(5) संकल्प पेशेवर द्वारा प्रतिवेदन जमा करना (धारा 99)
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(i) संकल्प पेशेवर अपनी नियुक्ति के दस दिन के भीतर न्यायायिक प्राधिकारी को दिवालिया के आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगा।
(ii) यदि आवेदन लेनदार द्वारा धारा 95 के अन्तर्गत किया गया है तो लेनदार द्वारा इस आशय का प्रमाण देना होगा कि देनदार द्वारा भुगतान करने में चूक की गयी है।
न्यायायिक प्राधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना (धारा 100)
(i) संकल्प पेशेवर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर न्यायायिक प्राधिकारी चौदह दिन के अन्दर दिवालिया आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेगा।
(ii) न्यायायिक प्राधिकारी संकल्प पेशेवर की प्रार्थना पर लेनदार एवं देनदार के बीच पुर्नभुगतान योजना के समझौते की
योजना को स्वीकार कर सकता है।
(iii) संकल्प पेशेवर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर लेनदार अथवा संकल्प पेशेवर के धोखा देने के उद्देश्य से आवेदन करने पर न्यायायिक प्राधिकारी आवेदन को निरस्त कर सकता है।
स्थगन (धारा 101)
(i) दिवालिया प्रक्रिया आवेदन की स्वीकृति होने पर 180 दिन अथवा न्यायायिक प्राधिकारी द्वारा धारा 114 के अन्तर्गत पर्नभगतान योजना के आदेश की तिथि तक जो पहले हो स्थगन अवधि मानी जायेगी। इस दौरान देनदार के विरुद्ध सभी कानूनी कार्यवाही स्थगित रहेगी।
जनसूचना एवं लेनदारों के वादों को स्वीकार करना धारा (102)
धारा 100 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम में आदेश की तिथि से 21 दिन के अन्दर एक जन सूचना जोकि न्यूनतम एक अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित होनी चाहिये। यह न्यायायिक प्राधिकारी के कार्यालय पर भी चस्पा होगी। एक न्यायायिक प्राधिकारी के वेबसाइट पर भी डाली जायेगी।
लेनदारों के दावों का पंजीकरण (धारा 103)
टपके अन्तर्गत लेनदार अपने दावों को संकल्प पेशेवर के पास किसी भी माध्यम से जैसे ई-मेल कोरियामा रजिस्ट्री के माध्यम से जमा कर सकते हैं। लेनदारों की सूची तैयार करना (धारा 104)
विभिन्न दावों के आधार पर लेनदारों की सूची सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत तैयार करेगा।
पुनभुगतान योजना (धारा 105)
संकल्प पेशेवर की सलाह से देनदार एक पुर्नभुगतान योजना को तैयार करेगा।
संकल्प पेशेवर द्वारा पुर्नभुगतान योजना पर प्रतिवेदन देना (धारा 106)
संकल्प पेशेवर धारा 105 के अनतर्गत तैयार पुर्नभुगतान योजना को न्यायायिक प्राधिकारी को दावे की अन्तिम तिथि से 21 दिन के अन्दर अपने प्रतिवेदन सहित सौपेंगा।
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लेनदारों की सभा को सूचना देना (धारा 107)
संकल्प पेशेवर पुर्नभुगतान योजना के सम्बन्ध में एक सभा का आयोजन करेगा जिसकी सूचना सभा की तिथि से न्यूनतम 14 दिन पूर्व दी जायेगी। इस सूचना के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे।
(a) पुर्नभुगतान योजना की एक प्रति
(b) देनदार के स्थिति विवरण को एक प्रति
(c) संकलप पेशेदार के प्रतिवेदन की एक प्रति
(d) प्रति पुरुष मतदान हेतु प्रपत्र