा कर्मचारियों से है। कर्मचारी करदाताओं के लिए कर-मुक्त आयों की विस्तृत विवेचना अध्याय 7: वेतन से आय शीर्षक की आय वाले अध्याय में की गई है। संक्षेप में, कर्मचारी करदाताओं के लिए निम्नलिखित आय कर-मुक्त हैं

1.यात्रा सम्बन्धी रियायत (Concession related to Travel) [धारा 10(5)]-केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी कर्मचारी को या उसके परिवार को भारत में किसी भी स्थान पर यात्रा करने के सम्बन्ध में कोई रियायत या सहायता उसके नियोक्ता से प्राप्त होती है तो वह कर-मुक्त होती है। (विस्तृत वर्णन के लिए वेतन से आय शीर्षक में अनुलाभ देखें।)

2.विदेश में प्राप्त भत्ते या अनुलाभ (Foreign allowance and Perquisites) [धारा 10 (7]-एक भारतीय नागरिक को विदेश में सेवा करने के दौरान भारत सरकार से जो भत्ते या अनुलाभ विदेश में प्राप्त होते हैं वे कर-मुक्त होते हैं। यह कर-मुक्ति गैर-सरकारी कर्मचारियों तथा उन व्यक्तियों को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, नहीं मिलेगी।

3. कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त मृत्यु होने पर प्राप्त ग्रेच्युइटी (Death Cum-retirement Gratuity received by an Employee) [धारा 10 (10)]-इसके विस्तृत अध्ययन हेतु ‘वेतन’ से आय (Income from Salary) नामक अध्याय देखें।

4. कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन के बदले एकमुश्त राशि का भुगतान (Payment in Commutation of Pension received by the Employee) [धारा 10(104)] – इसके लिए वतन से आय’ (Income from Salary) अध्याय देखें।

5. अर्जित अवकाश का नकद भुगतान (Leave Encashment) [धारा 10 (10AA)]-विस्तृत अध्ययन के लिए ‘वेतन से आय’ (Income from Salary) नामक अध्याय देखें।

6. नौकरी छूटने पर क्षतिपूर्ति (Compensation on Retrenchment) [धारा 10 (10B)]-विस्तृत वर्णन हेतु ‘वेतन से आय’ (Income from Salary) नामक अध्याय देखें।

7. नवेच्छा से सेवानिवत्त होने पर नियोक्ता सप्राप्त राशि (Amount received on Voluntary Retirements धारा 10 (10C)]–विस्तृत अध्ययन के लिए ‘वेतन से आय’ (Income from Salary) नामक अध्याय देखें।

8. कर्मचारियों को प्रदान किये गये गैर मौद्रिक अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा चुकाया गया कर (Tax paid by ther employers on non-monetary perquisites provided to employees)

9.वैधानिक प्रविष्य निधि से प्राप्त राशि (Amount received from statutory Provident Fund) धारा 100

10. प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि (Amount received from Recognised Provident Fund) |

11. अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष से प्राप्त राशि (Amount received from an Approved Superannuation Fund)

12. मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) [धारा 10 (13A)]-विस्तृत अध्ययन हेतु ‘वेतन से आय (Income from Salary) नामक अध्याय देखें।

13. यात्रा भत्ता एवं सवारी भत्ता (Travelling Allowance and Conveyance Allowance) [धारा 10 (14)]

14. कर्त्तव्यपालन में किये गये व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ता (Specific Allowances to Fulfil Duties) [धारा 10 (14) (i)]-किसी कर्मचारी को प्राप्त ऐसा विशिष्ट भत्ता जो पूर्णतया उसके पद सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन करने के लिए। किये गये व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकृत किया गया हो, एवं जिसको आय-कर नियमों के अन्तर्गत कर-मुक्त कर दिया हो। ऐसा भत्ता उस सीमा तक ही कर-मुक्त होगा जिस सीमा तक कर्मचारी द्वारा उन्हीं उद्देश्यों के लिए इसे वास्तव में व्यय कर दिया जाता है। (ऐसे भत्तों का विस्तृत वर्णन ‘वेतन से आय’ शीर्षक की आय में किया गया है।)

15. निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता (Allowance to Fulfil Personal Expenses) [धारा 10(14)(ii)]-किसी। कर्मचारी को ऐसे स्थान पर जहाँ सामान्यतया उसके पद या नियोजन सम्बन्धी कार्य किया जाता है अथवा जहाँ वह सामान्यतया रहता है, उसके निजी व्ययों की पूर्ति हेतु अथवा जीवन-निर्वाह की बढ़ी हई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत विशेष भत्ता उस सीमा तक कर-मुक्त होगा, जिस सीमा तक आय-कर नियमों के अन्तर्गत कर-मुक्त कर दिया जाये। (ऐसे भत्तों का विस्तृत वर्णन ‘वेतन’ शीर्षक की आय के अन्तर्गत किया गया है।)

Exempted Incomes Tax

III. अनिवासी करदाताओं की करमुक्त आय

(Exempted Incomes of Non-resident Assessees)

(1) भारत के अनिवासी व्यक्तियों को प्राप्त ब्याज (Interest received by Non-Resident Indian person) [धारा 10(4)(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1-6-2002 से पूर्व अधिसूचित प्रतिभूतियों एवं बाण्डों पर प्राप्त ब्याज कर मुक्त होगा। साथ ही साथ यदि इनके शोधन पर प्रीमियम प्राप्त हुआ है तो वह भी कर मुक्त रहेगा। (ii) यदि कोई व्यक्ति भारत के लिए अनिवासी है तथा रिजर्व बैंक की अनुमति से भारत में किसी बैंक में अनिवासी खाता (Non-Resident (External) Account) खोला है तो इस खाते से प्राप्त ब्याज की राशि कर मुक्त होगी। परन्तु इससे विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम (FEMA), 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन न हो रहा हो। (ii) यदि व्यक्ति भारत का नागरिक किन्तु अनिवासी है तो इनके हाथों में प्राप्त ऐसे बचत पत्रों का ब्याज जिन्हें केन्द्रीय

सरकार ने 1-6-2002 से पूर्व अधिसूचित कर दिया है, कर मुक्त होगा। किन्तु यह आवश्यक है कि इन बचत पत्रों को क्रय करने के लिए धन परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी विनिमय अधिनियम, 1973 अथवा 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत चुकाया गया हो तथा व्यक्ति मूल (प्रथम) क्रेता हो। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय बचत पत्र (National Saving Certificate) के VI एवं VII निर्गमन (Issue) अधिसूचित है।

2. विदेशी जहाज पर नौकरी से आय (Income from Service on Foreign Ship) [धारा 10 (6)(viii)]-विदेशी जहाज पर नियुक्त अनिवासी व्यक्ति (गैर-नागरिक) द्वारा प्राप्त वेतन बशर्ते भारत में उसके ठहरने की अवधि गत वर्ष में कुल 90 दिन से अधिक न हो।

3. विदेशी कम्पनी या अनिवासी की या उसकी ओर से प्राप्त कुछ आय पर देय कर (Tax Payable on certain Income of and on behalf of a Non-resident or a Foreign Company) [धारा 10 (6B)]-जब एक अनिवासी या विदेशी कम्पनी को कोई आय (वेतन, रॉयल्टी या फीस तकनीकी सेवाओं को छोड़कर) सरकार से या किसी अन्य भारतीय संस्था से जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से समझौते के अन्तर्गत प्राप्त हो, जोकि 1-6-2002 से पूर्व किया हो, और जिस पर सरकार ने कर चुकाया हो तो उस कर को अनिवासी या विदेशी कम्पनी की आय नहीं माना जा सकता है।

विदेशी नागरिकों के लिए करमुक्त आय

(Exempted Incomes for Foreign Citizens)

ऐसे व्यक्ति, जो भारत के नागरिक नहीं है एवं भारत से आय प्राप्त/अर्जित करते हैं, गैर-नागरिक करदाता अथवा विदेशी नागरिक कहे जाते हैं। आय-कर अधिनियम की धारा 10 (6) के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को भारत में प्राप्त अनलिखित आयें आय-कर से पूर्णतया मुक्त हैं

1 एक विदेशी अधिकारी के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक (Remuneration received as an foreign official) (ii)]-भारत में किसी दूतावास, उच्चायोग (High Commission), प्रतिनिधि मण्डल (Legation), आयोग (Commission), वाणिज्य दूतावास (Consulate) के अधिकारी या विदेशी राज्य के व्यापारिक प्रतिनिधि (trade representative) के रूप में प्रदत्त सेवाओं के प्रतिफल में प्राप्त पारिश्रमिक पूर्णतया कर-मुक्त है, बशर्ते कि सम्बन्धित विदेशी राज्य में भी भारत के ऐसे अधिकारियों का ऐसी सेवाओं के बदले में प्राप्त पारिश्रमिक उस देश में कर-मुक्त हो।

2. विदेशी अधिकारी के कर्मचारियों को प्राप्त पारिश्रमिक (Remuneration by employees of foreign official) [धारा 10 (6) (ii)]-भारत में किसी दूतावास, उच्चायोग, प्रतिनिधि-मण्डल, आयोग, वाणिज्य दूतावास, व्यापार आयुक्त आदि कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त पारिश्रमिक पूर्णतया कर-मुक्त है, बशर्ते कि (i) उस देश में, जिस देश के कार्यालय में ये कर्मचारी कार्यरत हैं, भी भारत के ऐसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक कर-मुक्त है। (ii) ये कर्मचारी उसी देश में नागरिक हैं जिस देश के कार्यालय में कार्यरत हैं, तथा । (iii) ये कर्मचारी इस कार्यालय में कार्य करने के अतिरिक्त भारत में अन्य कोई व्यापार, पेशा या नौकरी नहीं करते हैं।

3. विदेशी संस्था के कर्मचारी की आय (Income of Employees of Foreign Institutions) [धारा 10 (6) (vi)]-किसी विदेशी संस्था के कर्मचारी के रूप में भारत में रहते हुए की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पूर्णतया कर-मुक्त है, बशर्ते कि (i) उस संस्था का भारत में कोई व्यापार अथवा व्यवसाय नहीं है। (ii) उस गत वर्ष में वह कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक भारत में नहीं ठहरता। (iii) यह पारिश्रमिक नियोक्ता की इस अधिनियम के अन्तर्गत कर-योग्य आय में से कटौती योग्य नहीं है।

4. प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक (Remuneration during Training) [धारा 10 (6) (vi)]-किसी विदेशी सरकार के कर्मचारी द्वारा भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि में प्राप्त वेतन पारिश्रमिक पूर्णतया कर-मुक्त है, बशर्ते कि इस प्रकार का प्रशिक्षण सरकारी कार्यालय या संस्था या सार्वजनिक उपक्रम में प्राप्त किया जा रहा है।

v.संस्थाओं के लिए करमुक्त आय

(Exempted Income of Institutions)

1.स्थानीय सत्ता की आय (Income of Local Authorities) [धारा 10 (20)]-किसी स्थानीय सत्ता की मकान सम्पत्ति से आय, पूंजी लाभ या अन्य स्रोतों से होने वाली आय अथवा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत पानी, बिजली सहित वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति में व्यापार से उत्पन्न होने वाली आय तथा अधिकार क्षेत्र के बाहर बिजली-पानी की सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय कर-मुक्त होती है। स्थानीय सत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, नगरपालिका तथा नगर निगम, नगरपालिका समिति, जिला परिषद (District Board) एवं छावनी परिषद (Cantonment Board) आदि को शामिल किया जाता है।

2. वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय (Income of Scientific investigation Association) [धारा 10 (21)]-धारा 35(1) (ii) के अन्तर्गत अनुमोदित किसी वैज्ञानिक अनुसंधान की आय कर-मुक्त है यदि उसका उपयोग पूर्णत: उस संघ के उद्देश्यों के लिए किया गया हो।

3. समाचार एजेन्सियों की आय (Income of News Agency) [धारा 10 (22 B)]-भारत में स्थापित एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समाचार एजेंसियाँ जो समाचारों के संकलन एवं वितरण में संलग्न हैं तथा अपनी आय का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए करती हैं (सदस्यों के मध्य बँटवारा नहीं करती) तो आय कर-मुक्त मानी जाती है। कर-मुक्ति की उक्त अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बार में अधिकतम तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए ही जारी की जा सकती है।।

4. पेशेवर संस्थाओं की आय (Income of Professional Institutions) [धारा 10 (23A)] भारत में स्थापित एक ऐसी संस्था अथवा संघ की कोई आय पूर्णतः कर-मुक्त है जिनका उद्देश्य वकालत, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, लेखाकर्म अथवा शिल्प व्यवसाय अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में घोषित अन्य ऐसे व्यवसायों का नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन करना हो। परन्त इन संस्थाओं की मकान सम्पत्ति से आय, विनियोग पर ब्याज एवं लाभाश, विशेष सेवाओं से प्राप्त आय कर-मुक्त नहीं होगी।

5. रेजीमेंट फण्ड अथवा गैरसार्वजनिक फण्ड की आय (Income from Regiment Fund or Non-public Fund) [धारा 10 (23AA)] -भारतीय सेना के भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्या आर उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित रेजीमेंट। फण्ड की आय।

6. कल्याण के लिए स्थापित किये गये कोष की आय (Income from Fund Establised for Emplevea’Welfare) [धारा 10 (23AAA)]-कर्मचारियों अथवा उनक आश्रिता के कल्याण के लिए स्थापित की गई को की आय कर-मक्त होगी बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी उस कोष के सदस्य ह एवं कोष की आय का उपयोग उन्हीं से उद्देश्य के लिए कालिए उक्त कोष की स्थापना की गई है। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि आय का विनियो धारा 11 (5) में वर्णित तरीके से ही किया जाये। ”

7. पेशन निधि की आय (Income of Pension Fund) [धारा 10 (23 AAB)]-बामा नाम RAABY-बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण [ARDAJद्वारा अनुमोदित पेंशन योजना (जो बीमा कम्पनियों/बीमाकर्ताओं द्वारा 1 अगस्त 1990 कर्ताओं द्वारा 1 अगस्त 1996 को अथवा उसके बाद स्थापित ” का आय-कर मुक्त रहेगी बशर्ते पेंशन प्राप्तकर्ता इसका सदस्य हो और अशंदान देता हा।

8. खादी अथवा ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए स्थापित संघ की आय (Income from Established or development of Khadi or Rural Industries) [धारा 10 (23B)]-खादा व प्रामाधाग स सम्बन्धिता सावजनिक पुण्यार्थ संस्था या सोसाइटी रजिस्टेशन अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित ऐसी संस्था का आय जिसका उद्देश्या भामाद्योग का विकास करना हो, लाभ कमाना नहीं। ऐसी संस्था से होने वाली आय कर से मुक्त होगी जो खादी या विक्रय या विपणन से प्राप्त हई हो। यह कट प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह संस्था खादी एवं। । कमाशन द्वारा अनुमोदित हो। कमीशन को यह अनमोदन एक बार में तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए करने का अधिकार

9. राज्यस्तरीय खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की आय (Income of Khadi and Village Industries Board) [धारा 10 (23BB)]-किसी भी ऐसी संस्था की आय (जो खादी एवं ग्रामोउद्योग बोर्ड के नाम से जानी जाती हो अथवा किसी आर नाम से) जो किसी राज्य में खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई हो पूर्णतया कर-मुक्त होती है।

स्पष्टीकरण-‘खादी और ग्रामोद्योग’ का वह अर्थ है जो ‘खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट, 1956’ में वर्णित है।

10. धार्मिक प्रन्यास एवं समितियों का प्रशासन करने वाली वैधानिक सत्ता की आय (Income of Authorizes Administering Religious Trusts and Suches) [धारा 10(23 BBA)]-सार्वजनिक, धार्मिक अथवा धर्मार्थ निधि (जिसमें मदिर, मठ, गुरूद्वारा, वक्फ, चर्च तथा अन्य धार्मिक सार्वजनिक पूजा-स्थल शामिल हैं) के प्रशासन अथवा धर्मार्थ समितियों के लिए किसी अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा गठित अथवा नियुक्त किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की आय पूर्णतया कर-मुक्त है।

Exempted Incomes Tax

11. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की आय (Income of European Economic Community) [धारा 10 (23BBB)]-यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ऐसी आय जो भारत में ब्याज, लाभांश या पूँजी लाभ के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में निर्दिष्ट किसी योजना के अधीन स्थापित कोष के विनियोग से प्राप्त की गई हो, पूर्णतया कर-मुक्त है।

12. क्षेत्रीय प्रोजेक्टों हेतु सार्क (SAARC) फण्ड की आय (Income of SAARC Fund) [धारा 10(23 BBC)]-21 दिसंबर 1991 को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन (SAARC) के सदस्यों राज्यों के शासनाध्यक्षों अथवा सरकारों द्वारा श्रीलंका घोषणा के द्वारा क्षेत्रीय प्रोजेक्टों हेतु स्थापित फण्ड से प्राप्त होने वाली आय पूर्णत: कर-मुक्त है।

13. बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण की आय (Income of Insurance Regulation & Development Agency) [धारा 10(23 BBE)]-बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अन्तर्गत बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण की आय पूर्णतया कर-मुक्त है।

14. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की आय (Income of Central Electricty Regulatory Commission) धारा 10(23BBG)]-इस आयोग की आय को कर-निर्धारण वर्ष 2008-09 से कर-मुक्त घोषित किया गया है।

प्रसार भारती की आय (Income of Prasar Bharti Broadcasting Corporation of India) [धारा 10(23BBH) w.e.f.A.Y. 2013-14]-प्रसार भारती की कोई भी आय कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से कर-मुक्त होगी।

15.() राष्टीय महत्त्व के कुछ कोषों की आय (Income of Certain Funds of National Importance) [धारा 10 (23C)]-किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कोषों के लिए प्राप्त आय कर-मुक्त होगी

प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष (Prime Minister’s National Relief Fund) (ii) प्रधानमंत्री का कोष (लोक कलाओं के प्रोत्साहन हेतु) (Prime Minister’s Fund Promotion of Folkof Art) (iii) प्रधानमंत्री का विद्यार्थियों की सहायतार्थ कोष (PM’s Aid to Students Fund) (iv) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान (National Foundation for Communal Harmony) (v) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई कोष, संस्था या ट्रस्ट जो सार्वजनिक धार्मिक एवं पुण्यार्थ कार्य के उद्देश्य ।

के लिए स्थापित है। (vi) स्वच्छ भारत कोष एवं स्वच्छ गंगा कोष (वित्त विधेयक, 2015 द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 से प्रभावी) कर-मुक्त आयें

(ब) विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्थाओं की आय (Income of Educational Institutions) यार। 10(23C)()- किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्थाओं की आय कर-मुक्त होती है जिनका उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान। करना हो, लाभ कमाना नहीं बशर्ते कि

(i) वह विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्था पूर्णत: अथवा मुख्यत: सरकार द्वारा वित्त पोषित है, अथवा (ii) उस विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्था की वार्षिक प्राप्तियाँ एक करोड़ से अधिक नहीं हैं, अथवा (iii) वह विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्था प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।

(स) अस्पताल अथवा किसी चिकित्सा संस्थान की आय (Income of Hospital or similar | Institutions) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल अथवा किसी अन्य चिकित्सा संस्थान को हुई आय, जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि जन कल्याण एवं पुनर्वास के उद्देश्य से स्थापित है तथा सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अथवा मुख्यतः पोषित है एवं जिसकी वार्षिक प्राप्तियाँ एक करोड़ से अधिक नहीं है, पूर्णतया कर-मुक्त है। नोट- कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 से इस धारा में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण संशोधन किया गया है-यदि उपर्युक्त कोषों या संस्थाओं को ऐसे दान से आय प्राप्त होती है जो नाम रहित/गुमनाम (Anonymous) है तो उसे उस कोष या संस्था की कुल आय में शामिल किया जायेगा।

16. अधिसूचित पारस्परिक कोष की आय (Income of Notified Mutual Fund) [धारा 10 (23D)]-निम्नांकित पारस्परिक कोष की आय कर-मुक्त होगी(i) ऐसा पारस्परिक कोष जो भारत के प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 द्वारा या उसके बाद के नियमन द्वारा पंजीकृत हो। (ii) सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक या सार्वजनिक वित्त संस्था द्वारा स्थापित कोष से आय जो भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकृत हो और जो केन्द्र सरकार की शर्तों की पूर्ति करे, और जिसे सरकारी गजट में अधिसूचित कर दिया गया हो। सार्वजनिक क्षेत्र के ‘बैंक’ से आशय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया और उसके सहायक बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से है। ‘सार्वजनिक वित्तीय संस्था’ का अर्थ वही है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4A में दिया गया है।

16A. प्रतिभूतिकरण के क्रियाकलाप से किसी प्रतिभूतिकरण न्यास की कोई आय [धारा 10(23DA), A.Y. 2014-15 से प्रभावी।

17. विनियोक्ता संरक्षण फण्ड से आय (Income of Investor Protection Fund) [धारा 10(23EA)]-विनियोक्ता संरक्षण फण्ड के द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज और उसके सदस्यों से प्राप्त अंशदान पूर्णत: कर-मुक्त होंगे। कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 से यह छूट कमोडिटी एक्सचेंज के द्वारा स्थापित इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को भी प्रदान की गई है।

17A. विनियोक्ता संरक्षण कोष के निक्षेपागार की आय (Income of Investor Protection Fund of depositories) [धारा 10(23ED), A.Y. 2014-15 से प्रभावी।।

18. साहसी पूँजी कम्पनी या साहसी पूँजी उपक्रम में विनियोग करने पर साहसी पूँजी कोष की आय (Any Income of Venture Capital Company or Venture Capital Fund Investment in a Venture Capital Undertaking) (TTT 10(23FB)] [1.4.2001 से प्रभावी]-इस धारा के अनुसार साहसी पूँजी कम्पनी या साहसी पूँजी कोष के विनियोग से प्राप्त कोई भी आय कुल आय की गणना में सम्मिलित नहीं की जाती है।

साहसी पूँजी कम्पनी या साहसी पूँजी कोष को भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमन के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

साहसी पूँजी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड भारतीय अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र दिया गया हो और इसके नियमन SEBI द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार बनाये गये हों व सरकारी गजट में अधिसूचना जारी की गयी हो।

19. पंजीकृत ट्रेड यूनियन की आय (Income of Registered Trade Union) [धारा 10(240/-नियोक्ताओं एवं श्रमिकों अथवा श्रमिकों के परस्पर आपसी सम्बन्धों को नियमित करने के लिए गठित पंजीकृत (Registered) ट्रेड यूनियन तथा इनके संघों (Association) की मकान सम्पत्ति शीर्षक की आय एवं अन्य साधनों के शीर्षक की आय पूर्णतया कर-मुक्त है।

20 . भविष्य निधियों की आय (Income of Provident Funds) [धारा 10(25)]- भविष्य निधियों से अर्जित/प्राप्त निम्नलिखित आय पूर्णतया कर-मुक्त हैं(i) वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund) के अन्तर्गत ली गई प्रतिभूतियों पर ब्याज और उनके हस्तांतरण से होने वाला पूँजी लाभ। (ii) प्रमाणित भविष्य निधि, अनुमोदित सेवा-निवृत्ति कोष एवं अनुमोदित ग्रेच्युइटी कोष की कोई प्राप्त आय। (iii) कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जमा से जुड़े बीमा कोष (Deposit-linked Insurance Fund) का आय

21. कर्मचारी राज्य बीमा फण्ड की आय (Income of Employee State Insurance Pund) धारा 10 (25A)]-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधान के अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा फण्ड की आय पूर्णतया कर-मुक्त है।

22. कृषि उपज की बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था (Regulating the marketing of agricultural produce) [धारा 10 (26AAB)]-कृषि उपज की बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिए किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गई कृषि उपज । विपणन समिति या बोर्ड को कृषि उपज से प्राप्त आय कर-मुक्त होगी।

23. किसी भी निगम की आय जिसकी स्थापना अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति अथवा पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान हतु का गई हो (Income of a corporation set up for promoting the interests of scheduled castes. scheduled tribes or backward classes) [धारा 10(26B)]-ऐसी निगम, निकाय, संस्था अथवा एसोसिएशन की आय जिनका संपूर्ण वित्त सरकार के द्वारा दिया जाता हो तथा जिनकी स्थापना उपरोक्त वर्गों के उत्थान हेतु की गई हो, पूर्णतः कर-मुक्त रहेगी।

24. अल्पसंख्यक समदाय के सदस्यों के हितार्थ स्थापित निगम की आय (Income of a corporation established for promoting the interests of members of a minority community) [धारा 10(26BB)]-किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम की आय पूर्णतया कर-मुक्त है। ‘अल्पसंख्यक समुदाय से आशय उस समुदाय से है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी मुख्यतः अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं।

25. भूतपूर्व सैनिकों के हित के लिए स्थापित निगम की आय (Income of Corporation established for the benefit of ex-army person) [धारा 10(26BBB)]-केन्द्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा सेवानिवृत्त सैनिक, जो भारतीय नागरिक हों, के कल्याण तथा आर्थिक उत्थान के लिए स्थापित निगम की आय पूर्णत: कर-मुक्त होगी। भूतपूर्व सैनिकों से आशय उस व्यक्ति से है जिसने भारत के सैन्य बल में किसी भी श्रेणी में कम से कम 6 माह तक की नौकरी की है, तथा उसकी सेवा से मुक्ति अयोग्यता अथवा दुराचरण के कारण से नहीं हुई है।

26. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा दोनों के हितों का संरक्षण करने वाली सहकारी समिति की 374 (Income of cooperative Society looking after the interests of Scheduled castes or Scheduled Tribes or both) [धारा 10(27)]-ऐसी आय पूर्णत: कर-मुक्त होगी बशर्ते कि ऐसी सहकारी समिति की सदस्य इन्हीं उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई अन्य सहकारी समिति हों तथा ऐसी सहकारी समिति की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के द्वारा अथवा ऐसी अन्य सहकारी समितियों के द्वारा की जाती हो।

27. कतिपय परिषदों/प्राधिकरण की आय (Income of Certain Board/Authorities) [धारा 10(29A)-इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित बोर्डों एवं प्राधिकरणों की आय को पूर्णतया कर-मुक्त घोषित किया गया है

(i) कॉफी बोर्ड (Coffee Board)-कॉफी अधिनियम, 1942 के अन्तर्गत स्थापित। (ii) रबड़ बोर्ड (Rubber Board)- रबड़ बोर्ड अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत स्थापित। (iii) चाय बोर्ड (Tea Board)-चाय बोर्ड अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत स्थापित। (iv) तम्बाकू बोर्ड (Tobacco Board)-तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत स्थापित। (v) मसाला बोर्ड (Spices Board)-मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्थापित। (vi) Coin Board-Coin Industry Act, 1953 की धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित। (vii) समद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Tea Marine Products Export Development Authority) . (vii) कषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (The Agricultural and Processed Food  Products Export Development Authority) इन बोर्डी/प्राधिकरण की स्थापना के समय से ही इनको अर्जित या उदित होने वाली आयें कर-मुक्त घोषित की गई हैं।

28. राजनैतिक पार्टियों की आय (Income of political parties) [धारा 13A]-राजनैतिक पार्टी की वह आय जो उसे ‘मकान सम्पत्ति से आय’ अथवा ‘अन्य साधनों से आय’ अथवा ‘पूँजी लाभ’ अथवा ‘ऐच्छिक चन्दों’ से प्राप्त हुई हो, राजनैतिक पार्टी की कुल आय में शामिल नहीं की जायेगी, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्ते पूरी हो रही हों(6) ऐसी राजनीतिक पार्टी अपने खाते व प्रलेख इस ढंग से रखती हो जिससे कर-निर्धारण अधिकारी आय की गणना सही ढंग से कर सके। कर-मुक्त आयें (ii) यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक अंशदान की राशि 20,000 से अधिक हो, तो उस व्यक्ति के नाम व पते का सही ढंग से लेखा रखा जाता हो। (iii) ऐसी राजनीतिक पार्टी के खाते किसी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा अंकेक्षित हों राजनैतिक पार्टी से आशय ऐसे व्यक्तियों के संघ अथवा भारतीय नागरिक व्यक्तियों के निकाय (Body of individual citizens of India) से है जो भारत के चुनाव आयोग’ (Election Commission of India) के यहाँ एक राजनैतिक पाटी का। तरह पंजीकृत है तथा जिसे आयोग ने चुनाव चिन्ह आबंटित किया है।

Exempted Incomes Tax

() आय जो कुल आय में सम्मिलित होती हैं, किन्तु कर नहीं लगता [धारा 86]

(Incomes Included in Total Income, But Tax is not Imposed)

अथवा

आंशिक करमुक्त आय

(Partly Tax Free Income)

जब किसी आय को करदाता की कुल आय में शामिल करके उस पर कर-दायित्व की गणना की जाती है और उसके बाद जिस आय के सम्बन्ध में कर में राहत देनी होती है. उस पर आनपातिक अथवा औसत दर से छूट प्रदान की जाती है तो इसे कुल आय में शामिल आय जिन पर कर नहीं लगता कहते हैं। इन्हें ‘आंशिक कर-मुक्त आय’ भी कहा जाता है। सरल शब्दों में, ‘आंशिक कर-मुक्त आय’ वह आय है जिसे आय-कर की दर निर्धारित करने के लिए करदाता की कुल आय में तो शामिल कर लिया जाता है परन्तु उस पर आय-कर नहीं लगाया जाता। ऐसी आय को कुल आय में सम्मिलित किये जाने के कारण करदाता का ‘आय खण्ड’ (Income slab) ऊँचा हो जाता है जिसके फलस्वरूप उस पर ऊँची दर से आय-कर लगता है और करदाता का कर-दायित्व बढ़ जाता है। उस कर-दायित्व में से आंशिक कर-मुक्त आय (जो कुल आय में सम्मिलित है) के सम्बन्ध में आय-कर की कटौती (Deduction of income-tax) दी जाती है। यह कटौती धारा 110 के अनुसार, ‘आंशिक कर-मुक्त आय’ पर आय-कर की औसत दर से परिकलित की जाती है। सम्पूर्ण कर-योग्य राशि में से इस कटौती की राशि घटाकर जो राशि बचेगी वही करदाता का शुद्ध कर-दायित्व होता है।

उदाहरण के लिए-यदि व्यक्तियों के समुदाय अथवा जन-मण्डल (Association of Person or Body of Individual) की कुल आय पर आयकर की सामान्य दरों से कर लगा है तो सदस्यों के व्यक्तिगत कर निर्धारण के समय जिसकी गणना धारा 67A के अन्तर्गत की जाती है। समुदाय अथवा जन-मण्डल की आय में से सदस्यों के अंश को उनकी कुल आय में शामिल करेंगे तथा बाद में आयकर की औसत दर से छूट प्रदान की जोयगी।

विशेष—यदि समुदाय अथवा जन-मण्डल ने उच्चतम दर से आयकर का भुगतान कर दिया है तो व्यक्तिगत कर निर्धारण में अंश सम्मिलित नहीं करेंगे किन्तु यदि समुदाय की आय पर कर नहीं लगा है तो समुदाय की आय में से व्यक्ति/सदस्य का अंश पूर्णत: कर योग्य माना जायेगा।

Exempted Incomes Tax

पूर्णतया करमुक्त तथा अंशत: करमुक्त आय में अन्तर

(Difference between the Incomes Fully Exempt from

Tax and Incomes Partially Exempt from Tax)

अंशत: कर-मुक्त आय एवं पूर्णत: कर-मुक्त आय में अन्तर यह है कि पूर्णत: कर-मुक्त आय को तो कुल आय का हिस्सा ही नहीं माना जाता जबकि अंशत: कर-मुक्त आयों को कुल आय में जोड़कर उस पर कर-दायित्व का परिकलन करने के पश्चात् छूट दी जाती है। इससे कर की बढ़ती हुई दरों के कारण करदाता का कर-दायित्व अपेक्षाकृत बढ़ जाता है।

कुछ विशेष करमुक्त आयें

(Some Specific Exempted Incomes)

विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई स्थापित इकाई के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (Tax Holiday in case of newly established unit in special Economic Zone (SEZ) [धारा 10 (AA)]-यह कटोती तभी मिलेगी जबकि निम्नलिखित शर्ते पूरी होती हों(i) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(J) के अनुसार, करदाता एक उद्यमी (Entrepreneur) है। उद्यमी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे विकास आयुक्त (Development Commissioner) ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने के लिए अनुमोदन का पत्र जारी कर दिया है। (ii) ऐसी इकाई वित्तीय वर्ष 2005-06 अथवा बाद के वित्तीय वर्षों से किसी वस्तु या सामान का निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ करती है अथवा सेवा प्रदान करती है। वित्त विधेयक, 2016 के द्वारा 1.4.2020 को या इसके पश्चात् स्थापित नई इकाई के सम्बन्ध में यह कटौती स्वीकृत नहीं होगी। (ii) इसकी स्थापना किसी विद्यमान व्यापार के विभाजन या पुनर्गठन से नहीं हुई है (धारा 33B के अन्तर्गत किसी इकाई के पुनर्गठन, पुनर्निर्माण अथवा पुनर्जीवन को छोड़कर)

(iv) इसकी स्थापना किसी अन्य उद्देश्य के लिए पर्व से ही प्रयक्त मशीन या संयन्त्र के नये व्यापार को हस्तान्तरण से नहीं हुई पक्रम के प्लाण्ट एवं मशीनरी के कल मूल्य का कम-से-कम 80% भाग नया हाना चाहिए। (v) करदाता को भारत के बाहर वस्तओं या सामानों का निर्यात करने अथवा भारत के बाहर सेवा प्रदान करने से, आय हाता

(vi) करदाता अपनी खाता पस्तकों का अंकेक्षण कराता है तथा अंकेक्षक की रिपोर्ट (फार्म 56F के अन्तर्गत) अपनी

आय-विवरणी के साथ दाखिल करता है। कटौती के लिए लाभ की गणना-यह कटौती वस्तओं. सामानों एवं सेवाओं (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) के निर्यात से। प्राप्त लाभों की मात्रा पर निर्धारित की जाती है। अत: कटौती के लिए इकाई/उपक्रम का लाभ उसी अनुपात में लिया जायेगा जो निर्यात बिक्री का करदाता की कुल बिक्री से है।

कटौती की मात्रा व अवधि-कटौती की अवधि व कटौती की मात्रा निम्न प्रकार से है(i) प्रथम पाँच कर-निर्धारण वर्ष-लाभ का 100%; (ii) अगले पाँच कर-निर्धारण वर्ष-लाभ का 50%; (iii) अगले पाँच कर-निर्धारण वर्ष-लाभ का 50% या वह राशि जो लाभ-हानि खाते में डेबिट की गई है तथा Special Economic Zone Re-investment Allowance Reserve Account में क्रेडिट की गई है, जो दोनों में कम हो। यदि किसी विनिर्दिष्ट व्यवसाय (धारा 35AD में वर्णित) को धारा 10AA में किसी भी कर-निर्धारण वर्ष में कटौती दी गई है तो ऐसे विनिर्दिष्ट व्यवसाय को धारा 35AD में कटौती नहीं मिलेगी।

नोटयदि इस उपक्रम को किये एकीकरण या विभक्तीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत किसी अन्य कम्पनी को हस्तान्तरित किया जाता है, तो . इस धारा की कटौती एकीकृत (Amalgamated) अथवा विभक्ती कम्पनी को प्रदान की जायेगी। एकीकृत या विभक्ती कम्पनी को यह कटौती उस गत वर्ष के लिए प्रदान नहीं की जायेगी जिस गत वर्ष में एकीकरण या विभक्तीकरण हुआ है।

Exempted Incomes Tax

करमुक्त आयों से सम्बन्धित क्रियात्मक उदाहरण

(Practical Example Related To Exempted Incomes)

Illustration 1

निम्नलिखित आयों में से कौन-कौन सी आयें कर-मुक्त हैं ? कारण सहित वर्णन कीजिए

(1) हरियाणा में कृषि भूमि से आय 14,000₹, (2) अंशों के सट्टे के व्यापार से आय 12,000₹,

(3) सेवानिवृत्ति पर प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि 4.22,000 ₹ एवं

(4) पंजाब लॉटरी का इनाम 45,000 ₹ एवं ताश के खेल से आय 5,200 ₹

Which income out of the following incomes are exempted ? Explain with reasons:

(1) ₹ 14,000 from agricultural land in Haryana.

(2) ₹ 12,000 profit from speculation,

(3) ₹4,22,000 recevied from RPF on retirement, and

(4) Winning from Punjab State Lottery ₹45,000 and income from playing cards ₹ 5,200. Solution :

(1) हरियाणा में कृषि भूमि से आय-यह आय पूर्णतया कर-मुक्त है। धारा 10(1) के अनुसार भारत में स्थित भूमि से प्राप्त आय कृषि आय कहलाती है और यह पूर्णतया कर-मुक्त होती है।

(2) अंशों के सट्टे के व्यापार से आय-यह आय कर-मुक्त नहीं है वरन व्यापार अथवा पेशे से लाभ एवं प्राप्तियों वाले शीर्षक। में कर-योग्य है।

(3) सेवा-निवृत्ति पर प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि-आय-कर अधिनियम की धारा 10(12) के अनुसार प्रमाणित । भविष्य निधि से प्राप्त सम्पूर्ण रकम कर-मुक्त होती है।

(4) पंजाब लॉटरी तथा ताश के खेल से आय-इस आय की सम्पूर्ण धनराशि कर-योग्य होगी। इस आय पर उद्गम स्थान पर। कर काटा जायेगा।

Exempted Incomes Tax

परीक्षा हेत सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

(EXPECTED IMPORTANT QUESTIONS FOR EXAMINATION)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Questions)

1 कर-मुक्त आयों से क्या आशय है ? आय-कर से पूर्णतया मुक्त किन्हीं दस आयों की व्याख्या कीजिए।

What do you understand by Exempted Incomes ? Explain ten incomes which are completely exempted from income tax.

2. आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कुछ आय पूर्णत: कर-मुक्त हैं और कुछ आय आंशिक रूप से कर-मुक्त हैं।” इस कथन की विवेचना कीजिए तथा कोई पाँच प्रकार की आय बताइये जो कर से पूर्णत: मुक्त है।

Under the Income Tax Act some incomes are totally exempt from tax while some incomes are partially exempt.” Discuss this statement and mention any five types of incomes which are totally exempt from tax.

3. ऐसी कोई 10 आयों का उल्लेख कीजिए जो आय-कर से मुक्त हैं तथा सकल कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती हैं।

Enumerate any 10 incomes which are exempt from income tax and do not form part of GTI.

4. आय-कर अधिनियम कुछ आयों के सम्बन्ध में तो पूरी छूट देता है, परन्तु कुछ आयों को कुल आयों में दर निर्धारण के लिए सम्मिलित करता है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए और आय-कर से पूर्णतया मुक्त किन्हीं पाँच आयों को बताइये।

Income tax Act gives absolute exemptions in respect of certain incomes while some incomes are included in the total income for determing the rate only.” Discuss and explain any five incomes which are completely exempted from income-tax.

5. कर-अवकाश से सम्बन्धित आय-कर अधिनियम के प्रावधानों का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए।

Describe in brief the provisions of Income Tax Act regarding tax holidays.

6. ऐसी आयों का उल्लेख कीजिए जो एक अनिवासी अथवा गैर-नागरिक करदाता के लिए कर-मुक्त है।

Describe such incomes which are exempted from tax for a non-resident or non-citizen assessee.

7. ऐसे पन्द्रह आय के मदों को समझाइये जो कुल आय में नहीं जोड़े जायेंगे। क्या आई० सी० ए० आई० की आय कर से मुक्त है ?

Explain any fifteen items which are not included in total income. Whether income of ICAI is exempt firom tax ?

8. आयकर अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से ‘कर-मुक्त आय’ की व्याख्या कीजिए।

Discuss clearly the ‘Exempted Income under the Income Tax Act.

Exempted Incomes Tax

लघु उत्तरीय प्रश्न

(Short Answer Questions)

1 ऐसी पाँच आय की मदों को समझाओ जो कुल आय में नहीं जोड़ी जाती।

Explain any five incomes which are not included in total income.

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई स्थापित इकाई के सम्बन्ध में कर अवकाश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short notes on Tax Holiday in case of newly established unit in Special Economic Zone (SEZ).

3, अनिवासी करदाताओं की कर-मुक्त आय की विवेचना कीजिए।

Discuss incomes exempted in the hands of non-resident assessees.

4. आय की किन्हीं ऐसी दस मदों को बताइये जो कि कुल आय का अंग नहीं होती हैं।

Enumerate only ten items of income which do not form part of total income.

5. धारा 13A के अन्तर्गत राजनैतिक दलों को उपलब्ध कर-मुक्ति का वर्णन कीजिए।

Discuss the exemption available to political parties U/S 13 A.

Exempted Incomes Tax

क्रियात्मक प्रश्न

(Practical/Numerical Questions)

1 क्या निम्नलिखित प्राप्तियाँ कर-मुक्त हैं (Whether following receipts exempt from tax):

(i) भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा सुनील गावस्कर के लाभार्थ एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिससे उन्हें  4,00,000 ₹ प्राप्त हुए।

A cricket match organised by the Cricket Control Board of India for the benefit of Sunil Gavaskar where he received ₹4,00,000.

(ii) एक लेखक को आय-कर पर लिखी हुई पुस्तक पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मण्डल द्वारा 60,000₹ का पुरस्कार प्राप्त

60,000 for writing An author was awarded by Central Board of Direct Taxes a sum of a book of Income Tax.

(iii) एक विद्यार्थी को 800 ₹ प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। उसने इसमें से शिक्षा से सम्बन्धित व्ययों पर 6,000₹ व्यय किये हैं। 3.600₹ की बचत हुई।

Scholarship received by a student was ₹ 800 p.m. He spends ₹ 6,000 for meeting the cost of education. Balance ₹3,600 is saving.

(iv) एक करदाता को भारतीय रबर बोर्ड से रबर के पौधों के पुनः रोपण अथवा प्रतिस्थापन हेतु 20,000₹ नकद सहायता प्राप्त हुई।

An assessee received a cash subsidy of ₹ 20,000 from Indian Rubber Board for replantation or replacement of rubber plants.

Ans. (i) नहीं (No), (i) हाँ (Yes), (iii) हाँ (Yes), (iv) हा (Yes)

Exempted Incomes Tax

2. बताइए कि निम्नलिखित आयों में से कौन-कौन सी आयें कर-मुक्त हैं तथा कौन-सी कर-योग्य

State which of the following incomes are exempted and which are taxable :

(i) राहत बॉण्ड पर ब्याज (Interest on Relief Bonds.)

(ii) कैनरा बैंक में बचत खाते पर ब्याज (Interest on Saving Bank Account in Canara Bank.)

(iii) सेवानिवृत्ति पर प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड से प्राप्त राशि। (Received from Recognised Provident Fund on retirement.)

(iv) अंशों के सट्टे के व्यापार से आय (Income from speculation business of shares.)

(v) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में भाग (Share in income of Hindu Undivided Family.)

Ans. (1) कर-मुक्त, (ii) कर-योग्य, (iii) कर-मुक्त, (iv) कर-योग्य, (v) कर-मुक्त।

3. बताइये निम्नलिखित में से कौन-सी आयें कर से मुक्त हैं

State which of the following incomes are exempted from tax ?

(i) पंजाब में स्थित कृषि भूमि से आय 6,000 ₹ (Income from agricultural land in Punjab ₹ 6,000.

(ii) सिक्किम लॉटरी से लकी ड्रा 25,000 ₹ (Lucky Draw from Sikkim Lottery ₹ 25,000.)

(iii) अंशों के सट्टा व्यवसाय से आय 8,000 ₹ (Income from speculative business of shares ₹ 8,000.)

(iv) हिन्दू अविभाजित परिवार में आय का भाग 8,000 ₹ (Share in income of Hindu Undivided Family 8,000.)

(v) ताश के खेल से आय 2,200₹ (Income from game of plaving cards ₹2,200)/

Ans. (1) कर-मुक्त बशतं अन्य शर्ते पूरी हो, (i) गैर कर-मुक्त. (i) गैर कर-मक्त. (iv) कर-मुक्त, (v) गर कर-मुक्ता

Exempted Incomes Tax

chetansati

Admin

https://gurujionlinestudy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

BCom 2nd Year Residential Status Income Tax Liability Study Material Notes in Hindi

Next Story

BCom 2nd Year Income Tax Salary Retired Employees Study Material Notes in Hindi

Latest from BCom 2nd Year Income Tax Law Accounts Notes