दिवालिया संकल्प प्रक्रिया
Table of Contents
(Insolvency Resolution Process)
(1) देनदार द्वारा दिवालिया संकल्प प्रक्रिया को प्रारम्भ करने हेतु आवेदन (धारा 94)
(a) एक देनदार जो दीवालिया होना चाहता है या तो स्वयं अथवा संकल्प पेशेवर द्वारा न्यायायिक प्राधिकारी को दिवालिया संकल्प प्रक्रिया को प्रारम्भ करने हेतु आवेदन देगा।
(b) जब देनदार किसी फर्म में साझेदार हो जब वह अकेला न्यायायिक प्राधिकारी को आवेदन नहीं कर सकेगा। ऐसा आवेदन या तो सभी साझेदारों द्वारा अथवा अधिकांश साझेदारों द्वारा संयक्त रूप से किया जायेगा।
(c) यदि ऋण अपवर्जी नहीं है तब धारा 94 की उपधारा (i) के अन्तर्गत किया जायेगा।
(d) उपधारा (1) के अन्तर्गत देनदार आवेदन करते हेतु पात्र नहीं होगा, यदि वह है
(i) अनचाहा दिवालिया हो
(ii) एक नई प्रारम्भ प्रक्रिया में गुजर रहा हो
(iii) एक दिवालिया संकल्प प्रक्रिया से गुजर रहा हो
(iv) वित्तीय अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रहा हो।
(e) उपधारा (1) के अन्तर्गत एक देनदार अर्ह नहीं होगा। ।
(f) ऐसा आवेदन उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्धािरित शुल्क के साथ किया जा सकता है
(i) यदि ऋण आवेदन को जमा करने की तिथि से ठीक पूर्व बारह माह की अवधि से सम्बन्धित हो।
BCom Insolvency And Bankruptcy Code-2016 Notes In Hindi
(2) लेनदार द्वारा दिवालिया संकल्प प्रक्रिया को प्रारम्भ करने हेतु आवेदन (धारा 95)
(a) एक लेनदार द्वारा स्वयं अथवा अन्य लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से अथवा एक संकल्प पेशेवर द्वारा दिवालिया संकल्प प्रक्रिया के लिये इस धारा के अन्तर्गत आवेदन कर सकता है।
(b) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी साझेदारी फर्म को दिये गये ऋण के सम्बन्ध में दिवालिया संकल्प प्रक्रिया हेत्।
निम्न के विरुद्ध आवेदन दे सकता है__
(i) फर्म के किसी एक अथवा अधिक साझेदार अथवा
(ii) फर्म
(c) जबकि फर्म के एक साझेदार के विरुद्ध कोई आवेदन दिया गया हो, अन्य दूसरा आवेदन उसी फर्म के दसरे साटोटार के विरुद्ध प्रस्तत अथवा हस्तांतरित किया जायेगा जिसमें पहला उल्लिखित आवेदन निर्णय के लिये … लम्बित हैं। इस दशा में न्यायायिक प्राधिकारी समस्त प्रक्रिया की संकलित करने हेतु निर्देश दे सकता है।
(d) उपधारा (1) के अन्तर्गत आवेदन को विस्तृत एवं प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित किया जायेगा।
(i) लेनदार अथवा लेनदारों द्वारा देनदार को दिये गये ऋण की राशि आवेदन की तिथि को।
(ii) देनदार द्वारा उसको प्राप्त नोटिस के चौदह दिन के अन्दर भुगतान करने में असफल रहने पर।
(iii) ऋण के पुर्नभुगतान न करने के दोष के साक्ष्य होने पर
(e) लेनदार द्वारा उपधारा (1) के अन्तर्गत किये गये आवेदन की प्रति देनदार को भी उपलब्ध करायेगा।
(3) अन्तरिम स्थगन (धारा 96)
(1) जब धारा 94 अथवा धारा 95 के अन्तर्गत आवेदन किया गया हो
(a) सभी ऋणों के सम्बन्ध में एक अन्तरिम स्थगन दिवालिया आवेदन की तिथि से आरम्भ हो जायेगा और इस प्रकार आवेदने देने की तिथि से सभी अधिकारों को जब्त कर दिया जायेगा।
(b) अन्तरिम स्थगन अवधि के दौरान
(i) ऋण के सम्बन्ध में कोई भी लम्बित कानूनी प्रक्रिया को स्थगित माना जायेगा।
(ii) कोई भी लेनदार किसी भी ऋण के सम्बन्ध में देनदार के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकेगा।
(2) जब आवेदन किसी फर्म के सम्बन्ध में दिया गया हो तब उपधारा (1) के अन्तर्गत अन्तरिम स्थगन दिवालिया आवेदन की तिथि को सभी साझेदारों के विरुद्ध मान्य होगा।
(4) संकल्प पेशेवर की नियुक्ति (धारा 97)
(a) यदि आवेदन किसी संकल्प पेशेवर के माध्यम से धारा 94; अथवा धारा 95 के अन्तर्गत किया गया हो तब न्यायायिक प्राधिकारी बोर्ड को निर्देशित करेगा कि बोर्ड दिवालिया आवेदन के तिथि से सात दिन के अन्दर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा संकल्प पेशेवर के विरुद्ध कोई अनशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।
(b) उपधारा (1) के अन्तर्गत बोर्ड न्यायिक प्राधिकारी का निर्देश प्राप्त होने के सात दिन के अन्दर लिखित में यह
सूचित करेगा कि(i) वह संकल्प पेशेवर की नियुक्ति को स्वीकृति देगा अथवा (ii) संकल्प पेशेवर की नियुक्ति को अस्वीकृत कर किसी अन्य संकल्प पेशेवर को दिवालिया संकल्प प्रक्रिया हेतु नामित करेगा।
(c) जब धारा 94 अथवा धारा 95 के अन्तर्गत लेनदार अथवा देनदार द्वारा स्वयं आवेदन किया हो न कि संकल्प पेशवर द्वारा तब न्यायिक प्राधिकारी बोर्ड को इस प्रकार के आवेदन को फाइल करके दिवालिया सकल्पं प्रक्रिया हेतु संकल्प पेशेवर को नामित करने हेतु निर्देशित करेगा।
(d) उपधारा (3) के अन्तर्गत न्यायायिक प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त होने के बाद दस दिन के अन्दर संकल्प पेशवर। की नियुक्ति करेगा।
(i) न्यायायिक प्राधिकारी उपधारा (2) के अन्तर्गत सिफारिश किये गये अथवा उपधारा (4) के अन्तर्गत नामित किये गये संकल्प पेशेवर की नियुक्ति करेगा।
(ii) उपधारा (5) के अन्तर्गत न्यायायिक प्राधिकारी द्वारा नियक्त संकल्प पेशेवर को दिवालिया संकल्प प्रक्रिया आवेदन की एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।