BCom 2nd Year Income Tax Salary Retired Employees Study Material Notes in Hindi

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BCom 2nd Year Income Tax Salary Retired Employees Study Material Notes in Hindi

Table of Contents

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Salary Retired Employees
Salary Retired Employees

BCom 2nd Year Exempted Incomes Tax Study Material Notes in Hindi

कर्मचारियों की वेतन से आय

(INCOME FROM SALARY OF RETIRED EMPLOYEES)

प्रस्तुत अध्याय में ऐसे कर्मचारियों की वेतन से आय की विवेचना की जा रही है जो निर्धारित आयु तक सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं अथवा जिन्होंने ऐच्छिक अवकाश ग्रहण योजना (VRS) के अन्तर्गत सर्विस से रिटायरमेन्ट ले लिया है अथवा जिनकी किन्हीं कारणवश सेवा से छंटनी कर दी गई है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी को अपने नियोक्ता से निम्नलिखित विशेष भुगतान प्राप्त हो सकते हैं

(1) ग्रेच्युइटी (Gratuity)

(2) पेंशन एवं पेंशन की एकमुश्त राशि (Pension)

(3) अर्जित अवकाश वेतन का नकदीकरण (Encasement of Earned Leave)

(4) छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति (Compensation on Retrenchment)

(5) स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति (Compensation on Voluntary Retirement) [धारा

(6) प्रॉविडेण्ट फण्ड से प्राप्त राशि (Amount received from P.F.)

उपर्युक्त सभी प्राप्तियाँ कर्मचारी की वेतन से आय मानी जाती हैं। अत: सेवानिवृत कर्मचारियों की वेतन से आय की गणना करने के लिए इन सभी भुगतानों से सम्बन्धित आय-कर प्रावधानों का अध्ययन परमावश्यक है। इन मदों से सम्बन्धित आय-कर प्रावधानों की विस्तृत विवेचना निम्न प्रकार है

Income Tax Salary Retired

1.ग्रेच्युइटी/अनुग्रह राशि/उपादान (Gratuity) [धारा 10(10)]

किसी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अथवा उसके उत्तराधिकारी को एक मुश्त दी जाने वाली राशि ग्रेच्युइटी कहलाती है। ग्रेच्युइटी की राशि पर आय-कर लगाने सम्बन्धी प्रावधान निम्नलिखित प्रकार हैं

() सरकारी तथा स्थानीय सत्ता के कर्मचारी (Government Employees and Employees of Local Authorities)-इन कर्मचारियों की श्रेणी में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता के कर्मचारी शामिल किये जाते हैं. परन्तु इनमें वैधानिक निगमों के कर्मचारी शामिल नहीं किये जाते हैं। इन कर्मचारियों अथवा इनके उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त ग्रेच्युइटी की सम्पूर्ण रकम कर-मुक्त होती है।

() गैरसरकारी या अशासकीय कर्मचारी (Non-government Employees)-गैर-सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युइटी की रकम एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होती है। ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में गैर-सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है

(i) ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 (The Payment of Gratuity Act, 1972) के अन्तर्गत आने वाले गैर-सरकारी कर्मचारी-ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 वैधानिक निगमों, कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बन्दरगाहों तथा रेल कम्पनियों पर लागू होता है। यह अधिनियम ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। यह अधिनियम तभी। लागू होगा जबकि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति तक या सेवा त्यागने तक लगातार 5 वर्ष तक कार्य किया हो।।

नोटकर्मचारी की मृत्य होने पर अथवा कार्य के लिए अयोग्य होने पर उपर्युक्त वर्णित 5 वर्ष का प्रतिबन्ध लाग नहीं होगा।

करमक्त राशिइस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसा गर-सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युइटी की राशि निम्नलिखित में से सबसे कम राशि तक कर-मुक्त होगी

1 प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन तथा मौसमी संस्थाओं में 7 दिन का वेतन: अथवा

  1. 10,00,000 ₹; अथवा
  2. वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युइटी की राशि।

नोट1.छ: माह से अधिक की सेवा अवधि को एक वर्ष माना जाता है। 2. वेतन से आशय कर्मचारी द्वारा सेवाकाल के अन्तिम माह में मासिक मूल वेतन एवं

(ii) महंगाई भत्ता (प्रत्येक दशा में चाहे सेवा शर्तों के अनुसार हो या नहीं)15 दिन के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी अन्तिम माह का वेतन कार्य-दर (Piece-rate) से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के 15 दिन के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की जाती अन्तिम 3 माह की मासिक औसत मजदूरी

इस प्रकार, इस अधिनियम के लिए एक माह को 26 दिन माना जाता है।

(ii) ऐसे गैरसरकारी कर्मचारी जिन पर ग्रेच्यइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू नहीं होता है-ऐसे कर्मचारियों को  प्राप्त ग्रेच्युइटी की राशि निम्नलिखित में से सबसे कम राशि तक कर-मुक्त होती है ।

1 प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 1/2 माह का औसत वेतन; अथवा

2. 10,00,000 ₹; अथवा

3. प्राप्त ग्रेच्युइटी की राशि।

यहाँ वेतन का आशय मूल वेतन + महंगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के अन्तर्गत है) तथा कमीशन (यदि यह कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से दी जाती है) के योग से है। 1/2 माह का औसत वेतन ज्ञात करने के लिए औसत वेतन से तात्पर्य अवकाश ग्रहण करने वाले माह से पूर्व के दस माह के औसत वेतन से है।

सम्पूर्ण वर्ष की गणना-नौकरी के सम्पूर्ण वर्षों की गणना करने के लिए सेवा की अवधि से सम्बन्धित केवल सम्पूर्ण वर्ष ही लिए जाएंगे तथा वर्ष के आंशिक भाग की सेवा की अवधि पर कोई ध्यान नहीं देंगे। उदाहरणार्थ, यदि किसी कर्मचारी की कुल सेवा अवधि 28 वर्ष 7 माह 14 दिन है तो उसकी नौकरी के सम्पूर्ण वर्ष 28 माने जाएंगे एवं 7 माह 14 दिन की अवधि पर कोई ध्यान नहीं देंगे।

Income Tax Salary Retired

ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु

1 यदि कर्मचारी को गत वर्ष के पहले किसी पूर्व नियोक्ता से ग्रेच्युइटी प्राप्त हुई हो और उस पर वह आय-कर की छूट प्राप्त कर चुका हो, तो गत वर्ष में करमुक्त अधिकतम सीमा 10 लाख र उतनी राशि से कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि गत वर्ष के पहले किसी पूर्व नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में कर-मुक्ति का लाभ नहीं लिया गया है तो कर-मुक्त अधिकतम सीमा 10 लाख ₹ का ही लाभ प्राप्त किया जायेगा।

2. यदि गत वर्ष के पहले किसी पूर्व नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में कर-मुक्ति का लाभ नहीं लिया गया है तो सेवाकाल के वर्षों की गणना हेतु पूर्व नियोक्ता एवं वर्तमान नियोक्ता दोनों के सेवाकाल का योग किया जायेगा। इसके विपरीत यदि गत वर्ष के पहले किसी पूर्व नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में कर-मुक्ति का लाभ लिया गया है तो ऐसी दशा में वर्तमान नियोक्ता के सेवाकाल के आधार पर ही सेवाकाल के वर्षों की गणना की जायेगी।

3. यदि कोई कर्मचारी नौकरी (सेवा) में रहते हुए ग्रेच्युइटी प्राप्त करता है तो उसे ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में कोई कर मुक्ति नहीं मिलेगी। ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में कर-मुक्ति तभी मिलेगी जब कर्मचारी को ग्रेच्युइटी का भुगतान अवकाश ग्रहण पर, मृत्यु पर, नौकरी समाप्त होने पर, नौकरी से इस्तीफा देने पर अथवा अवकाश-ग्रहण से पूर्व नौकरी के अयोग्य हो जाने पर होता है। अवकाश ग्रहण करने के बाद यदि कर्मचारी पुनः कोई नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा नई नियुक्ति में ग्रेच्युइटी का भुगतान होता है तो नियमानुसार कर मुक्ति प्रदान की जाएगी।

Income Tax Salary Retired

4. ग्रच्युइटी की कर मुक्तिनियोक्ता-कर्मचारी” का सम्बन्ध होने पर ही प्रदान की जाएगी। एक बीमा कम्पनी द्वारा अपने एजेण्ट को प्रदान की गयी ग्रेच्युइटी कर-मुक्त नहीं होगी।

5. यदि ग्रेच्युइटी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य को मिलती है तो

(i) यदि ग्रेच्युइटी देय पहले हुई है व मृत्यु बाद में हुई है तो ऐसी ग्रेच्युइटी कर्मचारी की आय मानी जाएगी व नियमानुसार कर्मचारी की आय में सम्मिलित की जाएगी

(ii) यदि मृत्यू पहले हुई व ग्रेच्युईटी देय बाद में हुई है तो ऐसी ग्रेच्युइटी की सम्पूर्ण राशि कर-मक्त होगी। रोच्यडटी से सम्बन्धित उपर्युक्त वर्णित आय-कर प्रावधानों को अग्रलिखित उदाहरणों की सहायता से भली प्रकार समझा जा सकता है ।

Illustration 1

हिन्दुस्तान केमिकल्स लिमिटेड में 33 वर्ष 9 माह नौकरी करने के उपरान्त मिस्टर ‘एक्स’ ने, जो ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आता है, 30 नवम्बर, 2017 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया। कम्पनी ने उसे 3,00,000। ग्रेच्युइटी का भुगतान किया। उसका मासिक वेतन अवकाश ग्रहण करने के समय 10,000 ₹, महंगाई भत्ता 3,000। तथा मकान किराया भत्ता 1,300 ₹ था। आय-कर विधान की धारा 10(10) के अन्तर्गत आय-कर से मक्त ग्रेच्युइटी की राशि की गणना कीजिए।

After serving for 33 years and 9 months in Hindustan Chemicals Ltd. Mr. X who is covered | by the Payment of Gratuity Act retires from service on 30th November, 2017. The company pays him a gratuity of ₹ 3,00,000. His monthly basic salary. at the time of retirement wast 10,000, Dearness Allowance ₹3,000 and H.R.A.₹ 1,300. You are required to determine the amount of gratuity exempt under section 10(10) of the Income Tax Act.

Solution :

मिस्टर एक्स ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आता है एवं उसकी सेवा की अवधि 33 वर्ष 9 माह है। अत: सेवा के 34 वर्ष लिये जायेंगे। इसके लिए 15 दिन के वेतन की गणना करने के लिए सबसे अन्त में प्राप्त वेतन लिया जायेगा और उसका 15/26 किया जायेगा।

Salary Last drawn ₹ 10,000 p.m. plus D.A. ₹3,000 = ₹ 13,000 p.m. 15 days’ salary on the basis of 26 working days in a month =₹ 13,000×15/26 = ₹7,500 The amount of gratuity exempt will be the least of the following: (i) ₹7,500×34 =₹ 2,55,000 (ii) ₹10,00,000 (Maximum Limit) (iii) ₹3,00,000 (Actual amount)

उपर्युक्त तीनों विकल्पों में 2.55.000१ सबसे कम है, अतः प्राप्त ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में यही राशि कर-मुक्त मानी जायेगी एवं 3,00,000-2,55,000 %3D 45,000₹ उसकी वेतन आय में शामिल किये जायेंगे।

Illustration 2

मि० अंकुर ने 25 वर्ष की सेवा के बाद इन्दौर के एक कपड़ा मिल से 28 फरवरी, 2018 को अवकाश लिया। 31 जनवरी, 2018 को समाप्त होने वाले 10 माह में उनका मासिक वेतन 7,000₹ तथा सवारी भत्ता 800 ₹ था। वह कम्पनी से 1,30,000 ₹ की ग्रेच्युइटी प्राप्त करने का अधिकारी था जो उसे आय-कर काटकर भुगतान की गई। अपने जीवन में इससे पर्व के वर्षों में मि० अंकर को अपने पूर्व नियोक्ता से 55,000₹ की ग्रेच्युइटी प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में उसे कर से पूर्ण छूट मिल चुकी है। अब उसे जो ग्रेच्युइटी मिली है उसके सम्बन्ध में ग्रेच्युइटी के कर-योग्य भाग की गणना कीजिए।

Mr. Ankur took retirement from a cloth mill at Indore on 28th February, 2018 after 25 years of service. During 10 months ending on 31st January, 2018 he was drawing a monthly salary of ₹7,000 and conveyance allowance of ₹ 800. He was eligible to receive a gratuity of ₹ 1,30,000 from the company which was paid to him after deducting income-tax. Earlier in his career, Mr. Ankur had received ₹ 55,000 as a gratuity from a previous employer in respect of which he enjoyed full exemption from tax. Compute the taxable part of gratuity in connection with gratuity which he has now received.

Solution :

प्रश्न में अवकाश ग्रहण करने वाले माह से ठीक पूर्व के दस माह का औसत वेतन दिया गया है जो हमारा ध्यान इस बात की। ओर आकर्षित करता है कि मि० अंकुर पर ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है।

रिटायर होने वाले माह से ठीक पूर्व 10 माह का औसत वेतन 7,000 ₹ है।

अतः धारा 10(10) के अन्तर्गत निम्नलिखित में से सबसे कम राशि कर-मुक्त होगी

(i) ₹10,00,000 minus ₹ 55,000 already exempted in an earlier year =₹9,45,000

(ii).000x 1/2×26 =₹ 87,500 (1/2 month’s salary for ench completed year of service); or

(iii) ₹ 1,30,000 (Actual amount of gratuity received). 1,30,000₹ की प्राप्त ग्रेच्युइटी में से 87,500 ₹ धारा 10(10) के अन्तर्गत कर-मुक्त होंगे क्योंकि यह राशि उपर्युक्त तीन विकल्पों में से सबसे कम है। अतः ग्रेच्युइटी का कर-योग्य भाग (1.30,000 -87.500 ₹) = 42,500 होगा।।

Illustration 3

मि० योगेश 32 वर्ष 8 माह नौकरी करके 18 अप्रैल, 2017 को रिटायर हआ। उसे 1.1.2016 से 31.12.2016 तक 6,000₹ मासिक वेतन मिला। तत्पश्चात् मासिक वेतन 6.500 ₹ था। उसे 850₹ प्रति माह महगाई भत्ता भामिलताह जो रिटायरमेंट लाभों की गणना के लिए वेतन का भाग माना जाता है तथा उसके द्वारा बिक्री पर 2% कमीशन भी मिलता है। रिटायर होने से पूर्व 10 माह की बिक्री 7.00,000₹ थी। उसे 1,76,000₹ ग्रेच्युइटी के मिले। ग्रेच्युइटी की कर-मुक्त राशि की गणना कीजिए। वह ग्रेच्युइटी भगतान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता।

Mr. Yogesh retired on 18th April, 2017 after serving for 32 years 8 months. He was getting salary 6,000 p.m. from 1.1.2016 to 31.12.2016 and thereafter 6,500 p.m. He received D. A 850 p.m. (forming part of salary for computation of retirement benefits) and 2% commission on sales achieved by him. Turnover achieved by him during 10 months (preceding the months in which he retired) 7.00.000. He received a gratuity of 1,76,000. Compute the exempted amount of gratuity. He is not covered by the Payment of Gratuity Act.

Illustration 4

हरिमोहन एक्स लि० एवं वाई लि० दो कम्पनियों के पास काम कर रहे थे। वह एक्स लि० में 26 वर्ष काम करने के। पश्चात् 2016 में रिटायर हो गए। उन्हें 60,000 ₹ ग्रेच्युइटी मिली जो पूर्णरूपेण कर-मुक्त थी। वह वाई लि० में 36 वर्ष 8 माह नौकरी करके अगस्त 2017 को रिटायर हुए। उन्हें 3,80,000 ₹ ग्रेच्युइटी मिली। वाई० लि० से पिछले दस माह का औसत वेतन 16,000 ₹ प्रति माह था। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ग्रेच्युइटी की कर-मुक्त राशि की गणना यह मानते हुए कीजिए कि वह ग्रेच्युइटा भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते।

Harmonium was working with two companies X Ltd. and Y Ltd. He retired from X Ltd. in 2016 after serving 26 years. He received ₹ 60,000 as death-cum-retirement gratuity on which he got full exemption.

He also retired from Y Ltd. in August, 2017 after serving 36 years and 8 months. He received ₹3,80,000 as gratuity. The average salary from the company for the last ten months immediately preceding the month in which he retired was 16,000 p.m.

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पेशन एवं पेंशन की एकमुश्त राशि [धारा 10]

(Pension and Commutation of Pension)

रिटायर होने के बाद नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके जीवनयापन के लिए पेंशन के रूप में कुछ राशि दी जाती है। पेंशन का भुगतान सामान्यतया मासिक आधार पर किया जाता है। मासिक पेंशन की राशि सभी कर्मचारियों के लिए कर-योग्य होती है चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या गैर-सरकारी। यदि कोई व्यक्ति भारत में नौकरी करने के पश्चात रिटायर होकर विदेश में रहने लगता है और नियोक्ता से पेंशन प्राप्त करता है तो ऐसी पेंशन भारत में उपार्जित मानी जाती है एवं निवासी/अनिवासी व्यक्ति के लिए भारत में कर-योग्य होती है।

यदि कोई कर्मचारी अपनी पेंशन का कुछ भाग एकमुश्त प्राप्त करना चाहता है और शेष भाग प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो वह पेंशन की जितनी राशि एकमुश्त प्राप्त करता है उसके सम्बन्ध में आय-कर के प्रावधान निम्न प्रकार हैं

(i) सरकारी कर्मचारी की दशा में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों अथवा स्थानीय सत्ता अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम के कर्मचारियों या किसी सार्वजनिक संस्थान में लगे हुए कर्मचारियों तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त पेंशन की एकमुश्त राशि पूर्णत: कर-मुक्त होती है।

(ii) अन्य किसी गैर-सरकारी नियोक्ता से प्राप्त एकमुश्त पेंशन-गैर-सरकारी नियोक्ता से प्राप्त पेंशन की एकमुश्त राशि निम्नलिखित सीमा तक कर-मुक्त होती है

( यदि कर्मचारी को कोई ग्रेच्युइटी की राशि भी मिलती है तो वह सम्पूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी हो उसके एक-तिहाई भाग की एकमुश्त राशि कर-मुक्त होती है।

() यदि कर्मचारी को कोई ग्रेच्युइटी की राशि नहीं मिलती है तो वह सम्पूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी हो उसके आधे भाग की एकमुश्त राशि कर-मुक्त होगी।

जीवन बीमा निगम से प्राप्त राशि-एक व्यक्ति को प्राप्त वह भुगतान जो जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अगस्त, 1996 से बनाए गए पेंशन फण्ड में से या अन्य बीमाकर्ता द्वारा पेंशन की एक-मुश्त राशि के रूप में किया गया हो, कर-मुक्त होगा, यदि कर्मचारी ने इस फण्ड में अपना अंशदान दिया हो।

नोट1. एक कर्मचारी को प्रति माह (अवकाश ग्रहण के बाद) जो पेंशन मिलती रहती है, वह पूर्णतया कर-योग्य है। मासिक पेंशन देय (Due) आधार पर कर-योग्य होती है।

2. कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् सामान्यतया पेंशन बंद हो जाती है किन्तु यदि नियोक्ता कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात, कर्मचारी के परिवार को कोई पेंशन स्वीकृत करता है तो ऐसी पेंशन पारिवारिक पेंशन (Family Pension) कहलाती है तथा ऐसी पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए वेतन शीर्षक में कर-योग्य न होकर “अन्य साधनों से आय’ शीर्षक में कर-योग्य होती है।

पेशन से सम्बन्धित उपयुक्त वर्णित आय-कर प्रावधानों को निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से भली प्रकार सकता है

Illustration 5

श्री लोकेन्द्र सिंह 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हुए। उनको पेशन 4,000₹ प्रतिमाह निर्धारित की गई। पेंशन की एक-मुश्त (Commuted pension) के बदले में एक्स लि० से 1,50,000₹ की राशि प्राप्त हुई उसको एक-मश्त दी गई पेंशन की राशि (Commuted value of pension) का कर-योग्य भाग जात नीति

(a) यदि उसे ग्रेच्युइटी मिलती हो; तथा

(b) यदि उसे ग्रेच्युइटी नहीं मिलती हो।

Mr. Kendra Singh retired on 31-12-2017 and his pension was fixed at 4,000 p.m. He got 3/4th of his pension commuted for which he received * 1,50,000 from his employer X Ltd.

Find out the taxable amount of commuted value of pension if:

(a) he gets gratuity, and

(b) he does not get gratuity.

अजित अवकाश का नकदीकरण [धारा 10]

(Enmeshment of Earned Leaves)

कुछ कर्मचारी नियोक्ता से सेवा-कार्य (नौकरी) के दौरान प्राप्त होने वाले विभिन्न अवकाशों (छड़ियों) का उपयोग नहीं करते। ऐसी दशा में न लिये गये अवकाशों के बदले नियोक्ता द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को जो धनराशि भुगतान की जाती है, उसे ‘अर्जित छुट्टियों (अवकाशों) का नकदीकरण’ कहते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण से सम्बन्धित कर-नियोजन अधिनियम के प्रावधान निम्नानुसार हैं

1 सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की प्राप्त सम्पूर्ण राशि पूर्णतया कर-मुक्त होती है। यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, सेवा में रहते हुए हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त अर्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि भी पूर्णत: कर-मुक्त होती है।

1 गैरसरकारी कर्मचारी (स्थानीय सत्ता, वैधानिक निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी सहित)-निम्नलिखित चार मदों में से सबसे कम राशि कर-मुक्त होगी। शेष रकम वेतन में शामिल की जायेगी

(i) अर्जित अवकाश की वास्तविक प्राप्त रकम; अथवा

(ii) सेवा अवधि में न लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन के आधार पर परिकलित की गई राशि; अथवा

(iii) अवकाश ग्रहण करने की तिथि से तुरन्त पूर्व के 10 माह का वेतन; अथवा (iv) 3,00,000 ₹

अर्जित अवकाश के नकदीकरण के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु

1 औसत वेतन’ की गणना सेवानिवृत्ति के तुरन्त पूर्व के 10 माह की अवधि के प्राप्त/प्राप्य वेतन के आधार पर की जाएगी। (सम्बन्धित कर्मचारी जिस दिनांक को अवकाश ग्रहण करता है उस दिनांक से पूर्व के 10 माह)

2. वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के अधीन हो) तथा कमीशन (यदि विक्रय पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर देय हो) को सम्मिलित किया जाता है।

3. यदि कर्मचारी को पूर्व में अन्य किसी नियोक्ता के यहाँ से अर्जित अवकाश की नकद राशि प्राप्त हुई है एवं उस पर कछ राशि की कर मुक्ति मिली है तो ऐसी पूर्व में प्राप्त कर मुक्ति की राशि को 3.00,000₹ की अधिकतम राशि में से कम कर दिया जाएगा एवं शेष राशि ही गत वर्ष के लिए अधिकतम कर-मक्त होगी।

4. यदि गत वर्ष में कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता के यहाँ से अर्जित अवकाश वेतन की प्राप्ति हुई है तो सभी की कुल मिलाकर कर मुक्ति की अधिकतम राशि 3,00,000₹ होगी।

5. अजित अवकाश वेतन जिस वर्ष में वास्तव में प्राप्त होता है उसी वर्ष में कर-योग्य होगा।

6. सेवा का अवधि को पूर्ण वर्षों में ही लिया जाएगा, वर्ष के भाग को छोड दिया जाएगा। जैसे कर्मचारी ने 32 वर्ष 8 माह । नौकरी की है तो सेवा अवधि 32 वर्ष मानी जाएगी।

7. कर्मचारी के नौकरी के प्रतिवर्ष पर 30 दिन तक का अर्जित अवकाश मान्य अवधि कहलाता है। 8. सेवाकाल के दौरान प्राप्त की गई अर्जित अवकाश की नकद राशि सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए पूर्णत: कर-योग्यहै चाहे कर्मचारी सरकारी हो या गैर-सरकारी।

अजित अवकाश के नकदीकरण से सम्बन्धित उपर्युक्त वर्णित आय-कर प्रावधानों को निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से भली प्रकार समझा जा सकता है

Illustration 6

मिस्टर ‘X’ 18 वर्ष नौकरी करने के पश्चात् 1 जुलाई, 2017 को रिटायर हुआ तथा उसे 15 माह के अवकाश के नकदीकरण के फलस्वरूप 90,000₹ मिले। उसका मालिक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 45 दिनों का अवकाश देता है। सेवाकाल में उसने 12 माहों के अवकाश का नकदीकरण कराया। यदि उसका वेतन 1-7-2016 से 1-7-2017 तक 6,000 र प्रतिमाह हो तो उसके कर-योग्य अवकाश नकदीकरण की राशि ज्ञात कीजिए।

Mr. X retired on 1st July, 2017 after 18 years service and receives 90,000 as amount of leave encashment for 15 months. His employer allows 45 days leave for every one year of service. During service he has already encashed leave for 12 months. Calculate the taxable amount of leave encashment if his salary during 1-7-2016 to 1-7-2017 was 6,000 p.m.

Income Tax Salary Retired

छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति 

(Compensation on Retrenchment)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या अन्य किसी अधिनियम, नियम या आदेश के अन्तर्गत किसी श्रमिक को छंटनी के समय नियोक्ता से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि निम्न में जो सबसे कम हो, कर-मुक्त मानी जाएगी

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25F(b) के अनुसार निरन्तर सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन के औसत वेतन की राशि; संक्षेप में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25F(b) के अनुसार कुल सेवा अवधि हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन के औसत वेतन की राशि निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती हैसेवा काल के पर्ण वर्ष पिछले 3 कलैण्डर माह का कल वेतन (to be rounded off) पिछले 3 कलैण्डर माह में दिनों की संख्या

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित राशि 5,00,000 ₹; अथवा

(iii) वास्तव में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।

अधिकतम सीमा लागू न होना-यदि क्षतिपूर्ति की राशि केन्द्रीय सरकार की श्रमिकों को विशेष संरक्षण प्रदान करने की किसी योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई है तो उक्त 5,00,000 ₹ की अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।

1 सेवा वर्षों की गणना करने के लिए 6 माह से अधिक अवधि की सेवा को एक सम्पूर्ण वर्ष मान लिया जाता है।

2.औसत वेतन से आशय छंटनी के दिन से ठीक पूर्व वाले दिन तक के परे 3 कलैण्डर महीनों के औसत वेतन से है। यदि कर्मचारी को साप्ताहिक वेतन मिलता है तो तुरन्त पूर्व के पूरे 4 सप्ताह के औसत वेतन तथा यदि उसे दैनिक वेतन मिलता है तो तुरन्त पूर्व के पूरे 12 दिन के औसत वेतन से है।

3. वेतन से आशय वेतन + समस्त भत्ते + समस्त अनुलाभों का मूल्यांकन + यात्रा रियायत आदि से है। किन्तु इसमें बोनस, ग्रेच्युइटी तथा अवकाश ग्रहण योजना में नियोक्ता का अंशदान शामिल नहीं है।

4. छंटनी पर क्षतिपूर्ति का लाभ निम्नलिखित कर्मचारियों को नहीं मिलेगा

(अ) जो मुख्यतः प्रबन्धक अथवा प्रशासक के रूप में नियुक्त हो

() जो अधीक्षक (Supervisor) के रूप में नियुक्त हो तथा प्रति माह वेतन 10,000 से अधिक प्राप्त करता हो;

() जो अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो किन्त कार्य मुख्यतः प्रशासक या प्रबन्धक के रूप में करता हो। 5.  यदि कर्मचारी को छंटनी के अतिरिक्त अन्य कारणों से नौकरी से हटाया जाए अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत नौकरी से हटाया जाए व कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णत: कर-योग्य होगी।

6. छंटनी में शामिल हैं

() व्यापार बन्द होने पर सेवा से हटाया जाना;

() श्रमिक की सेवाओं को अन्य नियोक्ता को हस्तान्तरित कर देना, यदि इसे श्रमिक की लगातार सेवा में अवरोध मान लिया जाता है, अथवा यदि नये नियोक्ता की सेवा की शर्ते पुराने नियोक्ता की तुलना में कम अनुकूल (Less favorable) हैं।

Illustration 8

मिस्टर कुमार कानपुर में एक ढलाई उद्योग में लिपिक के पद पर 1 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत हैं। वह वेतन के रूप में 3,120₹ प्रति माह तथा महंगाई भत्ते के रूप में 520₹ प्रति माह 1 जनवरी, 2014 से प्राप्त कर रहे हैं। 1 अगस्त, 2017 को कर्मचारियों की छंटनी के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तथा 48,000 ₹ क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में उनको दिये गये। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उनकी कर-मुक्त क्षतिपूर्ति की रकम की गणना कीजिए।

Mr. Kumar is employed as a clerk in a foundry in Kanpur since 1st October, 2004. He is getting 3,120 p.m. as salary and 520 p.m. as dearness allowance since 1st Jan., 2014. His services were terminated on account of retrenchment of employees on 1st August, 2017 and he was paid 48,000 as compensation. Compute his exempted amount of compensation for the assessment year 2018-19.

Solution :

(i) सेवा की कुल अवधि 12 वर्ष 10 माह अर्थात् 13 वर्ष । (ii) औसत वेतन = 3,120 ₹ + 520 ₹ = 3,640 ₹ क्षतिपूर्ति की कर-मुक्त रकम निम्नलिखित में से सबसे कम रकम होगी1. 48,000 ₹ (क्षतिपूर्ति की वास्तविक प्राप्त रकम) 2 13 वर्ष की सेवा अवधि हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन के औसत वेतन की राशि 118.70x 15x 13 = 23,146₹ approx. 3. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राशि 5,00,000

अतः क्षतिपूर्ति की कर-मुक्त राशि 23,1467 होगी। Working Note :

औसत दैनिक वेतन की गणना, छंटनी के तुरन्त पूर्व के तीन माह (मई, जून एवं जुलाई 2017) के वेतन के आधार पर निम्न प्रकार की गई है

औसत दैनिक वेतन – 3,640×3 10.920 31+30+31

118.70 ₹ 92

विशेष कुछ विद्वान लेखकों ने 15 दिन के औसत वेतन के स्थान पर आधे माह का औसत वेतन ले लिया है जो सैद्धान्तिक रूप से गलत है क्योकि औद्योगिक विवाद आधानयम, 1947 की धारा 25F(b) में स्पष्ट रूप से निरन्तर सेवा अवधि के । प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन के वेतन की बात कही गई है। यदि आधे माह का वेतन लिया जाये तो उपरोक्त विकल्प (2) में 13 वर्ष की सेवा अवधि हेतु औसत वेतन की राशि = 13×3,640 2 = 23,660₹ होगी एवं इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कर-मुक्त राशि 23,660 ₹ होगी।

Income Tax Salary Retired

5.स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त क्षतिपूर्ति  नियम

(Compensation received at the time of Voluntary Retirement)

धारा 10(10C) के अनुसार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि की छूट निम्नलिखित शर्तों के परा होने। पर दी जाती है

(i) क्षतिपूर्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हुई हो,

(ii) क्षतिपूर्ति निम्नलिखित नियोक्ता के द्वारा भुगतान की गयी हो

() सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

() केन्द्रीय/राजकीय/प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरण:

() स्थानीय सत्ता;

() विश्वविद्यालय,

() भारतीय तकनीकी संस्थान;

() अधिसूचित प्रबन्ध संस्थान;

() एक कम्पनी (सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी को छोड़कर);

() एक सहकारी समिति;

() केन्द्रीय एवं राज्य सरकार; तथा

(ज्ञ) ऐसी संस्था जिसे किसी राज्य या भारत सरकार ने महत्त्व का घोषित किया हो।

(iii) क्षतिपूर्ति सेवानिवृत्ति की किसी योजना के अनुसार प्राप्त की गयी हो जो निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर बनायी गयी हो। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नानुसार हैं(अ) यह योजना ऐसे कर्मचारी पर लागू होती है जिसने सेवा के 10 वर्ष पूरे कर लिये हों या 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, (iv) स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण की यह योजना कर्मचारियों की कुल संख्या में कमी करने के उद्देश्य से बनाई गई है। (v) स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्त स्थान (vacancies) को भरा नहीं जायेगा। (vi) सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी को उसी प्रबन्ध की किसी अन्य कम्पनी में नियुक्त नहीं किया जायेगा। कर्मचारियों को

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के कारण देय धनराशि निम्नलिखित सीमाओं में से न्यूनतम राशि से अधिक नहीं हो सकती है(अ) प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष की सेवा (Service) के लिए 3 माह का वेतन (ब) सेवाकाल की शेष अवधि (माह में) x रिटायरमेंट लेने के समय का मासिक वेतन; (स) क्षतिपूर्ति की प्राप्त वास्तविक राशि (द) अधिकतम राशि 5,00,000 (पाँच लाख)

नोट1. वेतन से अभिप्राय मूल वेतन से है, किन्तु यदि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन है अथवा सेवा निवृत्ति लाभों हेतु वेतन माना जाता है तो इसे भी सम्मिलित किया जाएगा तथा बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के आधार पर प्राप्त कमीशन को भी सम्मिलित किया जाता है।

2. सेवा अवधि में सम्मिलित केवल पूर्ण वर्षों को ही लिया जाएगा।

3. ऐसी कर मुक्ति का लाभ कर्मचारी को अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही मिलेगा।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपर्युक्त वर्णित आय-कर प्रावधानों को निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से भली प्रकार समझा जा सकता है

Illustration 9

एक्स एक सार्वजनिक कम्पनी में नियुक्त है, तथा उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 6,00,000₹ की राशि का भुगतान किया जाता है। कम्पनी में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 60 वर्ष है तथा एक्स ने, जिसकी आयु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय 45 वर्ष थी, सेवा के 20 वर्ष पूरे कर लिये थे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय उसका मासिक वेतन निम्न प्रकार था

मूल वेतन                                                                                            10,000

महँगाई भत्ता (50 प्रतिशत पेंशन के लिये समिति                           6,000

Income Tax Salary Retired

6. प्रॉविडेण्ट फण्ड से प्राप्त राशि

(Amount Received from Provident Fund)

नौकरी से रिटायर होने पर अथवा नौकरी छोड़ने पर प्रॉविडेण्ट फण्ड से प्राप्त होने वाली राशि के सम्बन्ध में आय-कर के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं

(1) वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण रकम कर-मुक्त होती है।

(2) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण रकम कर-मुक्त होती है। बशर्ते कि

(i) उसने कम-से-कम 5 वर्ष तक उक्त नियोक्ता के यहाँ लगातार सर्विस की हो, अथवा

(ii) यदि उसने 5 वर्ष तक लगातार सर्विस न की हो तो कर्मचारी की बीमारी के कारण या नियोक्ता का व्यापार घटने अथवा बन्द हो जाने के कारण या कर्मचारी की शक्ति के बाहर अन्य किसी कारण से उसकी नौकरी छूट गई हो।

(3) अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड से प्राप्त होने वाली धनराशि के सम्बन्ध में

(i) नियोक्ता का अंशदान तथा उस पर ब्याज वेतन शीर्षक में जोड़ा जाएगा और कर योग्य होगा।

(ii) कर्मचारी के अंशदान की सम्पूर्ण रकम कर-मुक्त होगी।

(iii) कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की धनराशि ‘अन्य साधनों से आय’ के शीर्षक में शामिल की जाएगी एवं कर-योग्य होगी।

सेवानिवत्त कर्मचारियों की वेतन से आय की गणना से सम्बन्धित क्रियात्मक उदाहरण

(Numerical Illustrations Related to Computation of

Income from Salary of Retired Employees)

Illustration 10

कम्पनी में कर्मचारी थे जिस पर ग्रेच्युइटी अधिनियम लागू नहीं होता है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी आय के सम्बन्ध में अग्र सूचनाएँ उपलब्ध हैं

(i) वेतन 8,000₹ प्रति माह।

(ii) महंगाई भत्ता 3,000 ₹ प्रति माह (सेवा की शर्तों के अन्तर्गत)।

(iii) 32 वर्षों के पूर्ण सेवा काल के पश्चात् 1.1.2018 को उन्होंने सेवा से अवकाश ग्रहण किया और 4.000१ प्रति माह पेंशन तथा 1,80,000₹ ग्रेच्युइटी के प्राप्त किये (गत 10 माह का उनका मूल वेतन का औसत मासिक 8,000 ₹ था)।

(iv) उन्होंने 2,00,000 ₹ अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड से भी प्राप्त किये जिसके वह सदस्य थे। यह मानते हुए कि वेतन तथा पेंशन प्रत्येक माह के अन्त में देय है, कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए श्री कमल की वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Mr. Kamal was an employee in a company, which is not covered by the Gratuity Act. The following particulars are available regarding his income for the year ending 31st March, 2018:

(i) Salary @₹ 8,000 per month.

(ii) Dearness Allowance @ ₹3,000 as per terms of employment.

(iii) He retired from service on 1-1-2018 after 32 years of completed service and received a pension of ₹ 4,000 per month and gratuity of ₹ 1,80,000 (his average monthly basic pay for the last 10 months was 8,000).

(iv) He also received ₹ 2,00,000 from the Unrecognised Provident Fund of which he was a member.

Compute the taxable income under the head ‘Salaries’ of Mr. Kamal for the assessment year 2018-19, assuming that salary and pension is due on the last day of the month.

Income Tax Salary Retired

स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों में सबसे कम रकम 1,76,000₹ है, अत: कमल को प्राप्त ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में यही रकम कर-मुक्त मानी जायेगी।

Illustration 11

श्रीमती रूमा जैन 10,000 र प्रति माह के वेतन पर सेवारत हैं। 1 अगस्त, 2017 को उनकी छंटनी हो गई और उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई। उन्होंने नियोक्ता के यहाँ दस वर्ष काम किया। उन्हें अपने नियोक्ता से औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत 40,000₹ क्षतिपूर्ति के प्राप्त हुए। 1 दिसम्बर, 2017 को उन्होंने 11,000₹ प्रति माह पर दूसरी नौकरी प्राप्त कर ली। अपनी पुत्री की शादी के लिए श्रीमती रूमा जैन ने अपने नियोक्ता से 1 फरवरी, 2018 को 4 माह का वेतन अग्रिम लिया तथा 80,000₹ का ऋण लिया। यह मानते हुए कि वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय है. कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए श्रीमती जैन की ‘वेतन’ शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए।

नोद-इस प्रकार के ऋण पर भारतीय स्टेट बैंक 12% वार्षिक की दर से ब्याज लेता है।

Smt. Ruma Jain is employed on a salary of 10,000 p.m. On 1st August 2017, she was, retrenched and her service was terminated. She served the employer for ten years. She got from her employer a compensation of 40,000 under Industrial Disputes Act. On December 1, 2017 she got another employment of₹ 11,000 p.m. Smt. Ruma Jain took from her employer an advance equal to 4 month’s salary on 1st February, 2018 and also a loan of 80,000 in order to meet the expenses of her daughter’s, marriage. Presuming that the salary becomes due on 1st of every month, compute taxable salary of Smt. Jain for the assessment year 2018-19.

Note: State Bank of India charges interest on such loan @ 12% p.a.

Working Notes :

1 चूंकि प्रश्न में कहा हुआ है कि वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय है, अत: गत वर्ष 2017-18 में पूर्व नियोक्ता से मार्च 2017 से जुलाई 2017 तक 5 माह का वेतन प्राप्त होगा एवं वर्तमान नियोक्ता से दिसम्बर 2017 से फरवरी 2018 तक तीन माह का वेतन प्राप्त होगा।

2. श्रीमती रूमा जैन ने 1 फरवरी, 2018 को 4 माह का अग्रिम वेतन लिया जिसमें फरवरी 2018 से मई 2018 तक का वेतन शामिल होगा। चूँकि फरवरी 2018 का वेतन जो 1 मार्च, 2018 को देय है, वह तो गत वर्ष 2017-18 से ही सम्बन्धित है, अत: अग्रिम वेतन केवल 3 माह का ही मानेगे जो गत वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित है।

3. पुत्री के शादी के लिए लिया गया ऋण वेतन से आय नहीं है, केवल उस पर ब्याज अनुलाभ है जो वेतन से आय में शामिल किया गया है।

4. प्राप्त क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से सबसे कम रकम कर-मुक्त है(अ) क्षतिपूर्ति की प्राप्त वास्तविक राशि 40,000 (ब) अधिकतम रकम 5,00,000 (स) 10 वर्ष की सेवा अवधि हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन के औसत वेतन की राशि ( 10,000x3_0x15x10 = 48,913 (31+30+31) स्पष्ट है कि क्षतिपूर्ति की कर-मुक्त राशि 40,000 ₹ है एवं क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि भी 40,000 ₹ ही है। अत: क्षतिपूर्ति की प्राप्त सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त है।

Illustration 12

श्री हरी ओम दिल्ली में एक कारखाने में प्रबन्धक थे जिस पर ग्रेच्युइटी अधिनियम लागू नहीं होता है। उन्हें 4,000 र प्रति माह मूल वेतन, 400 ₹ प्रति माह महंगाई भत्ता तथा 250 ₹ प्रति माह मकान किराया भत्ता मिलता था। वे स्वयं के मकान में रहते हैं। उन्हें 4,000 ₹ दौरे पर जाने के लिए यात्रा भत्ता मिला। उन्होंने 1 जनवरी, 2018 को सेवा से अवकाश ले लिया तथा उन्हें 40,000 ₹ ग्रेच्युइटी और 50,000 ₹ अपने अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड की एकत्रित राशि के प्राप्त हुए। इस फण्ड में उनका तथा फैक्टरी का अंशदान समान था। उनको सेवा-निवृत्ति के समय 10 माह के जमा अर्जित अवकाश के बदले में महंगाई भत्ते सहित वेतन के 44,000₹ प्राप्त हुए। अवकाश 30 दिन प्रति वर्ष की वास्तविक सेवा के आधार पर अर्जित होता था।

उन्हें 1,000₹ प्रति माह पेंशन स्वीकृत की गयी, जिसके 3/4 भाग के बदले उन्होंने 30,000₹ की एकमुश्त राशि प्राप्त की। उन्होंने इस फैक्टरी में सेवा 1 अगस्त, 1986 को प्रारम्भ की थी तथा सेवा-निवृत्ति से तुरन्त पूर्व के दस माह में उनका औसत मासिक वेतन 3,900 र रहा था। । 2018-19 कर-निर्धारण वर्ष के लिए श्री हरी ओम की वेतन से कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए। Shri Hari Om was a manager in a factory in Delhi which is not covered by the Gratuity Act. He got4,000 p.m. as basic pay, 400 per month as dearness allowance and < 250 p.m. as house rent allowance. He resides in his own house. He got 4,000 as travelling allowance for tour.

He retired on 1st January, 2018 and got 40.000 as gratuity and < 50,000 as accumulated balance in his unrecognized provident fund. His own contribution and that of the factory to his fund was equal. He also received 44,000 being the amount of salary including dearness allowance for 10 months, earned leave to his credit at the time of retirement. Leave accrued at 30 days per year of actual service. He was allowed to get pension of ₹ 1,000 per month, three-fourth of which was commuted for 30,000. He commenced service of this factory on 1st August, 1986 and his average salary during the ten months immediately preceding his retirement was 3,900. Compute the taxable income from salary of Sheri Hari Om for the A. Y. 2018-19.

Working Notes:

1 मकान किराया भत्ता पूर्णतया कर-योग्य है क्योंकि कर्मचारी अपने मकान में रह रहा है।

2. अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड की प्राप्त एकमुश्त राशि में से केवल आधा भाग जो नियोक्ता का अंशदान और उस पर ब्याज है, वेतन शीर्षक में कर-योग्य होगा।

3. ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में निम्न में से सबसे कम राशि कर-मक्त होगी

(i) सेवा के सम्पूर्ण वर्षों पर 1/2 माह प्रति वर्ष का वेतन अर्थात् 31×1/2×3,900 = 60,450 ₹;

(ii) 10,00,000 ₹; (iii) वास्तव में प्राप्त राशि 40,000 ₹ स्पष्ट है उपरोक्त तीनों रकमों में सबसे कम रकम वास्तव में प्राप्त राशि 40,000₹ है, अत: यही राशि कर-मुक्त मानी जायेगी।

4. बँकि कर्मचारी को ग्रेच्युइटी भी मिल रही है अतः पेंशन की एकमुश्त राशि केवल 1/3 पेंशन की एकमुश्त राशि तक कर-मुक्त होगी, अर्थात् 30,000×4/3×1/3 = 13,333 ₹ अत: पेशन को एकमुश्त राशि का कर-योग्य भाग 30,000 13,333 = 16,667 ₹ हुआ। 5. अर्जित अवकाश के नकदीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से सबसे कम राशि कर-मुक्त होगी6) पिछले 10 माह के औसत वेतन के आधार पर 10 माह का वेतन, अर्थात् 3,900 x 10 = 39,000₹ मान्य अवधि के अर्जित अवकाश का वेतन, अर्थात् 10 माह का वेतन = 3,900 x 10 = 39,000₹;

(iii) वास्तव में प्राप्त राशि = 44,000 ₹;

(iv) अधिकतम सीमा 3,00,000।

यहाँ सबसे कम राशि 39,000 ₹ हैं, अत: अर्जित अवकाश नकदीकरण की प्राप्त रकम के सम्बन्ध में 39,000  कर-मुक्त माने जायेंगे।

6. चूंकि कर्मचारी ने 3/4 पेंशन की एकमुश्त राशि ले ली है अत: उसे केवल (1/4 x 1,000) = 250 ₹ मासिक पेंशन मिलेगी।

7. दौरे पर जाने के लिए यात्रा भत्ता कर-मुक्त है।

8. यहाँ यह माना गया है कि वेतन माह के अन्तिम दिन देय होता है।

Illustration 13

श्री मोहन लाल 1 जनवरी, 2005 को मैसर्स लाल उद्योग, दिल्ली में एक तकनीकी कर्मचारी के रूप में 4,000-200-6,000-300-9,000 ₹ के वेतनमान में 4,200 ₹ के प्रारम्भिक वेतन पर नियुक्त हुए। इस उद्योग में 8 कर्मचारी कार्यरत थे। उन्हें सेवा शर्तों के अधीन प्रति माह महंगाई भत्ता 500 ₹ और मनोरंजन भत्ता 200₹ प्रति माह मिलता था। उन्होंने 1 जनवरी, 2017 को 4 माह का वेतन अग्रिम लिया था। उन्हें नियोक्ता की ओर से किराये मुक्त मकान की सुविधा भी मिली हुई थी जिसके लिए नियोक्ता ने 800 ₹ प्रति माह किराया चुकाया। उनकी सेवायें 1 जून, 2017 को कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण समाप्त कर दी गयी तथा उन्हें । 58,000₹ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई। सेवा समाप्ति के समय उनके पास 8 माह का अर्जित अवकाश क्रेडिट था। जिसके लिए उन्हें महंगाई भत्ता तथा मनोरंजन भत्ते सहित 60,000₹ का भुगतान किया गया। वे प्रतिवर्ष 45 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे। उन्हें ग्रेच्युइटी के भुगतान में 10 माह का वेतन तथा महँगाई भत्ता 74,000 १ प्राप्त हुए। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिये श्री मोहन लाल के कर योग्य वेतन की गणना कीजिये।

Shri Mohan Lal was appointed as a Technician in M/s Lal Udyog, Delhi on January 1, 2005 on a starting pay of ₹ 4,200 in the scale of ₹ 4,000-200-6,000-300-9,000. There were only 8 working employees in the concern. He was in receipt of dearness allowance @ ₹ 500 per month subject to terms of employment and of entertainment allowance @ 200 per month. He had taken an advance of 4 months salary in January 1, 2017. He was provided a rent-free residential accommodation facility by his employer for which employer paid a rent of 800 per month.

His services were terminated on account of reduction in the number of employees on June 1, 2017 and he was paid 58,000 as compensation for it. At the time of termination of services earned leave of 8 months was at his credit for which he was paid ₹60,000 including dearness allowance and entertainment allowance. He was entitled for 45 days earned leave every year. He was also paid.₹74,000 in respect of gratuity being basic pay, and dearness allowance for 10 months. Compute Shri Mohan Lal’s taxable income from salaries for the Assessment Year 2018-19.

Income Tax Salary Retired

परीक्षा हेतु सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

(EXPECTED IMPORTANT QUESTIONS FOR EXAMINATION)

सैद्धान्तिक प्रश्न

(Theoretical Questions)

1 एक कर्मचारी की छंटनी की दशा में उसे प्राप्त क्षतिपूर्ति की रकम की कर-योग्यता के बारे में आयकर अधिनियम के प्रावधान बताइये।

Explain provisions of Income Tax Act regarding taxability of sum received by an employee on his retrenchment from the service.

2. स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति से क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम में क्या प्रावधान हैं ?

What are the provisions of the Income Tax Act, regarding compensation at the time of voluntary retirement ?

3. निम्नलिखित के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के क्या प्रावधान हैं

What are the provisions of the Income Tax Act regarding the following:

(अ) ग्रेच्युइटी (Gratuity)

(ब) अर्जित अवकाश का नकदीकरण (Encashment of Earned Leave)

(स) पेंशन की एकमुश्त राशि (Commuted Pension)

(द) छंटनी क्षतिपूर्ति (Retrenchment Compensation)

(य) स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति से क्षतिपूर्ति (Compensation at the time of Voluntary Retirement)

Income Tax Salary Retired

लघु उत्तरीय क्रियात्मक प्रश्न

(Short Answer Numerical Questions)

1 हिन्दुस्तान केमिकल्स लिमिटेड में 33 वर्ष 9 माह नौकरी करने के उपरान्त मिस्टर थौमस, जो ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, ने 30 अप्रैल, 2017 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया। कम्पनी ने उन्हें 85,000 ₹ ग्रेच्युइटी का भुगतान किया। उनका मासिक वेतन अवकाश ग्रहण करने के समय 4,200₹ था। आय-कर विधान की धारा 10(10) के अन्तर्गत आय-कर से मुक्त ग्रेच्युइटी की राशि की गणना कीजिए।

After serving for 33 years and 9 months in Hindustan Chemicals Ltd. Mr. Thomas, who is covered by Payment of Gratuity Act, retires from service on 30th April, 2017. The company pays him a gratuity of 85,000. His monthly basic salary at the time of retirement was 4,200. You are required to determine the amount of exempted gratuity under section 10(10) of the Income-tax Act.

Ans. Exempted Gratuity ₹82,382.

2. श्री नरेन्द्र मोहन ने मैसर्स जयपुर आयरन एण्ड स्टील लि० में 27 वर्ष 8 माह सेवा प्रदान कर 1-1-2018 को अवकाश ग्रहण करने पर 3,60,000 ₹ ग्रेच्युइटी प्राप्त की। अवकाश ग्रहण करने के पूर्व उनका मासिक वेतन 19,500 ₹ था। यह मानते हुए कि ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू है, कर-मुक्त ग्रेच्युइटी की रकम ज्ञात कीजिए।

Shri Narendra Mohan, an employee retired after completing 27 years and 8 months of service on 1-1-2018, from M/s Jaipur Iron & Steel Ltd. and at the time of retirement, he received * 3,60,000 as gratuity. His monthly salary prior to his retirement was 19,500. Find out taxfree amount of gratuity assuming that Payment of Gratuity Act, 1972 applies.

Ans. Exempted Amount of Gratuity ? 3,15,000.

Income Tax Salary Retired

3. श्री नीरज रूहेला मैसर्स राय एवं नाथ के यहाँ कर्मचारी थे। 42 वर्षों की सेवा के पश्चात 28.2.2018 को उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। वे वर्ष 2015 में 10,000 ₹ मासिक, 2016 में 11,000₹ मासिक तथा 1.1.2017 से 28.2.2018 तक 12.000₹ मासिक वेतन प्राप्त करते रहे। अवकाश ग्रहण के समय उन्हें 2.52.000₹ ग्रेच्युइटी के रूप में प्राप्त हुए। कर-योग्य ग्रेच्युइटी की राशि की गणना कीजिए। श्री रूहेला ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

Shree Neeraj Ruhela was an employee of M/s. Roy and Nath. After 42 years of service, he retired on 28.2-2018. He was drawing a monthly salary of ₹10,000 in the year 2015,₹ 11.000 in 2016 and ? 12,000 from 1-1-2017 to 28-2-2018. On retirement he received a gratuity of ₹2,52,000. Determine the taxable amount of gratuity. Shree Ruhela is not covered by Payment of Gratuity Act.

Ans. Taxable Amount of Gratuity Nil.

4. भूषण स्टील लि० में 33 वर्ष 9 माह नौकरी करने के उपरान्त मिस्टर अमित रूहेला ने जो ग्रेच्याटी भगतान अधिनियम के अन्तर्गत आता है. 30 नवम्बर, 2017 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया। कम्पनी ने उसे 4.00.000१ ग्रेच्यइटी का भुगतान किया। उसका मासिक वेतन अवकाश ग्रहण करने के समय 12,000 ₹, महंगाई भत्ता 3.600१ तथा मकान किराया भत्ता। 1,500 ₹ था। आयकर विधान की धारा 10(10) के अन्तर्गत आयकर से मक्त ग्रेच्यइटी की राशि की गणना कीजिए।

After serving for 33 years and 9 months in Bhushan Steel Ltd. Mr. Amit Ruhela, who is covered by the Payment of Gratuity Act, retires from service on 30th November, 2017. The company pays a gratuity of 4,00,000. His monthly basic salary at the time of retirement was 12,000, Dearness Allowance 3,600 and H. R. A. 1,500. You are required to determine the amount of gratuity exempt under section 10(10) of the Income-tax Act.

Ans. Amount of gratuity exempt u/s 10(10) ₹3,06,000.

5. रामपुर के मिस्टर सुशील कुमार एक प्राइवेट कम्पनी से 30 नवम्बर, 2017 को रिटायर हुए। वह 1 फरवरी, 1994 से कार्यकर रहा था। उन्हें 4,00,000 र ग्रेच्युइटी प्राप्त हुई। इनका वेतनमान 1 फरवरी, 2006 से 6,000-300-9,000500-15,000₹था। इन्हें मल वेतन का 20% महंगाई भत्ता भी मिलता है। कर-मक्त ग्रेच्यइटी की गणना काजिए बाद उस पर ग्रच्युइटा अधिनियम लागू होता है, (ब) उस पर ग्रेच्युइटी अधिनियम लागू नहीं होता।

Mr. Sushil Kumar of Rampur has retired from a private company on 30th November, 2017. He was working since 1st February, 1994. He received ₹4.00.000 as gratuity. His salary grade wast 6,000-300-9,000-500-15,000, since 18t February, 2006. He was also getting D.A. @20% of Basic Salary. Calculate his exempted gratuity (a) if he comes under Gratuity Act, (b) if he does not come under Gratuity Act. Ans. (a) ₹ 1,57,848; (b) ₹ 1,08,675.

6. मि० रविन्द्र ‘एक्स’ लि. एवं ‘वाई’ लि. दो कम्पनियों में विक्रय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उसने जून 2014 में, एक्स’ लि० से अवकाश ग्रहण किया। (अवकाश ग्रहण के समय वेतन 3,000१) तथा 40,000 ₹ ग्रेच्युइटी के प्राप्त किये जिसमें से 30,000 ₹ धारा 10(10) (ii) के अन्तर्गत कर मुक्त हुये। 26 वर्ष 10 माह की सेवा के उपरान्त उसने अक्टूबर 2017 में ‘वाई’ लि० से अवकाश ग्रहण किया तथा मृत्यु एवं अवकाश ग्रेच्युइटी के रूप में 70,000₹ प्राप्त किये। 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त होने वाले 10 माह का उसका औसत मूल वेतन ‘वाई’ लि० की दशा में 6,500₹ प्रतिमाह था। इसके अतिरिक्त उसने 500₹ प्रतिमाह महंगाई भत्ता जो अवकाश ग्रहण सुविधाओं के मूल्यांकन में जोड़ा जाता था तथा उसके द्वारा की गई बिक्री पर 5% कमीशन भी प्राप्त हुआ। 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त होने वाले 10 माह की उसके द्वारा की गई कुल बिक्री 1.50.000₹ है। धारा 10(10)(ii) के अन्तर्गत कर-मुक्त ग्रेच्युइटी की गणना कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कीजिए।

Mr. Ravindra is working with two companies viz., X Ltd. and Y Ltd. as sales executive. He retired from X Ltd. in June 2014 (salary at the time of retirement : ₹3,000) and received ₹ 40,000 as gratuity out of which ₹ 30,000 was exempt u/s 10(10) (iii). In October 2017 he retired from Y Ltd. after 26 years and 10 months of service and received ₹ 70,000 as death-cum-retirement gratuity.

His average basic salary drawn from Y Ltd. for preceding 10 months ended on 30th September 2017 was₹6,500 p.m. Besides, he has received ₹500 p.m. as dearness allowance which forms part of salary for the purpose of computation of retirement benefits and 5% commission on sale achieved by him. Total sales effected by him during 10 months ending on 30th September 2017 is 1,50,000. Determine the amount of gratuity exempted u/s 10(10) (iii) for the assessment year 2018-19.

Ans. Amount of exempted gratuity ₹ 70,000; Average Salary ₹ 7,750.

Income Tax Salary Retired

7. श्रीमती सीमा गुप्ता एक कम्पनी से 3,000₹ मासिक पेंशन प्राप्त कर रही है। गत वर्ष में उसने अपनी तीन-चौथाई पेंशन बेच दी और 2,40,000₹ प्राप्त किये। कर-मुक्त राशि की गणना कीजिए, यह मानते हए कि उसने ग्रेच्युइटी भी प्राप्त की।

Smt. Seema Gupta is getting a pension of 3,000 p.m. from a company. During the previous year she got her 3/4th pension commuted and received ₹ 2,40,000. Compute the exempted amount assuming if she also received gratuity.

Ans. Exempted Pension ₹ 1,06,667.

8. श्री सजीव पाहजा एक कम्पनी की सेवा से 1 दिसम्बर, 2017 को सेवानिवत्त हए। उन्हें 800₹ प्रतिमाह पेशन स्वीकत की गई। उन्हें 30,000 ₹ ग्रेच्युइटी के प्राप्त हुए। उन्होंने पेंशन के 3/4 भाग की एक मुश्त राशि 36,000₹ प्राप्त की। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए एक मुश्त पेंशन की करयोग्य राशि की गणना कीजिए।

Shri Sanjeev Pahuja retired from a company with effect from 1st December, 2017. His pension was determined at the rate of 800 per month. He received 30,000 as gratuity. He also received 36,000 for his 3/4th of Commuted pension. Determine the taxable amount of commuted pension for Assessment Year 2018-19.

Ans. ₹20,000.

9. श्री मोहन 30.04.2017 को एक प्राइवेट नौकरी से रिटायर हआ। उसकी पेंशन 3.000₹ मासिक निर्धारित की गई। उसने आधी पेंशन 1,50,000 ₹ में जनवरी, 2018 में बेच दी। उसे ग्रेच्युइटी के 75,000 ₹ भी मिले। पेंशन हर माह पहली तारीख को मिलती है। कर-योग्य पेंशन की गणना कीजिए।

Mr. Mohan retires from private service on 30th April, 2017 and his pension has been fixed at 3,000 p.m. He gets 1/2 of his pension commuted and getst 1,50,000. He also received ₹ 75.000 as gratuity. He gets his pension commuted during January, 2018. In all cases, pension becomes payable on the Ist day of each month. Calculate taxable pension.

Ans. Taxable Pension ₹ 77,000.

Income Tax Salary Retired

10. मि० सुरेश एक कम्पनी से 12.000₹ मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। गत वर्ष में उसने अपनी दो-तिहाई पेंशन comminute करा ली और 7.38,000 ₹ प्राप्त किए। कर-मुक्त राशि की गणना कीजिए यदि (अ) उन्होंने ग्रेच्युइटी भी प्राप्त की है (ब) उन्होंने ग्रेच्युइटी प्राप्त नहीं की है।

Mr. Suresh is getting a pension of ₹12,000 per month from a company. During the previous year he got his two-third pension commuted and received 7,38,000. Compute the exempted amount if (a) he also received gratuity (b) he did not receive gratuity.

Ans. (a) ₹ 3,69,000; (b) ₹ 5,53.500.

11. चमन लाल एक निजी कम्पनी में कर्मचारी थे जो 31 मई, 2017 को सेवानिवृत्त हए। सेवानिवृत्ति के समय उन्हें 4,000₹ प्रतिमाह का मूल वेतन प्राप्त हो रहा था। उन्हें 30 नवम्बर, 2017 तक 900₹ प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही थी। 1 दिसम्बर, 2017 को उन्होंने पेंशन के 1/3 हिस्से के बदले में 46,000 ₹ की एक मुश्त राशि प्राप्त की। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए सकल वेतन की गणना कीजिए।

Chaman Lal was employed in a private company, retired on 31st May, 2017. At the time of retirement he was getting the salary of ₹4,000 per month. He was getting pension of ₹900 per month upto 30th November, 2017. On 1st December, 2017 he got 1/3rd of his pension commuted for ₹46,000. Determine the amount of gross salary for the Assessment Year 2018-19.

Ans. Gross Salary₹ 15,800.

12. उमेश 31 दिसम्बर, 2017 को नौकरी से रिटायर हो गया। उसे 28 फरवरी, 2018 तक 6,000₹ मासिक पेंशन माह के अन्तिम दिन मिली। 1 मार्च, 2018 को उसने दो-तिहाई पेंशन 1,80,000 ₹ में बेच दी। कर-योग्य पेंशन की गणना यह मानते हुए कीजिए कि वह कर्मचारी था(क) केन्द्रीय सरकार का, (ख) पंजाब सरकार का, (ग) एक्स लि० का, उसे ग्रेच्युइटी नहीं मिली है।

Umesh retires from service on 31st December, 2017 and he is in receipt of 6,000 p.m. as pension upto 28th Feb., 2018 payable on the last day of each month. On 1st March, 2018 he gets two-thirds of his pension commuted for ₹ 1,80,000. Determine the chargeable pension in case he is a former employee of: (a) Central Government. (b) Punjab Government. (c) X Ltd. assuming he is not in receipt of gratuity. Ans. (a) and (b) ₹ 14,000; (c)₹59,000.

13. श्री मोहन लाल, मयूर मिल भीलवाड़ा में उत्पादन प्रबन्धक थे। उन्होंने वहाँ 24 वर्ष, 10 माह सेवा करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 2017 को सेवा अवकाश ग्रहण किया। निम्नलिखित सूचनाओं से कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु अर्जित । अवकाश वेतन की कर योग्य राशि की गणना कीजिए1. सेवा निवृत्ति के समय प्रति माह वेतन 13,800 ₹। 2.31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हुए 10 माह का औसत वेतन 13,650 ₹। 3. प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए मान्य अवकाश अवधि 1 माह। 4. सेवा अवधि में ली गई छुट्टियाँ 3 माह। 5. सेवा निवृत्ति के समय शेष बची छुट्टियाँ 33 माह। 6. अर्जित अवकाश के बदले में प्राप्त वेतन 4,55,400

Shri Mohan Lal was a production manager in Mayur Mills Bhilwara. After completing 24 years and 10 months of service he retired on 31st December, 2017. From the following information compute the amount of leave encashment chargeable to tax for Assessment Year 2018-19. 1. Salary at the time of retirement 13.800 per month. 2. Average salary for 10 months ending on 31st December, 2017 ₹ 13,650. 3 Leave entitlement for each completed year of service 1% months. 4. Leave availed while in service 3 months. 5. Leave at the credit at the time of retirement 33 months. 6. Leave encashment received ₹4,55,400.

Ans. Taxable amount of encashment of leave ₹4,55,400-₹ 1,36,500 = ₹ 3,18,900.

Income Tax Salary Retired

14. मि० राहुल 1 अगस्त, 2004 से सूरत की एक कपड़ा मिल में क्लर्क है। उसे 1 जनवरी, 2014 से 12,000 ₹ मासिक वेतन तथा 3,000₹ मासिक महंगाई भत्ता मिल रहा है। 1 जून, 2017 से छंटनी के कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई और उसे 50,000 ₹ क्षतिपूर्ति के दिए गए। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए क्षतिपूर्ति की कर-मुक्त राशि की गणना कीजिए।

Mr. Rahul is employed as a clerk in a Textile Mill at Surat since 1st August, 2004. He is getting ₹ 12,000 p.m. as salary and * 3,000 p.m. as dearness allowance since 1st January, 2014. His services were terminated on account of retrenchment of employees on 1st June, 2017 and he was paid 50,000 as compensation. Compute his exempted amount of compensation for the assessment year 2018-19. Ans. Exempted amount of Compensation 50,000.

15. श्री रेशु मुजफ्फरनगर हैण्डलूम फैक्टरी में 1 मई, 2005 को लिपिक के पद पर नियुक्त हुए। उन्हें 15 जून, 2017 को छंटनी के कारण नौकरी से हटा दिया गया तथा उन्हें 15,000₹ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई। उनको 1 अप्रैल, 2017 से 2,300₹ प्रति माह वेतन प्राप्त हुआ। परन्तु इसके पूर्व 2,000₹ प्रति माह ही प्राप्त हुआ था। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए क्षतिपूर्ति की कर-मुक्त राशि ज्ञात कीजिए।

Mr. Reshu was appointed as Clerk on 1st May, 2005 in Muzaffarnagar Hand loom Factory. On account of retrenchment his services were terminated on 15th June, 2017 and he was naid 15,000 as compensation. He received a monthly salary of < 2.300 since 1st April, 2017 but prior to this date he received only ₹ 2,000 as monthly salary. Find out exempted amount  of compensation for the assessment year 2018-19. Ans. Exempted amount of Compensation ₹ 12,913.

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